Tuesday , May 7 2024

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Lokesh Kumar Jain

श्री लोकेश कुमार जैन, व्याख्याता
राउमावि चंदोड़ा, (सेमारी) उदयपुर
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रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 494

SD – स्टॉफ विंडो के माध्यम से रिक्त पदों की सूचना देखना

शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से स्टाफ लॉगइन करके हम शिक्षा विभाग के सेकेंडरी, एलिमेंट्री एवं ऑफिस की वैकेंसी लिस्ट का पता कर सकते हैं इसके लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें :-

  • https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/Home/Staff/Stafflogin.aspx लिंक से अथवा शाला दर्पण पर स्टाफ विण्डो में Staff Login में जाकर कार्मिक आईडी, पासवर्ड व Captch दर्ज कर लॉगिन करे।
  • बायीं और कॉर्नर की आड़ी तीन लकीरो को प्रेस करे। विभिन्न विकल्पों की सूची आपके सामने होगी, बीच मे रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करे।
  • Vacancy List पर क्लिक करे और Select the appropriate option के नीचे निम्न विकल्पों का आवश्यकता के अनुसार उचित चयन करें। Post By Paymanager info
  • इसके अंतर्गत निम्न सूचनाए विकल्पो में चयन करें –
    • 1. District
    • 2. Block
    • 3. Panchayat / ULB
    • 4. School Type – Secondary /Elementary/Office
      • (किसी एक का चयन करें)
    • 5. Post
    • 6. Subject
    • 7. Go पर क्लिक करे। Post By Paymanager info

चुने गए विकल्प के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी यानी Vacancy List आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी।

How to Get all payment timely at retirement

श्री भगवती लाल सनाढ्य
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाईट) बून्दी (जिला – बून्दी)

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 483-487

सेवानिवृत्ति के समय समस्त परिलाभ समय पर प्राप्त हो, इसके लिए समयबद्ध की जाने वाली समस्त कार्यवाही की जानकारी

प्रश्न : मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य में है मुझे समय-समय पर क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति के समय समस्त परिलाभ मुझे समय पर ही मिल जाए?

उत्तर : इसके लिए निम्न कार्यवाही प्रारंभ करें।

  • स्वयं तथा नॉमिनी एवं अन्य परिवार के सदस्यों के निम्न दस्तावेज की फोटो कॉपी करें
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • बैंक खाता पासबुक
    • कक्षा दसवीं की मार्कशीट
  • कक्षा दसवीं की मार्कशीट के आधार पर उपर्युक्त सभी दस्तावेजों में नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि में एकरूपता होनी चाहिए जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए अगर कहीं पर गलती है तो कक्षा दसवीं की मार्कशीट के आधार पर सभी जगह सही करवा लेवे।
  • अपनी पेमैनेजर की आईडी से अपने मास्टर डाटा का प्रिंट निकाले एवं गत माह की पे स्लिप भी निकाल लेवे।
  • अपने मास्टर डाटा में अंकित प्रविष्टियों की जांच बारीकी से करें अगर कहीं छोटी या जरा सी भी गलती है तो उसे सुधार करवाएं मास्टर डाटा के प्रत्येक कालम की पूर्ति अति आवश्यक है।
  • मास्टर डाटा में अंकित प्रविष्टियाँ ही एक रूपता के साथ में ही अपने एस.एस.ओ. व शाला दर्पण में दर्ज होनी चाहिए।

पेंशन सीरीज भाग -दो : अगर आपने मास्टर डाटा वेल अपडेट कर दिया हो तो आगे निम्न प्रक्रिया अपनाएं अपनी सेवा पुस्तिका में निम्न विवरणानुसार कंप्लीट चेक करना है।

  • सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ पर नॉमिनेशन फॉर्म (जी.ए.126) लगा होना चाहिए।
  • प्रथम नियुक्ति आदेश और स्थायीकरण का दाखिला लगा होना चाहिए।
  • प्राप्त सभी चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का दाखिला लगा होना चाहिए
  • सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ की समस्त प्रविष्ठियों का मूल रिकॉर्ड से अक्षरत: मिलान होना चाहिए।
  • सर्विस बुक अतिरिक्त अटैच है तो उसमें भी प्रथम पृष्ठ की पूर्तियां करनी चाहिए।
  • प्रथम नियुक्ति से आज दिन तक सेवा प्रमाणीकरण होना चाहिए। दिनांक पर कटिंग नहीं होनी चाहिए व दोहरा सत्यापन नहीं होना चाहिए । अगर कटिंग हो गई है तो वहीं से प्रमाणित करनी चाहिए । प्रत्येक सेवा प्रमाणीकरण पर लाल स्याही से क्रम से क्रमांक अंकित होने चाहिए।
  • पीएल व मेडिकल अवकाश चेक करें (पीएल की जांच करने के लिए राजसेवक वेबसाईट पर श्री हंसराज जी जोशी, प्रधानाचार्य द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर उपयोग में ले सकते हैं) व अवकाश लेखा के ऊपर नाम, पद, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि व निवास स्थान अगर अंकित नहीं है तो लिख देवें।
  • डीडीओ की सील पर कहीं पर हस्ताक्षर छूट गए है तो करवाना है।
  • समस्त फिक्सेशन व विकल्प पत्र की प्रविष्ठियां चेक कर लेवे।
  • समस्त वार्षिक वेतन वृद्धियां चेक कर लेवे व वार्षिक वेतन वृद्धि के सामने सेवा पुस्तिका के कॉलम नंबर 8 में कार्मिक के हस्ताक्षर चेक कर लेवे।
  • प्रथम नियुक्ति से आज दिन तक स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति होने पर कार्यमुक्त व कार्यग्रहण का दाखला चेक करें।
  • सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर जन्मतिथि अंकों व शब्दों में सही लिखी हुई होनी चाहिए 10th बोर्ड प्रमाण पत्र संख्या डालकर संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
  • अगर आपसे कोई अधिक भुगतान की वसूली की गई है तो पूर्ण विवरण के साथ सेवा पुस्तिका में दाखला लगा होना चाहिए।
  • अगर निलंबित रहे हो या अवैतनिक अवकाश लिया है तो भी दाखिला होना चाहिए।
  • अगर कोई दीर्घकालीन ऋण लिया है तो उसका पूर्ण विवरण दर्ज होना चाहिए।

पेंशन सीरीज – भाग-3, अगर सेवा पुस्तिका पूर्णतया: चेक कर ली हो तो निम्न विवरणानुसार आगे की कार्यवाही करें :-

  • माह नवंबर 2022 में ₹50 का स्टांप पेपर अपने नाम का लेकर उस पर ‘प्रपत्र 6’ टाइप कर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने संस्था प्रधान को दे देवें ताकि समय पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो सके।
  • माह नवंबर 2022 के वेतन बिल से राज्य बीमा की अंतिम कटौती करवावे।
  • दिसंबर 2022 के प्रथम सप्ताह में अपनी एसएसओ आईडी से राज्य बीमा क्लेम लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन की प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी अपने संस्था प्रधान को देनी है साथ ही मूल राज्य बीमा पॉलिसी बांड भी देना है राज्य बीमा पासबुक भी अंतिम कटौती तक प्रविष्टि करके देना है।
  • राज्य बीमा अंतिम भुगतान हेतु ऑफलाइन परिपक्वता दावा प्रपत्र पार्ट-अ एवं पार्ट- ब तथा परिशिष्ट-क भी भर कर देना है।
  • सत्र 2011-12 से आज दिनांक तक अपने पेमैनेजर की आई.डी. से GA55 ए की प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी अपने संस्था प्रधान को देना है।
  • संस्था प्रधान से निवेदन कर राज्य बीमा परिपक्वता अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रेषण पत्र लगाकर उपर्युक्त समस्त दस्तावेज अपने जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवा देवें ताकि अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आपको राज्य बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हो जाए।

