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मृतक कार्मिक के बकाया दावों के भुगतान की प्रक्रिया

Yashwant Jangid

पोस्ट तैयारकर्ता
श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक
रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा
प.स. – किशनगंज जिला – बाराँ
पूरा परिचय जानें Click

मृतक कार्मिक के बकाया दावों के भुगतान की चरणवार प्रक्रिया इस प्रकार है :

1. कार्मिक के मास्टर डेटा में फैमिली एवं बैंक डिटेल अपडेशन :

  • सबसे पहले कार्मिक के मास्टर डेटा में फैमिली एवं बैंक डिटेल को चेक करना है। यदि फैमिली एवं बैंक डिटेल्स दर्ज है तो ठीक है।
  • यदि फैमिली डिटेल दर्ज है और बैंक डिटेल नही आ रही है तो संबंधित ट्रेजरी/सब ट्रेजरी में आवश्यक दस्तावेजों (नोमिनी के बैंक डायरी/कैंसिल चेक, मृत्यु प्रमाणपत्र/आधार/राशन कार्ड आदि) के साथ सम्पर्क करें और नोमिनी की बैंक डिटेल की प्रविष्टि पूर्ण करवा लें।
  • यदि फैमिली डिटेल दर्ज नही है तो पेमेनेजर पर एम्प्लोयी/डीडीओ लॉगिन से कार्मिक के मास्टर डेटा में फैमिली डिटेल्स की प्रविष्टि करनी है। तत्पश्चात बिंदु (ii) के अनुसार ट्रेजरी से नोमिनी का खाता संख्या पेमेनेजर पर अपडेट करवाना है।

2. मास्टर डेटा में कार्मिक स्टेटस अपडेट करना :

इसके लिए पेमेनेजर पर डीडीओ लॉगिन से कार्मिक के मास्टर डेटा में Status में Death/Retaired को सेलेक्ट कर मृत्यु या सेवानिवृत्त दिनांक को अपडेट करना है। स्टेटस अपडेट करने के बाद उक्त दिनांक कार्मिक के पर्सनल डेटा में date of retairement में show होने लग जाएगी।

3. एम्प्लोयी पे डिटेल में नोमिनी को एड करना :

इसके लिए bill processing > Employee Pay Detail में जाकर Add Nominy पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नोमिनी का नाम show हो जाएगा। यहां पर आप नोमिनी को select कर भुगतान की जाने वाली राशि की प्रविष्टि कर सकते है।

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4. पार्शियल पे की एंट्री करना :

किसी माह के दौरान कार्मिक की मृत्यु होने पर उसको मृत्यु माह के शेष दिनों का भुगतान पार्शियल पे के माध्यम से करना होता है। अतः एम्प्लोयी पे डिटेल में पार्शियल पे में जाकर आवश्यक दिनों के अनुसार डेटा प्रविष्टि करें एवं Deduction को ✔️ करना है, अन्यथा नोमिनी का नाम इनर में शो नही होगा। पार्शियल पे के बिलों में नोमिनी को भुगतान की जा रही राशि एवं Net Payment की राशि समान होनी चाहिए।

5. बिल एलोकेशन एवं प्रोसेसिंग

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आप सामान्य प्रक्रिया से बिल एलोकेशन कर बकाया सैलरी बिल को प्रोसेस कर सकते है। कार्मिक के बिल Type में रेगुलर ही सेलेक्ट करना है। फिर निम्न प्रक्रिया से बिल तैयार करें।

  • मृतक कार्मिक के बकाया बिलों का भुगतान एक के बाद एक होगा अर्थात प्रथम बिल पास होने एवं ECS होने के बाद ही दूसरा बिल बनाए। बिल ECS होने से पूर्व बिल बनाने पर नोमिनी को प्रथम बिल में भुगतान हेतु दर्शायी गई राशि ही प्रदर्शित होगी और यह राशि EDIT/DELETE भी नही होगी।
  • यदि आपके सामने Nominy Amount should less than Net Payable Amount या Allowances can not be less than deductions की error आ रही है तो आप सबसे पहले कार्मिक की पे डिटेल में जाकर पार्शियल पे का डेटा डिलीट करें। अब नोमिनी को जितनी राशि देनी है, उतनी राशि की प्रविष्टि Add Nominy में दर्ज करें।
  • अब वापस पार्शियल पे में डेटा एंट्री करें और डिडक्शन को ✔️ कर सबमिट करें। अब बिल को प्रोसेस करें। आपका बिल बन जाएगा।

नोट : मृतक कार्मिक के अंतिम सेलरी बिल से केवल NPS अथवा RPMF की कटौती ही की जावे अन्य कोई कटौती इस बिल से नही होगी उनका समायोजन क्लेम की राशि मे से हो जाता है। उम्मीद है कि उक्त जानकारी मृतक आश्रितों को जल्द भुगतान में मददगार होगी।

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