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Effect of extraordinary leave on annual increment

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श्री लीलाराम प्रधानाचार्य राउमावि
मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर
Effect of extraordinary leave on Increment

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 366

असाधारण अवकाश का वार्षिक वेतन वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

असाधारण अवकाश से संबंधित नियम जिनका प्रभाव वार्षिक वेतन वृद्धि (increament) पर पड़ता है :

  • वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के दिनांक 9 जून, 2009 के द्वारा ज़ारी स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि प्रतिवर्ष 1 जुलाई होगी।
  • 7th पे-कमीशन की अधिसूचना 30.10.2017 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार नियमित कामिक को 1 जुलाई से 30 जून तक 6 माह से अधिक की सेवा पूर्णं करना अनिवार्य है तभी वा.वे. वृद्धि देय है अन्यथा नहीं।
  • बिंदु संख्या 13(2) के अनुसार प्रोबेशनर्स कार्मिकों के दो वर्ष पूर्ण होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को वा. वे. वृद्धि देय होगी।
  • कर्मचारी 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में असाधारण अवकाश (EOL) पर रहा है तो वह 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा। लेकिन 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में यह असाधारण अवकाश अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
  • 1 जुलाई के पूर्व और 1 जुलाई के बाद यदि असाधारण अवकाश की अवधि 6 माह से कम है तो कार्मिक को इंक्रीमेंट नियत तिथि को मिलेगा।

कुछ उदाहरण :

  • कर्मचारी एक जनवरी 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक असाधारण अवकाश (Eol)पर रहा है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2008 को देय होगी क्योंकि इस केस में कार्मिक 6 माह तक 1 जुलाई ,2008 से पहले तथा छह माह तक 1 जुलाई 2008 के बाद असाधारण अवकाश पर रहा है इस प्रकार कार्मिक 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पर नहीं रहा है इस कारण उसका इंक्रीमेंट नियत तिथि 1 जुलाई ,2008 को देय होगा।
  • कार्मिक 1.12.2007 से 31.12.2008 तक असाधारण अवकाश (Eol) पर रहा तो उस कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1.7.2009 को देय होगा क्योंकि इस मामले में कार्मिक की असाधारण अवकाश की अवधि 1 जुलाई, 2008 से पहले तक 6 माह से अधिक हो जाती है इसलिए इस कार्मिक को 1 जुलाई, 2008 की बजाय 1 जुलाई 2009 को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
  • कार्मिक 1.12.2007 से 31.1.2009 तक असाधारण अवकाश (Eol) पर रहा है। इस मामले में कार्मिक सत्र 2007-2008 में 6 माह से अधिक तथा 6 माह से अधिक ही सत्र 2008-09 में 1 जुलाई ,2008 से पूर्व तक तथा 1 जुलाई 2009 से पहले तक असाधारण अवकाश पर रहा इस कारण उस कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2010 में मिलेगा ना कि 1 जुलाई, 2008 व 1 जुलाई, 2009 को असाधारण अवकाश मेडिकल ग्राउंड पर लेने पर वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि अप्रभावित रहेगी अर्थात चिकित्सा आधार पर लिए गए असाधारण अवकाश के कारण नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट प्रभावित नहीं होगा और नियत तिथि को ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

अन्य स्पष्टीकरण :

  • यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा।
  • असाधारण अवकाश के दौरान उपार्जित अवकाश कम करने की सीमा कैलेण्डर वर्ष में विश्राम कालीन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15 दिन तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम सीमा 30 से अधिक नहीं होगी तथा सशस्त्र पुलिसकर्मियों के मामले में 21 दिन से अधिक नहीं होगी | अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे।
  • इस संबंध में 15 जुलाई ,2020 को वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि 10 दिन से कम होने अथवा 10 के गुणांक में नहीं होने पर 5 से 10 दिन तक के असाधारणअवकाश के लिए 1उपार्जित अवकाश कम होगा तथा 5 से कम या 4 दिन के असाधारण अवकाश की स्थिति में उपार्जित अवकाश कम नहीं होंगे तथा असाधारण अवकाश पर रहने पर अर्ध वेतन अवकाश (HPL)पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Note : ध्यान रहे बिना चिकित्सा आधार (Medical ground) के 6 माह से अधिक ( 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में ) असाधारण अवकाश पर रहने पर उस वर्ष नियत 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देय नहीं होगा।