पेंशन सीरीज – भाग 4, अब इससे आगे निम्न विवरणानुसार कार्य करें।

  • अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से 8 माह पूर्व पेंशन कुलक 4 प्रतियों में तैयार करें। एक प्रति अपने पास रखे एवं 3 प्रति अपने संस्था प्रधान को देकर प्राप्ति रसीद ले लेवे। राजसेवक वेबसाइट पर श्री प्रवेश कुमार जी शर्मा, लेखाधिकारी, बीकानेर का पेंशन कुलक सॉफ्टवेयर को उपयोग में ले सकते हैं जो पूर्णतया: राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप बनाया है
  • अपने संस्था प्रधान से निवेदन कर अग्रेषण पत्र लगवा कर यथा स्थान पेंशन कुलक पर उनके हस्ताक्षर करवाकर मोहर लगवाकर उनसे उच्च अधिकारी के पास भिजवा देवें।
  • अपनी सेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्व जीपीएफ की कटौती बंद करवा देवें।
  • GA55 सत्र 2011-12 से आज तक प्रिंट निकाल कर अपने संस्था प्रधान को हार्ड कॉपी दे देवें।
  • जीपीएफ पासबुक अंतिम कटौती तक अपडेट कर दे देवें।
  • सेवानिवृत्ति के माह के प्रथम सप्ताह में अपनी एस.एस.ओ. आई.डी. से जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें और उसके बाद उसकी प्रिंट निकाल कर अपने संस्था प्रधान को दे देवें।
  • अपने नाम का ₹50 का स्टांप पेपर लेकर उस पर जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र टाइप करवा कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर अपने संस्था प्रधान को दे देवें
  • निम्न डॉक्यूमेंट की नाम वाइज पीडीएफ बनावे तथा ऑनलाइन करने से पूर्व उन पीडीएफ को नाम वाइज अपलोड करें
    • सेवानिवृत्ति आदेश
    • जीपीएफ पासबुक
    • शपथ पत्र
  • अपने संस्था प्रधान से अग्रेषण पत्र लगवाकर अपने जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवा देवें ताकि आप की सेवानिवृत्ति माह के अगले माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान प्राप्त हो सके।

पेंशन सीरीज : भाग – 5 पांच अब आगे सेवानिवृत्ति के दिन निम्न विवरणानुसार कार्य करें।

  • अपने पास जो भी चार्ज हो वह संस्था प्रधान की आज्ञा से संबंधित को संभलाकर अदेय प्रमाण पत्र तैयार कर उस पर संबंधित प्रभारियों से नो डूयूज़ के हस्ताक्षर करवाकर संस्था प्रधान से प्रमाणित करवा कर एक प्रति अपने पास में रख कर एक प्रति संस्था प्रधान को दे देवें।
  • शाला दर्पण से अपना कार्यमुक्ति आदेश निकलवा कर मूल दो प्रति में प्राप्त करें उसमें से एक प्रति अपने पास रखे व एक प्रति को कोषालय में जीपीओ, सीपीओ व पीपीओ का भुगतान प्राप्त करने के समय पर दे देवें।
  • सेवानिवृत्ति के समय जितनी भी पी.एल. शेष है उसका भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने संस्था प्रधान को देवें।
  • संस्था प्रधान से सेवानिवृत्ति पर शेष पी.एल. के भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त करें।
  • सेवानिवृत्ति के दिन या उसके आगे के दिनों में पी.एल. का भुगतान करने हेतु डी.डी.ओ. की पे मैनेजर की आई.डी. से बिल बनाने हेतु अपने संस्था प्रधान से निवेदन करें ताकि समय पर आपको भुगतान मिल सके।
  • सेवानिवृत्ति के माह का भुगतान प्राप्त हो जाए तो एल.पी.सी. दो प्रति में मूल प्राप्त करें।
  • सेवानिवृत्ति के बाद जब भी कोषालय में वर्किंग-डे हो उस दिन वहां जाकर अपने जीपीओ, पीपीओ व सीपीओ की राशि प्राप्त करने हेतु कोषाधिकारी से मिले एवं आवश्यक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करावे सिखो और सिखाओ ग्रुप के सदस्यों द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार कर एडमिन पैनल द्वारा अप्रूव होने के बाद निस्वार्थ भाव से शेयर की गई रोजाना एक प्रश्न की प्रश्नोत्तरी क्रमांक 457 को देखें
  • जब सभी भुगतान प्राप्त हो जाए तब अपने घर, परिवार की आवश्यकता के अनुरूप राशि रखकर बाकी की शेष राशि को केंद्रीय, राज्य, राष्ट्रीयकृत बैंक की विभिन्न योजना या सावधानीपूर्वक अन्य कहीं निवेश करें।

