Sunday , May 19 2024

नियम 03 के तहत DDO के वित्तीय अधिकार लेने की प्रक्रिया

प्रश्न #149 : हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर :  03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq.) को प्रेषित करे।

इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।

>> एडमिन परिचय

1. मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवं शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति

2. चार्ज हस्तांतरण की प्रति 

3. जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।

4. निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।

नोट- (1) उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।

     (2) 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।

Check Also

How to Update GPF-2004 Ledger

श्री बलबीर स्वामी (व्याख्याता)राउमावि कायमसर (सीकर) How to Update GPF-2004 Ledger रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक …

One response to “नियम 03 के तहत DDO के वित्तीय अधिकार लेने की प्रक्रिया”

  1. प्रोबेशन काल में लेक्चरर डीडीओ पॉवर ले सकता है क्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भैया जी कॉपी की करने की बजाय पीडीएफ़ डाउनलोड कर लो !!