#155 किसी कार्मिक की मृत्यु पश्चात की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दीजिये।
श्री श्यामसुंदर भांभू सूरपुरा वरिष्ठ सहायक
राउमावि सूरपुरा नोखा जिला बीकानेर
उत्तर : अगर किसी कार्मिक की सामान्य मृत्यु हो गई है तो इन 12 बिंदुओं अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करनी है.
1. मृत कार्मिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
नोट :- मृत्यु प्रमाणपत्र की कम से कम 5 मूल प्रतियां प्राप्त कर लेंवे।
2. सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना।
सेवा समाप्ति आदेश जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र मूल तथा सर्विस बुक की पहले पेज की फोटो कॉपी सहित डीडीओ कवरिंग लेटर नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना है।
(3) सेवा समाप्ति आदेश जारी होने के बाद शाला दर्पण से मृत कार्मिक को ऑन लाइन कार्य मुक्त करना।
4. नॉमिनी से कुलक भरवाना। कुलक आदि भरवाने की कार्यवाही कार्यालय स्तर पर ही करें तथा नॉमिनी के 9 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (3 पेंशन कुलक) हेतु प्राप्त कर जहां जहां नॉमिनी के हस्ताक्षर करने है वहां उनसे हस्ताक्षर करवाएं।
5. मृत्यु वाली तिथि तक की कार्मिक की सेवा पुस्तिका संधारित करें और सेवा समाप्ति आदेश की प्रविष्टि करें।
6. पेंशन कुलक के साथ निम्न डॉक्यूमेंट सलंग्न करने है :-
(१) कार्यमुक्त आदेश
(२) ऋण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र
(३) अंतिम भुगतान पत्र (lpc) पे मैनेजर से निकाली हुई
(४) सेवा समाप्ति आदेश
(५) मृत्यु प्रमाण पत्र
(६) अदेय प्रमाण पत्र
(७) विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।
…निरंतर पेज 2 पर
7. पे मैनेजर तथा एसएसओ में नॉमिनी का बैंक अकाउंट अपडेट करना (पे-मैनेजर पर बैंक अकाउंट कोष कार्यालय से अपडेट करवाने है)
डीडीओ एसएसओ से जीपीएफ एवं राज्य बीमा का अंतिम भुगतान करवाना।
8. यदि कार्मिक शिक्षा विभाग में कार्यरत थे तो हितकारी निधि एवम शिक्षक कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन करवाना।
9. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त करना।
अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करनी है –
(१) अनुकम्पा हेतु नॉमिनी स्वयं आवेदन करती है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है यदि नॉमिनी का पुत्र या अविवाहित पुत्री आवेदन करें तो आवेदक के भाई, बहिन तथा नॉमिनी स्वयं का सहमति शपथ पत्र।
(२) आवेदक द्वारा परिवार के भरण पोषण का शपथ पत्र।
(३) आवेदक की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक आदि की अंकतालिका।
(४) आवेदक का संतान संबधी शपथ पत्र, अविवाहित है तो दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र।
10. कार्मिक द्वारा मनोनयन किया हुआ है तो ग्रेचुटी का भुगतान नॉमिनी को होगा और मनोनयन नहीं किया हुआ है तो ग्रेच्युटी का भुगतान अविवाहित पुत्रियों, पुत्रों तथा पति/पत्नी को समान रूप से होगा।
11. पीपीओ अंक जारी होने के पश्चात pl के अंतिम भुगतान हेतु पेंशन विभाग से बजट की डिमांड करना तथा pl का अंतिम भुगतान करना।
12. कोरोना की रोकथाम में डयूटी के दौरान संक्रमित होने के कारण मृत्यु होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11.04.2020, चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 01.12.2020 एवं निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश दिनांक 03.05.2021 के अनुसार 50 लाख की अनुग्रह राशि हेतु आवेदन की कार्यवाही करना।
Rajasthan Government Employees Portal | rajsevak.com | rajshiksha | shaladarpan | Govt of Rajasthan | rajsevak.com Rajasthan Government Employees Portal | rajsevak.com | rajshiksha | shaladarpan | Govt of Rajasthan
Leave a Reply