Quarantine Leave at Shala Darpan

Gabbu Singh Kumbhkar

गब्बू सिंह कुम्भकार व.अ. (गणित)
राउमावि पानमोड़ी, जिला प्रतापगढ़
Quarantine Leave at Shala Darpan

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 385

कार्मिक द्वारा शाला दर्पण स्टाफ विंडोज से क्वारंटाइन अवकाश हेतु आवेदन

Quarantine Leave at Shala Darpan

  • 1. rajshaladarpan.nic.in साइट ओपन कर स्कूल लॉगिन नही करके स्क्रोल करने पर नीचे अलग-अलग विंडो दिखाई देती हैं जिनमें से स्टाफ विंडो पर क्लिक कर ओपन करते हैं।
  • 2. यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करते हैं।
  • 3. थ्री लाइन पर क्लिक करने पर अलग अलग टैब दिखाई देंगे जिनमे से APPLY टैब पर क्लिक करते हैं ।
  • 4. Apply > Leave application > Leave application
    • LEAVE APPLICATION पर क्लिक करने पर एक नई विंडो निम्न प्रकार प्रदर्शित होगी :-
    • Applicant Name :- कार्मिक का नाम Post :- कार्मिक की पोस्ट मय विषय
    • Leave Reason :- Select Leave Reason : Official/ Departmental का चयन करते हैं
    • Leave Type :- Select Leave Type : सबसे अंत में Quarantine leave का चयन करते हैं
    • From :- जिस तारीख से Quarantine leave लेनी है उस दिनांक का चयन करते हैं ।

Full day √ Half day

Select :- Forenoon Afternoon

  • To : जिस तारीख तक Quarantine leave लेनी है उस दिनांक का चयन करते हैं ।

Full day √ Half day

Select :- Forenoon Afternoon

  • No of Days :- 07
  • Headquarter Leave Required :- Yes / No √
  • Address During Leave Period : – Yes का चयन करते हैं तो जहां रुके हैं वहां का एड्रेस लिखना है ।
  • Remark :- Covid 19 पॉजिटिव आने के कारण ।

Clerical Duty Allocation

Information regarding School fund uses in rajasthan

श्री लीलाराम प्रधानाचार्य राउमावि
मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर
Clerical Duty Allocation

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 377

कार्यालय व्यवस्था के अंतर्गत लिपिकीय कार्यों का बंटवारा

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 3(1) अंतर्गत शिक्षा विभागीय व्यवस्था के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अन्य कार्यालयों के अधिसूचित कार्यालय अध्यक्षों, संस्था प्रधानों को कार्यालय अध्यक्ष के अधिकार प्रदान किए गए हैं। संस्था प्रधानों/कार्यालय अध्यक्षों को वित्तीय कार्य निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

लिपिकों के लिए कार्य का बंटवारा : समय-समय पर विद्यालयों, कार्यालयों में कार्य व्यवस्था के संचालन हेतु लिपिक के पदों की स्वीकृति के मानदंड बदलते रहे हैं और स्वीकृत एवं भरे हुए पदों के अनुसार जहां तक हो सके कार्य का विभाजन निम्न अनुसार किया जाना चाहिए।

