Monday , May 6 2024

Tag Archives: Pension

pensioners Annual Statement at IFMPS

Paymanager Bill Auto Process

Created by
श्री दिलीप कुमार
सेवानिवृत्त व्याख्याता
निवासी सादड़ी जिला पाली

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 497

IFMPS से सम्पूर्ण वर्ष का पेंशन भुगतान विवरण किस प्रकार प्राप्त करें ?

IFMPS – INTEGRATED FINANCIAL PENSION MANAGEMENT SYSTEM से सम्पूर्ण वर्ष 2021-22 का पेंशन भुगतान विवरण निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते है।

  • 1) गूगल में IFPMS टाइप कर सर्च करे तथा https://pension.raj.nic.in/ पर लॉगिन करे।
  • 2) साइट के होम पेज पर पहुच कर PENSIONER LOGIN पर क्लिक कर लॉगिन करे।
  • 3) लॉगिन हेतु PPO नम्बर लिखे जिसमे केवल डिजिट ही फीड करे, (R) नही लिखे और उसके बाद पेंशन बैंक खाते के अंतिम चार डिजिट लिखे तथा दिए गए कैप्चा में सवाल का उत्तर लिखे।
  • 4) Click on LOG-IN
  • 5) लॉगिन होते ही आपके चालू महीने में भुगतान की गई पेंशन का विवरण शो होगा एवम् नीचे SELECT COMPLETE FINANCIAL YEAR STATUS का ऑप्शन दिया गया है उसे क्लिक करे।
  • 6) इससे वर्ष 22-23 का विवरण शो होगा उसमें वर्ष 2021-22 सलेक्ट कर सर्च ऑप्शन को क्लिक करे इससे वर्ष 2021-22 का पूरे वर्ष का पेंशन विवरण प्रदर्शित होगा। Post By : Paymanager Info
  • 7) नीचे SELECT DOWNLOAD FINANCIAL YEAR PENSION SLIP का ऑप्शन दिया हुआ है अब उस पर क्लिक करे। इससे आपके वर्ष 2021-22 के पूरे वर्ष का पेंशन विवरण पीडीएफ में डाउन लोड हो जायेगा जिसे आप सेव कर सकते है या उसका प्रिंट निकाल सकते है।
  • 8) वर्ष भर के आयकर विवरण की जानकारी के लिये आयकर की साइट से 26AS प्रपत्र डाउनलोड करे इसमे आपकी (पेंशन/ वेतन) एवं अन्य किसी स्रोत से जो भी आयकर कटौती हुई है उसकी सम्पूर्ण जानकारी भी मिल जायेगी।
  • 9) पेंशन की साइट से डाउनलोड किये गए 21-22 के विवरण एवम् 26AS प्रपत्र के आधार पर आप अपना आयकर रिटर्न्स ऑनलाइन फ़ाइल कर सकते है। Post By : Paymanager Info

नोट : 26AS प्रपत्र की कॉपी वित्तीय वर्ष की अंतिम क्वार्टरली अपडेट होने के बाद ही डाउनलोड करें जिससे सम्पूर्ण आयकर कटौती की जानकारी मिल सके।

एडमिन की अन्य पोस्ट पढे

शिक्षा विभाग में कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त सेवा समाप्ति आदेश की प्रक्रिया

प्रश्न- शिक्षा विभाग में किसी राज्य कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाने की प्रक्रिया बताइए।

उत्तर:- शिक्षा विभाग में किसी भी राज्य कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त परिवारजनों को आगे मिलने वाले सभी परिलाभों की प्रक्रिया की यह प्रारम्भिक सीढ़ी सेवा समाप्ति आदेश को जारी करवाना होता है।

सेवा समाप्ति आदेश की परिभाषा- किसी कार्मिक के निधन पर उसके नियंत्रण अधिकारी के आवेदन पर अथवा मृत्यु पर भेजी गई वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर भेजी गई सूचना के आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश होता है। यह कार्मिक की सेवा समाप्ति तिथि का महत्वपूर्ण जायज दस्तावेज कहा जाए तो अतिश्योक्ति नही होगी।

सेवा समाप्ति आदेश की प्रक्रिया-👇

🚹1.कार्मिक की मृत्यु होते ही परिवारजनों को सचेत व प्रेरित कर संबंधित कार्यालय में आवेदन/प्रार्थना पत्र देकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

