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श्री दिलीप कुमार
सेवानिवृत्त व्याख्याता
निवासी सादड़ी जिला पाली
राज्य बीमा बॉण्ड नॉमिनी के पास उपलब्ध नही है दावा प्रपत्र कैसे सब्मिट करे ?
इस प्रकार के मामलों में राज्य बीमा क्लेम के भुगतान के लिए निम्न प्रक्रिया रहेगी :
- राज्य कर्मचारी की डेथ होने पर राज्य बीमा के दावे को DDO लॉगिन से SIPF पर ऑन लाइन सब्मिट करे।
- इससे पहले कार्मिक की नॉमिनी डिटेल्स को SIPF पोर्टल पर चेक कर लेवे कोई कमी है तो उसे अपडेट कर देवे।
- राज्य बीमा में कार्मिक विवाह के उपरान्त कार्मिक की पत्नी को स्वतः नॉमिनी माने जाने का नियम है तदनुसार SIPF पोर्टल पर नॉमिनी की डिटेल्स को अपडेट करे।
- नॉमिनी के दावा प्रपत्र पर हस्ताक्षर होंगे इसके साथ ही मूल SI पॉलिसी बॉण्ड एवं नॉमिनी के बैंक खाते की पास बुक की कॉपी अथवा एक निरस्त चेक सलंग्न करके दावा प्रपत्र को SIPF कार्यालय में भेज देवे।
- यदि डेथ कार्मिक के नॉमिनी के पास SI का मूल बॉण्ड उपलब्ध नही है तो नॉमिनी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि SI का बॉण्ड उपलब्ध नही है मिलते ही आपके कार्यालय में जमा करवा दिया जायेगा ऐसी स्थिति में SIPF कार्यालय द्वारा दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार डुप्लीकेट पॉलिसी का शुल्क दावे की राशि मे से समायोजन कर दिया जाएगा।
- कार्मिक के राज्य बीमा में कोई ऋण चल रहा है तो बकाया ऋण की राशि एवं ब्याज का समायोजन दावे की राशि से किया जाता है। इसी प्रकार प्रीमियम राशि का कोई Gap होता है तो वह भी अंतिम दावे की राशि से समायोजित कर दिया जाता है।
यथाशीघ्र SI के दावो का भुगतान मृत कार्मिको के नॉमिनी को करवा कर राहत प्रदान करावे
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