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परिवीक्षा काल मे एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने से प्रभाव

एक कार्मिक ने छात्रावास अधीक्षक (L-5) के पद पर 05.12.2017 को कार्यग्रहण किया। उसे परिवीक्षा काल मे 17 सीसी नोटिस मिल जाने के कारण आदिनांक तक स्थायीकरण/नियमितीकरण नही हुआ। अब 17 सीसीए कार्यवाही एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के साथ प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही से परिवीक्षाकाल/स्थायीकरण एवं वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर – परिवीक्षाकाल में 17 सीसीए के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होने से परिवीक्षाकाल एवं वेतन नियमितीकरण पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आपका स्थायीकरण दो वर्ष पश्चात दिनांक 05.12.2019 को ही L-5 के प्रथम सेल में 20800 पर किया जाएगा। आगामी वेतनवृद्धि तिथि 01.07.2020 रहेगी।
चूंकि सीसीए नियम 17 की कार्यवाही के तहत आपकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। अतः 01.07.2020 से देय वेतनवृद्धि ₹ 21400 का नकद लाभ आपको देय नही होगा केवल नोशनल लाभ ही देय होगा अर्थात 01.07.2020 से 30.06.2021 तक आपको मूल वेतन 20800 के अनुसार ही वेतन भुगतान किया जाएगा।

आगामी वेतनवृद्धि जो 01.07.2021 से मिलेगी उसका नकद लाभ आपको मूल वेतन 22000 के हिसाब से देय होगा।

नोट -असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने पर वेतनवृद्धि नियमित की तरह ही स्वीकृत होती है परन्तु उसका आर्थिक लाभ उस वर्ष में नही मिलता है। इसमे कार्मिक को एक साल का आर्थिक नुकसान होता है।

संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने पर उस वर्ष की वेतनवृद्धि नही लगती है जिसका आजीवन आर्थिक नुकसान होता है।

जितने वर्ष के लिए संचयी या असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी जाती है, एसीपी एवं पदोन्नति भी देय दिनांक के उतने वर्ष बाद ही मिलती है।

संचयी एवं असंचयी effective increment मे क्या अन्तर है इनका promotion और ACP पर क्या प्रभाव पर पड़ता है ?

Question : संचयी एवं असंचयी effective increment मे क्या अन्तर है इनका promotion और ACP पर क्या प्रभाव पर पड़ता है ?

Answer :

(1) असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने पर वेतनवृद्धि नियमित की तरह ही स्वीकृत होती है परन्तु उसका आर्थिक लाभ उस वर्ष में नही मिलता है। इसमे एक साल का उसका आर्थिक नुकसान होता है।

(2) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने के पर उस वर्ष की वेतनवृद्धि नही लगती है जिसका आजीवन आर्थिक नुकसान होता है।

(3) जितने वर्ष के लिए संचयी या असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी जाती है एसीपी एवं पदोन्नति भी due डेट के उतने वर्ष बाद मिलती है।

पे मैनेजर पर वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि को कैसे अपडेट करे ?

Question : पे मैनेजर पर वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि को कैसे अपडेट करे ?

Answer : वेतनवृद्धि तिथि अपडेट हेतु एम्प्लॉई लॉगिन में ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है।वेतनवृद्धि की तिथि में सुधार हेतु व्यक्तिगत Paymanager Id से रिकवेस्ट जरनेट करे इस हेतु वेतनवृद्धि आदेश भी अपलोड करें वह रिकवेस्ट DDO के पास जायेगी फिर DDO उसे HOD को फोरवर्ड करेंगे HOD से approved होने पर सुधार होगा।

किसी कर्मचारी का 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवम 1/7/2016 को इंक्रीमेंट दिया गया क्या यह सही है ?

प्रश्न 08 : किसी कर्मचारी का 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवम 1/7/2016 को इंक्रीमेंट दिया गया क्या यह सही है ?

उत्तर : 6th वेतनमान में नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उस पे-बेंड में 6 महीने की सेवा अनिवार्य थीं अतः 1/07/2016 को ही इंक्रीमेंट मिलेगा यह सही है।

नोट : अब 7th वेतनमान में प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण होने की तिथि से नेक्स्ट आने वाली 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है।

error: भैया जी कॉपी की करने की बजाय पीडीएफ़ डाउनलोड कर लो !!