  • जहां सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद स्वीकृत हैं : संस्था के अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवा अभिलेख संधारण कार्यालय कार्यों का पर्यवेक्षण ,नियंत्रण, अवकाश दौरान कार्यों की एवज व्यवस्था करना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो संस्था प्रधान उचित समझे उन्हें सौंपे जाने चाहिए।
  • वरिष्ठ सहायक को रोकड़ पाल, एवं भंडार पाल जैसे महत्वपूर्ण व उत्तरदायित्व के कार्य आवंटित किए जाने चाहिए जिससे लेखा संबंधित समस्त कार्य सम्मिलित हो।
  • जोखिम युक्त कार्यों यथा रोकड़ भंडार का कार्य आवंटन के साथ फ़िडेलिटी गारंटी बोन्ड संबंधित से मांगे जाने चाहिए जो राज्य बीमा विभाग से जारी किए जाते हैं।
  • अन्य कम उत्तरदायित्व वाले कार्य जैसे एसआर रजिस्टर, आवक जावक अनुभाग कार्य ,आकस्मिक अवकाश लेखा संधारण, कंप्यूटर कार्य एवं अन्य विशेष कार्य कनिष्ठ सहायक को आवंटित किए जाने चाहिए।

कार्य विभाजन के लिए संस्था प्रधान को स्वविवेक से कर्मचारियों की संख्या, कार्य क्षमता कार्यकुशलता, कार्य के प्रति लगन एवं विश्वसनीयता के आधार पर कार्य आवंटन, परिवर्तन, परिवर्धन के पूर्ण अधिकार हैं अतः श्रेष्ठ कार्य हेतु उसी के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए तथा एक निश्चित अंतराल के बाद कार्य विभाजन में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं, कार्यालयों में कैशियर एवं स्टोर कीपर का कार्य करने वाले कर्मचारियों से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्रतिभूति एवं स्वयं बंधपत्र फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अधिसूचित विशेष वेतन की स्वीकृति नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए। प्रतिभूति बांड एवं बंधपत्र को संस्था प्रधान द्वारा अपने पास सुरक्षा में रखे जाने चाहिए क्योंकि विद्यालयों एवं छोटे कार्यालयों में पदों की कमी होती है अतः केशियर एवं स्टोर कीपर का कार्य एक ही कर्मचारी से कराया जाना चाहिए।

संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु :

  • सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 81 के अनुसार राज्य के राशि के आहरण हेतु केशियर को कार्यालय से परिचय पत्र प्राप्त करना चाहिए।
  • कैश का कार्य स्थाई, कुशल एवं विश्वसनीय को ही दिया जाना चाहिए।
  • आहरण वितरण अधिकारी को माह में एक बार रोकड़ की आकस्मिक जांच कर लेनी चाहिए तथा प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ पुस्तिका में अंकित राशि का भौतिक सत्यापन कर प्रमाणित करना चाहिए। (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम नियम 51)
  • आहरण एवं वितरण अधिकारी को वर्ष में दो बार कार्यालय निरीक्षण कर कमियों को दूर करना चाहिए तथा लंबित कार्यों का समय-समय पर निस्तारण हेतु सीटों में बदलाव करना चाहिए।
  • प्राप्त पत्रों को स्वयं देखें, पालना हेतु निर्देश अंकित कराएं एवं पत्रों का प्रतिउत्तर भिजवाए।
  • आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पत्रों ,कार्यों की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य के कार्य, व्यक्तिगत कार्य हेतु विद्यालय, कार्यालय छोड़ने से पूर्व मूवमेन्ट पंजिका में विवरण अंकित करना चाहिए।
  • स्वीकृत बजट का नियमों के अंतर्गत समुचित उपयोग करना एवं मासिक आय विवरण निर्धारित तिथि तक नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना चाहिए।
  • समस्त कर्मचारियों को आवंटित कार्यों, प्रकरणों का यथा समय संपादन सुनिश्चित करना यह भी देखना चाहिए।
  • राजकीय व छात्र कोष की राशि के लेनदेन का जमा खर्च नियमित व समय पर पूर्ण करना।
  • केशियर के पास डबल लोक में कम से कम रोकड़ शेष रखना चाहिए तथा डबल लोक की एक चाबी कार्यालय अध्यक्ष स्वयं अपने पास रखें।
  • निर्धारित तिथि को भेजे जाने वाले रिटर्न्स समय पर भिजवाते हुए पूर्ण जानकारी अपने पास तैयार रखना।
  • चेक बुक, रसीद बुक, मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट चालान आदि के निर्धारित रजिस्टर संधारित कराना, पे-पोस्टिंग रजिस्टर, एनकैशमेंट रजिस्टर, बजट कंट्रोल, चिकित्सा ,यात्रा व्यय बिलो की वरीयता रजिस्टर का संधारण सही समय पर कराना। वित्तीय अधिकारों की सीमा में कार्य करना।
  • प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में कार्मिकों से अपने अपने आश्रित सदस्यों की घोषणा प्राप्त कर पत्रावली में रखना चाहिए।