🚹2..नियंत्रण अधिकारी द्वारा लेटर हेड पर उक्त आशय का विवरण लिख सेवा समाप्ति के लिए लिखना।अपने पत्र में मृत कार्मिक के संबंध में निम्न बातों का समावेश अवश्य करे-
1.नाम
2.पद
3.जन्मतिथि
4.एम्प्लॉयी आई डी
5.पदस्थान
6.मृत्य दिनांक

🚹3.कवरिंग लेटर के साथ संलग्न किये जाने योग्य दस्तावेज-👇

1.मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
2.सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की प्रमाणित प्रतिलिपि

More By : Lokesh Kumar Jain

🚹4.विशेष नोट- अलग – अलग कार्यालयों/जिलों में अलग अलग दस्तावेज संलग्न करने का प्रचलन है।
क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित दस्तावेज कवरिंग के साथ सभी जगह अनिवार्य बाकी अन्य का आप आपके जिले व कार्यालय की अपेक्षा के अनुसार कमी व वृद्धि कर सकते है।
यदि सभी उपलब्ध हो तो अधिकतम भी संलग्न किये जा सकते है।

🚹5.उक्त प्रक्रिया अपना कर नियंत्रण अधिकारी/DDO से प्रमाणित कर इसे ईमेल के माध्यम से (कोरोना लॉकडाउन के दौरान) व साधारण दिनों में हार्ड कॉपी भी नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय में भिजवा सकते है।

🚹6.जावक रजिस्टर में उक्त सूचना दर्ज करके जावक क्रमांक का उल्लेख जरूर करे तथा भेजे गए ईमेल की दिनांक व समय याद रखे।

🚹7.आप द्वारा भेजी गई सूचना प्राप्त होते ही संबंधित कार्यालय त्वरित कार्यवाही कर इसे जारी कर देंगे। जिसे आप ईमेल / व्हाट्सएप्प/cbeo/वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे।

🚹8.पत्र में अपने कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस का उल्लेख करना नही भूले।

कार्मिक की मृत्यु पश्चात की जाने वाली कार्यवाही

#155 किसी कार्मिक की मृत्यु पश्चात की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दीजिये।

श्री श्यामसुंदर भांभू सूरपुरा वरिष्ठ सहायक
राउमावि सूरपुरा नोखा जिला बीकानेर

उत्तर : अगर किसी कार्मिक की सामान्य मृत्यु हो गई है तो इन 12 बिंदुओं अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करनी है.

1. मृत कार्मिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

नोट :- मृत्यु प्रमाणपत्र की कम से कम 5 मूल प्रतियां प्राप्त कर लेंवे।

2. सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना।

सेवा समाप्ति आदेश जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र मूल तथा सर्विस बुक की पहले पेज की फोटो कॉपी सहित  डीडीओ कवरिंग लेटर नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना है।

> Admin Introduction

(3) सेवा समाप्ति आदेश जारी होने के बाद शाला दर्पण से मृत कार्मिक को ऑन लाइन कार्य मुक्त करना।

4. नॉमिनी से कुलक भरवाना। कुलक आदि भरवाने की कार्यवाही कार्यालय स्तर पर ही करें तथा नॉमिनी के 9 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (3 पेंशन कुलक) हेतु प्राप्त कर जहां जहां नॉमिनी के हस्ताक्षर करने है वहां उनसे हस्ताक्षर करवाएं।

5. मृत्यु वाली तिथि तक की कार्मिक की सेवा पुस्तिका संधारित करें और सेवा समाप्ति आदेश की प्रविष्टि करें।

6. पेंशन कुलक के साथ निम्न डॉक्यूमेंट सलंग्न करने है :-

     (१) कार्यमुक्त आदेश

     (२) ऋण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र

     (३) अंतिम भुगतान पत्र (lpc) पे मैनेजर से निकाली हुई

     (४) सेवा समाप्ति आदेश

     (५) मृत्यु प्रमाण पत्र

     (६) अदेय प्रमाण पत्र

     (७) विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।

…निरंतर पेज 2 पर

7. पे मैनेजर तथा एसएसओ में नॉमिनी का बैंक अकाउंट अपडेट करना (पे-मैनेजर पर बैंक अकाउंट कोष कार्यालय से अपडेट करवाने है)

डीडीओ एसएसओ से जीपीएफ एवं राज्य बीमा का अंतिम भुगतान करवाना।

8.  यदि कार्मिक शिक्षा विभाग में कार्यरत थे तो हितकारी निधि एवम शिक्षक कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन करवाना।

9. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त करना।

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करनी है –

(१) अनुकम्पा हेतु नॉमिनी स्वयं आवेदन करती है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है यदि नॉमिनी का पुत्र या अविवाहित पुत्री आवेदन करें तो आवेदक के भाई, बहिन तथा नॉमिनी स्वयं का सहमति शपथ पत्र।

(२) आवेदक द्वारा परिवार के भरण पोषण का शपथ पत्र।

(३) आवेदक की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक आदि की अंकतालिका।

(४) आवेदक का संतान संबधी शपथ पत्र, अविवाहित है तो दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र।

10. कार्मिक द्वारा मनोनयन किया हुआ है तो  ग्रेचुटी का भुगतान नॉमिनी को होगा और मनोनयन नहीं किया हुआ है तो ग्रेच्युटी का भुगतान अविवाहित पुत्रियों, पुत्रों तथा पति/पत्नी को समान रूप से होगा।

11. पीपीओ अंक जारी होने के पश्चात pl के अंतिम भुगतान हेतु पेंशन विभाग से बजट की डिमांड करना तथा pl का अंतिम भुगतान करना।

12. कोरोना की रोकथाम में  डयूटी के दौरान संक्रमित होने के कारण मृत्यु होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11.04.2020, चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 01.12.2020 एवं निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश दिनांक 03.05.2021 के अनुसार 50 लाख की अनुग्रह राशि हेतु आवेदन की कार्यवाही करना।

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के प्रावधान

#148 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों से सम्बन्धित सवालों का समाधान

(1) 1.1.2004 से पूर्व की सेवा का सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन ले रहे थे। उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन हेतु क्या क्या आवश्यक कार्यवाही की जानी है ?

उत्तर :  सर्व प्रथम मृतक का डेथ प्रमाण पत्र जारी करवा कर सम्बन्धित बैंक की ब्रांच में जमा करावे एवं उनका पेंशन बैंक  A/C बन्द करवा कर शेष राशि उनके नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करावे। कार्मिक के मूल PPO में ही उसकी डेथ के बाद पारिवारिक पेंशन किसको व किस दर से मिलेगी यह उल्लेखित होता है। अलग से कोई आदेश करवाने की जरूरत नही रहती है। उनकी पत्नी के नाम बैंक a/c खोले एवं ब्रांच से पारिवारिक पेंशन शुरू करवाने का फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर बैंक की ब्रांच में जमा करवा देवे। बैंक द्वारा वह आवेदन कोष कार्यालय को व SBI के मामले ने केंद्रीय पेंशन शाखा को अग्रेषित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उनके पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा।

(2) पति एवम पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है पति का देहांत हो चुका है तो क्या उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय होगी ?

उत्तर : पति या पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है और दोनों में से किसी एक की भी डेथ होने पति या पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मिलती है।

(3) एक कार्मिक की डेथ होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही है एवं उनकी पत्नी अनुकंम्पा नियुक्ति से एलडीसी के पद पर कार्यरत है। सवाल यह है कि इनको पारिवारिक पेंशन व नौकरी से मिलने वाले वेतन दोनों में महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान होगा या नही ?

उत्तर : वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27/06/18 के अनुसार दिनांक 01/06/18 से वेतन एवं पारिवारिक पेंशन दोनों पर महंगाईभत्ते का भुगतान किया जाता है।

(4) एक कार्मिक की डेथ हो गई है और उसमे DCRG का नॉमिनेशन नही किया। अब उनकी पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार होगा ?

उत्तर : DCRG का नॉमिनेशन नही किये जाने पर पेंशन नियम 56 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान कार्मिक के परिवार के समस्त सदस्यों को समान हिस्से में बांटकर  वितरित कर भुगतान होगा। इस बाबत परिवार के सभी सदस्यों (पति/पत्नी,विवाहित एवं अविवाहित समस्त पुत्र एवम पुत्रियां) के ग्रेच्युटी आवेदन पत्र प्रपत्र 12 व वर्णात्मक नामावली का  प्रमाणित प्रपत्र (3 copy) में पेंशन कुलक के साथ भर कर संलग्न करना होगा।

नोट :  ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नामांकन होने की स्थिति में ही नामित को डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी अन्यथा परिवार के सदस्यों को बराबर भागों में मिलेगी। पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनेशन की आवश्यकता नही रहती है। पेंशन नियम 1996 के अनुसार उस परिवार के पात्र सदस्य के लिए पारिवारिक पेंशन का केस तैयार कर भेजे।

(5) : एक कार्मिक की 9 वर्ष की सेवा उपरान्त डेथ हो चुकी है इनको ग्रेच्युटी के भुगतान की गणना किस प्रकार होगी ?

