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SI and GPF last deduction

Rebate Category Section 80G Deduction

यशवन्त कुमार जाँगिड़
अध्यापक
राप्रावि जगदेवपुरा डाँडा जिला बाराँ

#337 एसआई एवं जीपीएफ अंतिम कटौती किस माह से की जाती है तथा SI पॉलिसी विस्तार लाभ क्या है, इनकी जानकारी हेतु निम्न बिंदुओं पर एक नजर डाले ।

  • राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि सदैव 01 अप्रेल ही होती है और सामान्यतः सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व आने वाली 1 अप्रेल ही एसआई परिपक्वता तिथि होती है।
  • राज्य बीमा नियम 1998 के नियम 18(3) के अनुसार परिपक्वता तिथि से तीन माह पूर्व राज्य बीमा कटौती बन्द कर दी जाती है। सामान्यतः जिनकी पॉलिसी 1 अप्रेल को परिपक्व होती है, उनकी अंतिम SI कटौती पूर्ववर्ती वर्ष के नवम्बर (देय दिसम्बर) माह के वेतन से की जाती है।
  • ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि 01.04.2022 से 31.03.2023 के मध्य है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी सामान्यतः 01.04.2022 को परिपक्व हो जाएगी। अतः इन कर्मचारियों के माह नवम्बर 2021 (देय दिसम्बर) के वेतन से राज्य बीमा की अंतिम कटौती करनी है।
  • अंतिम एसआई कटौती पश्चात इन कर्मिकों का परिपक्वता दावा प्रपत्र SIPF पोर्टल पर ऑनलाईन कर हार्डकॉपी मय बीमा पॉलिसी, बीमा रेकार्ड बुक एवं अंतिम तीन वर्ष का जीए 55A एवं परिशिष्ट ‘क’ संलग्न कर 31 जनवरी तक राज्य बीमा विभाग को भिजवाएं ताकि कार्मिक को पोलिसी परिपक्वता राशि का भुगतान समय पर किया जा सकें।
  • राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 12 के अनुसार जीपीएफ की अंतिम कटौती नियमानुसार सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व बंद की जाती है।
  • अतः जीपीएफ की कटौती सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व के वेतन बिल से काटना सुनिश्चित करें। जैसे – किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति 30 अप्रेल 2022 को है तो जनवरी 2022 (देय फरवरी) के वेतन बिल से जीपीएफ की अंतिम कटौती की जाएगी।
  • राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमों के अनुसार कार्मिक की सेवानिवृति तिथि से ठीक पूर्व आने वाली 1 अप्रेल को पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, लेकिन अगर कार्मिक चाहे राज्य बीमा नियम 39(2)(i) के अनुसार पॉलिसी अवधि विस्तार का विकल्प भी ले सकता है। इसके लिए परिपक्वता तिथि के 15 दिन पूर्व (15 मार्च तक) डीडीओ के माध्यम से अपना विकल्प सम्बंधित जिले के SIPF ऑफिस भेजकर सेवानिवृति के ठीक बाद में आने वाली 31 मार्च तक अपनी एसआई पॉलिसी को जारी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि विस्तारित अवधि के बोनस सहित कार्मिक की सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाली 01 अप्रैल को संदेय होगी।
  • राजकीय कार्मिकों द्वारा उक्त विकल्प लेने पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 51 के अनुसार सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक कार्मिक की मृत्यु होने बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि का भुगतान किया जाएगा तथा नियम 18 (2) के अनुसार एसआई प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति तक वेतन से वसूलनीय होगा और सेवानिवृत्ति पश्चात का शेष बकाया प्रीमियम बिना ब्याज के दावे की रकम मे से वसूलनीय होगा ।

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