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मृतक कार्मिक के बकाया दावों के भुगतान की प्रक्रिया

Yashwant Jangid

पोस्ट तैयारकर्ता
श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक
रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा
प.स. – किशनगंज जिला – बाराँ
पूरा परिचय जानें Click

मृतक कार्मिक के बकाया दावों के भुगतान की चरणवार प्रक्रिया इस प्रकार है :

1. कार्मिक के मास्टर डेटा में फैमिली एवं बैंक डिटेल अपडेशन :

  • सबसे पहले कार्मिक के मास्टर डेटा में फैमिली एवं बैंक डिटेल को चेक करना है। यदि फैमिली एवं बैंक डिटेल्स दर्ज है तो ठीक है।
  • यदि फैमिली डिटेल दर्ज है और बैंक डिटेल नही आ रही है तो संबंधित ट्रेजरी/सब ट्रेजरी में आवश्यक दस्तावेजों (नोमिनी के बैंक डायरी/कैंसिल चेक, मृत्यु प्रमाणपत्र/आधार/राशन कार्ड आदि) के साथ सम्पर्क करें और नोमिनी की बैंक डिटेल की प्रविष्टि पूर्ण करवा लें।
  • यदि फैमिली डिटेल दर्ज नही है तो पेमेनेजर पर एम्प्लोयी/डीडीओ लॉगिन से कार्मिक के मास्टर डेटा में फैमिली डिटेल्स की प्रविष्टि करनी है। तत्पश्चात बिंदु (ii) के अनुसार ट्रेजरी से नोमिनी का खाता संख्या पेमेनेजर पर अपडेट करवाना है।

2. मास्टर डेटा में कार्मिक स्टेटस अपडेट करना :

इसके लिए पेमेनेजर पर डीडीओ लॉगिन से कार्मिक के मास्टर डेटा में Status में Death/Retaired को सेलेक्ट कर मृत्यु या सेवानिवृत्त दिनांक को अपडेट करना है। स्टेटस अपडेट करने के बाद उक्त दिनांक कार्मिक के पर्सनल डेटा में date of retairement में show होने लग जाएगी।

3. एम्प्लोयी पे डिटेल में नोमिनी को एड करना :

इसके लिए bill processing > Employee Pay Detail में जाकर Add Nominy पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नोमिनी का नाम show हो जाएगा। यहां पर आप नोमिनी को select कर भुगतान की जाने वाली राशि की प्रविष्टि कर सकते है।

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4. पार्शियल पे की एंट्री करना :

किसी माह के दौरान कार्मिक की मृत्यु होने पर उसको मृत्यु माह के शेष दिनों का भुगतान पार्शियल पे के माध्यम से करना होता है। अतः एम्प्लोयी पे डिटेल में पार्शियल पे में जाकर आवश्यक दिनों के अनुसार डेटा प्रविष्टि करें एवं Deduction को ✔️ करना है, अन्यथा नोमिनी का नाम इनर में शो नही होगा। पार्शियल पे के बिलों में नोमिनी को भुगतान की जा रही राशि एवं Net Payment की राशि समान होनी चाहिए।

5. बिल एलोकेशन एवं प्रोसेसिंग

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आप सामान्य प्रक्रिया से बिल एलोकेशन कर बकाया सैलरी बिल को प्रोसेस कर सकते है। कार्मिक के बिल Type में रेगुलर ही सेलेक्ट करना है। फिर निम्न प्रक्रिया से बिल तैयार करें।

