पोस्ट तैयारकर्ता
श्री श्याम सुंदर भांभू सूरपुरा
वरिष्ठ सहायक
राउमावि सूरपुरा
ब्लॉक- नोखा जिला बीकानर
रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 345
(चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में)
- चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत अवकाश हेतु राजपत्रित अधिकरियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07/09/10 द्वारा अलग – अलग चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप जारी किया गया है जो निम्न लिंक पर उपलब्ध है
- चिकित्सक के प्रमाण पत्रों में दी गई सिफारिशों से किसी ऐसे अवकाश की मांग नहीं की जा सकेगी जो कि सेवा शर्तों के अनुसार या उस पर प्रभावी नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हो।
- इस प्रपत्र को यथासम्भव ज्यों – का – त्यों उपयोग में लिया जाना चाहिए । तथा इसे प्रार्थी के हस्ताक्षर करा लेने के बाद भरा जाना चाहिए । प्रमाणित करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने को स्वतन्त्रता नहीं होगी कि प्रार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण को आवश्यकता है या यह कि वह अमुक स्थान पर जाने के योग्य नहीं ऐसे प्रमाण पत्र केवल उसी समय दिये जाने चाहिए जब सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप चाहा गया हो जब प्रार्थी प्रशासनिक अधिकारी के पास इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तब उसके लिए यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी कि क्या प्रार्थी को उसकी शारीरिक क्षमता की जाँच के लिए चिकित्सक मण्डल के सम्मुख जाना चाहिए या नहीं।
- अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी , प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्गमित अपूर्ण सूचनायुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त आवेदन पर विचार कर अवकाश स्वीकृत कर देते हैं जो नियमानुकूल नहीं है । अपूर्ण सूचनायुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही को अनुशासनहीनता मानते हुए अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। नियम 70
- संदिग्ध मामलों में चिकित्सकीय परीक्षण में रखना -प्रमाण पत्र को स्वीकृत अस्वीकृत करने के निर्णय से पूर्व समिति संदिग्ध मामले में 14 दिवस तक एक आवेदक को चिकित्सालय परीक्षण में रख सकती है । उस स्थिति में समिति द्वारा निम्न प्रकार से एक प्रमाण – पत्र दिया जाना चाहिए –
- श्री……… . ने अवकाश स्वीकृत करने के लिए चिकित्सा प्रमाण – पत्र के लिए हमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार का प्रमाण – पत्र देने या अस्वीकृत करने से पूर्व हम …… दिनों के लिए श्री को चिकित्सकीय परीक्षण में रखना आवश्यक समझते हैं । नियम -73
- एक राज्य कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत करवाया है अपने कर्तव्य पर उस समय तक उपस्थित नहीं हो सकेगा , जब तक वह चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता । नियम 83
- अवकाश स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन GA- 45 में प्रस्तुत करना होगा।
- स्वस्थ होकर पुनः कर्तव्य पर उपस्थित होते समय कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना होगा।
सर मैने rghs अधिकृत निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। मैं राज्य कर्मचारी हू। इलाज की अवधि 141 दिन रही । मैने rghs अधिकृत निजी हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से 141 दिन का मेडिकल certificate बनवाया और मेडिकल लीव स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा । मेरे विभाग द्वारा इस पर objection लगाया की राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे। अब मैं क्या करू। क्या ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। मार्गदर्शन करे सर। क्या मैं कोर्ट की शरण लू। प्लीज। हेल्प सर