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नया प्रान कार्ड प्राप्त करने की प्रकिया

प्रश्न #156 : NPS कार्मिक का मूल PRAN CARD उसे प्राप्त ही नही हुआ/ गुम/ क्षतिग्रस्त हो गया हैं। प्राण कार्ड पुन: प्राप्त करने की प्रकिया बताए ?

शैलेन्द्र उपाध्याय वरिष्ठ अध्या (अंग्रेजी)
राउमावि गोतोड़ बौंली सवाई माधोपुर

यदि मूल प्राण कार्ड प्राप्त ही नही हुआ है :

सर्वप्रथम आप https://cra-nsdl.com/CRA/pranCardStatusInput.do इस लिंक से Pran Card Dispatch Status Track कर सकते हों। इसके लिए आपको ( New Registered PRAN, Re-issued PRAN, Re-issued Password/T-PIN ) इन तीन ऑप्शन में से New Registered PRAN के ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर टिक करके PRAN नंबर या PPAN में अपनी Employee आईडी व कैप्चा कैलकुलेशन डाल कर सबमिट करने पर आपको प्राण कार्ड का स्टेटस डिस्पैच दिनांक व डिस्पैच का पता प्रदर्शित हो जायेगा। अगर पता नोडल ऑफिस DTO Sipf Office का है तो आप Sipf ऑफिस में सम्पर्क कर प्राप्त कर लें। अगर डिस्पैच नही हुआ है तो इंतजार करें। यदि गलत पते पर डिस्पैच हो गया है तो निम्नानुसार कार्य करें।

यदि प्राण कार्ड गुम/गलत जगह डिस्पैच/क्षतिग्रस्त हो गया है निम्न तीन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है :

1. ऑनलाइन आवेदन cra-nsdl.com पर Subscribers लॉगिन से :

> सर्वप्रथम कार्मिक cra-nsdl.com पर Subscribers मे यूजर आईडी में Pran No. एवं पासवर्ड कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन करे। (यदि पासवर्ड पता नही है तो Reset Password पर क्लिक करके Instant Set/Reset Password Option मे Generate OTP माध्यम से प्राण नंबर,डेट ऑफ बर्थ, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कैप्चा कैलकुलेशन सबमिट करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भरके पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन करें।)

> इसके पश्चात् Demographic Change मेनू में Request for PRAN Card ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको आपका Pran Card प्रदर्शित होगा जिसके नीचे Reprint PRAN Card का ऑप्शन शो होगा जिस पर क्लिक करके Confirm करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसको सबमिट करना हैं। सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट जनरेट हो जायेगी और आप को एक्नोलेजमेंट नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं स्क्रीन पर प्राप्त हो जायेगा।एक्नोलेजमेंट नंबर के माध्यम से आप डेमोग्राफिक चेंज मेनू में View IPIN/TPIN/Reprint PRAN Request Status ऑप्शन से रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। यह एक सशुल्क/चार्जेबल ट्रांजेक्शन है जो आपके प्राण अकाउंट से काटा जायेगा। जैसे ही प्राण कार्ड आपके नोडल ऑफिस/कार्यालय में प्राप्त हो जाए तो आप इसे वहां से प्राप्त कर लें।

2. ऑनलाइन e-Pran Card सॉफ्ट कॉपी मे :

> कार्मिक cra-nsdl.com में Subscriber लॉगिन पर ही Views मेनू मे Download e-PRAN ऑप्शन पर क्लिक करके Download as PDF ऑप्शन से पीडीएफ फॉर्मेट में प्राण कार्ड डाउनलोड कर सकता है। यह निशुल्क/नॉन चार्जेबल है।

3. ऑफलाइन आवेदन S2 फॉर्म भर कर :

> कार्मिक द्वारा S2 फॉर्म ब्लैक इंक पैन से भर कर DDO के माध्यम से नोडल ऑफिस में जमा करवाना होता हैं। फॉर्म के प्रमाणीकरण के पश्चात् नोडल ऑफिस से CRA सिस्टम में रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद एक नया प्राण कार्ड प्रिंट करके सम्बन्धित नोडल ऑफिस को डाक के माध्यम से सब्सक्राइबर को वितरण हेतु भेजा जाता हैं। यह भी एक सशुल्क/चार्जेबल ट्रांजेक्शन है जो आपके प्राण अकाउंट से काटा जायेगा। आप इसका डिस्पैच स्टेटस Re-issued PRAN ऑप्शन से जांच कर ले। जैसे ही प्राण कार्ड आपके नोडल ऑफिस/कार्यालय में प्राप्त हो जाए तो आप इसे वहां से प्राप्त कर लें।

➡️ Annexure S2 का उपयोग : S2 फॉर्म ( Request For Change/Correction in Subscriber Master details And/Or Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card) के माध्यम से कार्मिक अपने प्राण डाटा में निम्न परिवर्तन/संशोधन कर सकता है.

> Section A – Change in Personal Details ( सब्सक्राइबर का नाम,पिता का नाम, पैन कार्ड,वर्तमान पता, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, वैल्यू एडेड सर्विस में संशोधन या अपडेशन)

> Section B – Subscriber’s Nomination Details ( नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी के साथ सम्बन्ध, शेयर प्रतिशत, नॉमिनी के संरक्षक की डिटेल यदि नॉमिनी अवयस्क है तो, कंडीशन जिससे नॉमिनेशन अमान्य हो जाएं का संशोधन या अपडेशन )

> Section C :Request for Reissue of I-PIN/T-PIN (आई पिन/टी पिन पुन: जारी करवाने हेतु)

> Section D –Request for Reissue of PRAN card ( प्राण कार्ड गुम/क्षतिग्रस्त होने पर पुन:

जारी करवाने हेतु )

➡️ Reissue of T-Pin, I-Pin and reissue PRAN card will be chargeable by the CRA

➡️ PRAN- Permanent Retirement Account Number

काम/पते की बात – प्राण कार्ड पुन: जारी करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना सबसे अच्छा विकल्प हैं। आप e-Pran Card से भी अपना काम चला सकते हैं।

Note : S2 फॉर्म में केवल वही बॉक्स/कॉलम भरना होता है जो संशोधन कराने की आवश्यकता है अन्य को खाली छोड़ना है।

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