  • मृतक कार्मिक के बकाया बिलों का भुगतान एक के बाद एक होगा अर्थात प्रथम बिल पास होने एवं ECS होने के बाद ही दूसरा बिल बनाए। बिल ECS होने से पूर्व बिल बनाने पर नोमिनी को प्रथम बिल में भुगतान हेतु दर्शायी गई राशि ही प्रदर्शित होगी और यह राशि EDIT/DELETE भी नही होगी।
  • यदि आपके सामने Nominy Amount should less than Net Payable Amount या Allowances can not be less than deductions की error आ रही है तो आप सबसे पहले कार्मिक की पे डिटेल में जाकर पार्शियल पे का डेटा डिलीट करें। अब नोमिनी को जितनी राशि देनी है, उतनी राशि की प्रविष्टि Add Nominy में दर्ज करें।
  • अब वापस पार्शियल पे में डेटा एंट्री करें और डिडक्शन को ✔️ कर सबमिट करें। अब बिल को प्रोसेस करें। आपका बिल बन जाएगा।

नोट : मृतक कार्मिक के अंतिम सेलरी बिल से केवल NPS अथवा RPMF की कटौती ही की जावे अन्य कोई कटौती इस बिल से नही होगी उनका समायोजन क्लेम की राशि मे से हो जाता है। उम्मीद है कि उक्त जानकारी मृतक आश्रितों को जल्द भुगतान में मददगार होगी।

नवनियुक्त कर्मचारी को वेतन भुगतान की प्रक्रिया

प्रश्न #164 : नवनियुक्त कार्मिक के वेतन भुगतान हेतु क्या प्रक्रिया होगी ? सामान्य जानकारी देवे।

Shailendra Kumar Mishra

श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा (वरिष्ठ सहायक)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बानसूर (अलवर)

उत्तर : नवनियुक्त कर्मचारी के वेतन भुगतान हेतु वर्तमान परिपेक्ष्य में निम्न प्रक्रिया होगी :

1. सर्वप्रथम नवनियुक्त कार्मिक अपने आवेदन के समय दिए गये अपने समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति मय नियुक्ति आदेश, फिटनेस सर्टिफिकेट व पुलिस सत्यापन सहित के डीडीओ के पास जमा करवाएगा।

कार्यग्रहण के बाद डीडीओ द्वारा कर्मचारी की सेवापुस्तिका मय पत्रावली नियमानुसार संधारित की जाएगी।

2. सर्वप्रथम कर्मचारी को एम्प्लोयी आईडी जारी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में समस्त डिटेल भरकर डीडीओ को जमा करवाना होगा जिसको डीडीओ द्वारा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल में ऑनलाइन कर बीमा विभाग को अग्रेषित की जाएगी।

(नोट :- एम्प्लोयी आईडी फॉर्म की जाँच डीडीओ के द्वारा की जाएगी इसमें भरी समस्त जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए)

3. एम्प्लोयी आईडी जारी होने के उपरांत कार्मिक को प्रान नंबर जारी करवाने होते है जिसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः कार्मिक को डीडीओ के माध्यम से अपने प्रान नंबर जारी करवाने हेतु आवेदन करना होगा।

(नोट : कर्मचारी की आईडी पेमैनेजर पर फीड करने के लिए एम्प्लोयी आईडी नंबर, प्रान नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर एवं बैंक खाता नंबर की आवश्यकता होती है अतः इन सब की उपलब्धता एवं सभी डॉक्यूमेंट में नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि की एकरूपता सुनिश्चित कर ले)

4. डीडीओ द्वारा Paymanager पर कर्मचारी का Master Data फीड किया जायेगा तथा Verify Employee Detail में कर्मचारी के डाटा की जांच कर ESign करके HOD को अग्रेषित किया जायेगा तथा Employee Account Verification में कर्मचारी के बैंक खाते का पुनः सत्यापन किया जायेगा।

5. उक्त प्रक्तिया पूर्ण होने के पश्चात HOD द्वारा Request Approve होने पर कर्मचारी के वेतन बिल नियुक्ति तिथि से बनाये जा सकेंगे।

