पोस्ट तैयारकर्ता
C P Kurmi
चन्द्र प्रकाश कुर्मी, प्राध्यापक भौतिकी
राउमावि. टोडारायसिंह (टोंक)
cpkurmi@gmail.com
आयकर की धारा 80U क्या है
इस नियम के तहत कोई विकलांग व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर खर्च पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है, एक बार फिर से ध्यान दें— विकलांग व्यक्ति स्वयं। जबकि धारा 80DDB के तहत कोई व्यक्ति स्वयं की बजाय अपने परिवार के किसी विकलांग सदस्य पर हुए खर्च पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है। धारा section 80U के तहत टैक्स छूट (Deduction) की सुविधा, विकलांगता के स्तर के हिसाब से मिलती है। विकलांगता का स्तर हल्का होने पर कम टैक्स छूट मिलती है, जबकि विकलांगता का स्तर गंभीर होने पर ज्यादा टैक्स छूट मिलती है।
धारा 80U के तहत टैक्स छूट को दो श्रेणियों में बांटा गया है।
- सामान्य विकलांग व्यक्ति पर खर्च के लिए के लिए टैक्स छूट (Expense on Common disabile person)- सामान्य विकलांग व्यक्ति उसे माना गया है जो चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से 40% विकलांगता का शिकार है। धारा 80 यू के तहत कम से कम 40% विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति पर सालाना 75 हजार रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।
- गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति पर खर्च के लिए के लिए टैक्स छूट (Deduction for expense on severe disabile person) – गंभीर विकलांग व्यक्ति उसे माना गया है, जो चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से कम से कम 80% विकलांगता का शिकार है। धारा 80 यू के तहत ऐसा व्यक्ति जो कम से 80% या इससे अधिक विकलांगताग्रस्त है, उस पर भर में हुए 1 लाख 25 हजार रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
विकलांगता की श्रेणी और छूट (Category of disability & Deduction)
- सामान्य विकलांगताग्रस्त व्यक्ति|Normal Disabled person (40% disability) – Deduction allowed Rs. 75,000
- गंभीर विकलांगताग्रस्त व्यक्ति Severely disabled person (80% disability) – Deduction allowed Rs. 1,25,000
धारा 80 यू के तहत टैक्स छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- धारा 80 यू के तहत टैक्स छूट पाने के लिए आपको पहली बात तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी विकलांग व्यक्ति .“a person with disability” का प्रमाणपत्र होना चाहिए। उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी (medical authority) के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को रखा गया है-
- राजकीय अस्पताल का सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- न्यूरोलॉजिस्ट जो कि न्यूरोलॉजी में एमडी की उपाधि धारण करता हो
- बच्चों के मामले में Paediatric Neurologist जिसके पास एमडी की उपाधि हो
80U के तहत विकलांग व्यक्ति की परिभाषा – निम्नलिखित में से किसी भी शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में माना गया है, जिसे उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित भी किया गया हो
दृष्टिहीनता (अंधत्व) | (Blindness) कम दिखाई देना | Low vision कोढ की बीमारी | Leprosy-cured
सुनने की अक्षमता | Hearing impairment लोको मोटर अक्षमता | Loco motor disability
मानसिक अक्षमता | Mental retardation मानसिक अयोग्यता | Mental illness
आटिज्म (भूलने की बीमारी) |Autism सेरेबल पॉल्सी की बीमारी | Cerebral palsy
ध्यान देने योग्य बातें :
- धारा 80 यू के तहत टैक्स छूट का दावा करने के लिए शारीरिक समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका प्रमाणपत्र आपके पास होना जरूरी है, ताकि आगे किसी जांच की स्थिति में उसे पेश किया जा सके। लेकिन गंभीर बीमारियों जैसे कि autism या cerebral palsy के संबंध में Form 10-IA अलग से भरा जाना अनिवार्य होता है।
- विकलांग व्यक्ति उसे माना जाएगा उसे Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 में परिभाषित किया गया है।
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