उत्तर:- पेंशन नियम 1996 के अनुसार सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर निम्न प्रकार से उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान किया जाता है।

        1 – एक वर्ष से कम सेवा पर – (दो महीने का वेतन)       
2 – एक वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम सेवा पर – (6 महीने का वेतन)
3 – 5 वर्ष  या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम सेवा पर – (12 महीने का वेतन)
4 – 11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा पर – (20 माह का वेतन)
5 – 20 वर्ष या इससे अधिक सेवा पर – पूर्ण की गई छः माही पर अन्तिम परिलब्धियों का आधा व अधिकतम 33 गुना या 20 लाख से कम हो, 
वही ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा।

वेतन से अर्थ (बेसिक पे + मंहगाई भत्ते) से होता है।

नोट – सातवे वेतनमान के अनुसार 01/01/2017 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित है।

(6) Nps कार्मिक की डेथ होने पर क्या उसे पारिवारिक पेंशन मिलती है ?

उत्तर:- वित्त विभाग के आदेश दिनांक- 07/08/2015 के अनुसार Nps कार्मिक की डेथ होने पर उसके पति या पत्नी को Nps का अंशदान समर्पित करने पर OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) के तहत पारिवारिक पेंशन देय होती है अन्यथा एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(7) क्या Nps कार्मिक को ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त होता है ?

उत्तर – Nps कार्मिक के सेवानिवृति होने या मृत्यु होने पर नियमनानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान  मिलता है। पेंशन कुलक तैयार कर पेंशन विभाग को भेजे।

(8) क्या पारिवारिक पेंशन के साथ कॉम्युटेशन पेंशन की राशि स्वीकृत होती है ?

उत्तर:- पारिवारिक पेंशन के साथ कॉम्युटेशन पेंशन की राशि स्वीकृत नही होती है। केवल सेवानिवृत होने वाले कार्मिको को उनके आवेदन पर पेंशन का 1/3 भाग कॉम्युटेशन राशि फेक्टर तालिका के अनुसार मिलती है।

(9) हमारे स्कूल में कार्मिक पर न्यायालय में फौजदारी मुकदमा चल रहा है और CCA नियम 16 के तहत उसी मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है जबकि उनकी सेवानिवृति 31/05/21 को है। अब इनको राजकीय सेवा से कब कार्यमुक्त किया जाएगा तथा इनका पेंशन प्रकरण किस प्रकार तैयार करे ?

उत्तर – किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या कोई न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो भी उसे सेवानिवृति के दिन ही राजकीय सेवा के अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाता है। विभागीय जांच पूर्ण होने तथा न्यायालय के फाइनल निर्णय अनुसार उसके निलंबन काल के वेतन व इंक्रिनेंट का निर्धारण करने के बाद ही पेंशन प्रकरण बनाया जाता है। जिसमे विलम्ब भी हो सकता है अतः कार्मिक के परिवार के भरण पोषण के लिए निर्धारित प्रपत्र नम्बर 33 में कार्मिक के प्रोविजनल पेंशन (Provisional pension) का केस बना कर भेजे।

(10) पेंशन निर्धारण का सूत्र बतावे।

उत्तर – पेंशन = (अंतिम वेतन / 2) × पूर्ण की गई छः माह की सेवा अवधि की संख्या / 56)

(11) ग्रेच्युटी गणना का सूत्र बतावे।

उत्तर – ग्रेच्युटी = वेतन (Basic pay+Da) × पूर्ण की गई छह माही सेवा अवधि की संख्या (अधिकतम 66) / 4

जो अधिकतम राशि 20 लाख या जो कम हो वह राशि ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है।

(12) – पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर – 
(1) सेवानिवृत कार्मिक की मृत्यु होने के बाद सेवानिवृति तिथि  से 7 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो बढ़ी हुई दर बेसिक वेतन का 50% एवं उसके बाद साधारण दर बेसिक के 30% के हिसाब से  पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।
(2) वर्तमान कार्यरत कार्मिक की डेथ होने पर 7 वर्ष तक बेसिक की 50% एवं उसके बाद बेसिक की 30% के हिसाब से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

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