Note : उक्त प्रश्नोत्तरी सामान्य जानकारी हेतु संक्षिप्त रूप से तैयार की गई है।

नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नई नियुक्ति पर जॉइन कराने बाबत आवश्यक जानकारी

नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नई नियुक्ति पर जॉइन कराने बाबत आवश्यक जानकारी

(1) सर्व प्रथम उनके समस्त दस्तावेजो को मूल से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करे एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित सभी शपथ पत्र की कॉपी निर्देश अनुसार प्राप्त करे।

(2) मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।

नोट:- उक्त दोनों प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व के जारी नही होने चाहिए।

(3) कार्मिक की पूर्व में सरकारी एम्प्लॉई आई डी बनी हुई है तो शालादर्पण पर ऑन लाइन जोइनिग नई नियुक्ति में जॉइन करावे अन्यथा ऑफ लाइन जॉइन करावे।

(4) फ्रेश कार्मिक की Ddo लॉगिन से sipf पोर्टल पर एम्प्लॉई आई डी जनरेट की रिकवेस्ट ऑन लाइन सब्मिट करे इस हेतु कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना,सर्विस एवम बैंक डिटेल्स भरे। इस हेतु बैंक A/C नम्बर , PAN नम्बर , आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि अनिवार्य है।
रिकवेस्ट जनरेट होने के 5-7 दिन बाद sipf पर एम्प्लोई आई डी नम्बर आवंटित हो जाते है।

( 5) एम्प्लॉई आई डी नम्बर प्राप्त होने पर शालादर्पण पर ऑन लाइन नई नियुक्ति टेब में जोइनिग करावे एवं प्रपत्र 10 को भी भर कर पूर्ण करे।

(6) एम्प्लॉई आई डी आने के बाद कार्मिक से प्राण नम्बरआवंटन हेतु फॉर्म भरवा कर प्राप्त करे जिसे अपने आफिस में रखे और उसके आधार पर नई व्यवस्था अनुसार Nsdl की साइट पर Ddo लॉगिन से उनका प्राण हेतु ऑन लाइन आवेदन सब्मिट करे फिर उसकी हार्ड कॉपी मय दस्तावेज GPF आफिस भेज देवे।

(7) उपरोक्त हेतु यूजर आई डी आपके SGV ननम्बर के साथ 00 लगावे एवम पासवर्ड nsdl@123 लगावे।

(8) प्राण नम्बर आने के बाद paymanager पर इनके डेटा फीड करे उसके बाद प्रथम बिल बना पायेंगे।

(9) नये कार्मिक के प्रथम बिल के साथ नियुक्ति आदेश, जोइनिग रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आदि को स्केन कर पीडीएफ बनावे और बिल के साथ अपलोड करे।

किसी कर्मचारी का 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवम 1/7/2016 को इंक्रीमेंट दिया गया क्या यह सही है ?

प्रश्न 08 : किसी कर्मचारी का 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवम 1/7/2016 को इंक्रीमेंट दिया गया क्या यह सही है ?

उत्तर : 6th वेतनमान में नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उस पे-बेंड में 6 महीने की सेवा अनिवार्य थीं अतः 1/07/2016 को ही इंक्रीमेंट मिलेगा यह सही है।

नोट : अब 7th वेतनमान में प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण होने की तिथि से नेक्स्ट आने वाली 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है।

एक सेवानिवृत्त कार्मिक का शेष उपार्जित अवकाशो का नगद भुगतान बिल बनाते समय बिल अलोकेशन नही हो रहा क्या कारण है ?

प्रश्न 04 : एक सेवानिवृत्त कार्मिक का शेष उपार्जित अवकाशो का नगद भुगतान बिल बनाते समय बिल अलोकेशन नही हो रहा क्या कारण है ?

उत्तर : IFMS पर बजट हेड 2071-01-115-01-01 में बजट चेक करें, उक्त हेड में बजट प्राप्त होने एवम वह बजट पे-मैनेजर पर मैपिंग होने के बाद ही बिल बनेगा.

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