Monday , December 23 2024

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

Leela ram

श्री लीलाराम जी प्रधानाचार्य
रा उ मा वि मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर
निवासी- दोहडा (किशनगढ बास) अलवर

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

यह योजना राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में वर्ष 1996 से संचालित है इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

More By Author

योजना का उद्देश्य

राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की दशा में विद्यार्थियों के माता-पिता/ संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध करवाना.

योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :

  • योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) राजस्थान जयपुर द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है।
  • विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियो की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा योजना) द्वारा जारी परिपत्र एवं प्रतिवर्ष जारी पॉलिसी के अनुसार ही बीमाधन का भुगतान किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया :

दुर्घटना की स्थिति में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र छात्र/अभिभावक /संरक्षक के द्वारा संस्था प्रधान द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कर संबंधित सी बी ई ओ / जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा ( मुख्यालय) के प्रति हस्ताक्षर एवं अग्रेषण पत्र के साथ संबंधित जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय को अविलंब प्रेषित करना चाहिए। प्रकरण के साथ निम्न दस्तावेज होने चाहिए।

  • दावा प्रपत्र …निर्धारित प्रारूप में
  • एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र
  • संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
  • दावेदार के बैंक पासबुक की प्रति
  • विद्यालय द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की फीस के चालान की प्रति

योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :

  • विद्यार्थी से तात्पर्य, दुर्घटना के दिन राजस्थान राज्य में स्थित किसी भी राजकीय विद्यालय की नामांकन पंजिका में दर्ज विद्यार्थी से है.
  • विद्यार्थी की मृत्यु अथवा योजना में उल्लिखित क्षतियो की स्थिति में पॉलिसी के प्रभावी रहने तक भारत में किसी भी स्थान में दुर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ दे होगा.
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि अन्य किसी भी विधान के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी.
  • मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दोनों ही परिस्थितियों में दावा राशि विद्यार्थी के माता/पिता/ संरक्षक को देय होगी.
  • विभाग द्वारा दावेदार के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा.
  • दावा प्रपत्र दुर्घटना की तिथि से छ:माह के अंदर जिले के एसआईपीएफ ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए.
  • विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियो की दशा में ही बीमा धन भुगतान किया जाता है.
  • दुर्घटना में हुई क्षति से आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है जो बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो.
  • छात्र कोष शुल्क के साथ ही विद्यार्थी दुर्घटना बीमा का शुक्ल कक्षा 9 से 12 तक छात्र से 10 रु एवम छात्रा से 5रु वसूल किया जाता है.
  • कक्षा 1 से 8 तक कोई शुल्क नही लगता है.
  • इस शुल्क के आधार पर छात्र की रिस्क 15 अगस्त से अगले सत्र के 14 अगस्त तक कवर होती है.
  • प्राप्त विद्यार्थी दुर्घटना शुल्क को 0202-01-102-03-01 (विविध) मद में चालान द्वारा जमा करवाया जाता है.
  • निजी विद्यालयो के लिए यह योजना अनिवार्य नहीं है।

Note : यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु अथवा क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होना चाहिए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमा धन Rs.100000 देय होगा इसके अलावा दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों या एक हाथ या एक आंख अथवा एक पैर एवं एक आंख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति होने पर भी Rs. 100000 बीमा धन देय होगा। इसके अलावा अन्य क्षतियो की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग बीमा धनराशि देय होगी।

अपवर्जन अर्थात किन परिस्थितियों में योजना का लाभ देय नहीं :

ध्यान रहे योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से बीमारी के कारण से होने वाली मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति पर लाभ देय नहीं होगा जैसे हृदय गति रुक जाना, अन्य बीमारियां से मौत, आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयास, पागलपन, किसी विद्यार्थी द्वारा नशीले द्रव्य के प्रयोग के प्रभाव से होने वाली क्षति, चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली मृत्यु, नाभिकीय विकिरण परमाणु अस्त्रों से होने वाली मृत्यु अथवा क्षति, युद्ध विदेशी आक्रमण, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाली मृत्यु अथवा क्षति, विद्यार्थी द्वारा आपराधिक रुप से विधि का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु अथवा क्षति आदि उक्त परिस्थितियों में योजना का लाभ नहीं होगा। राज्य बीमा विभाग के संयुक्त / सहायक/उप निदेशक द्वारा विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा प्राप्त प्रकरण कर कर जाँच की जाएगी। वांछित दस्तावेजों के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि किया गया दावा इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु योग्य है अथवा नहीं। इसके अनुसार ही भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अपील :

विभाग के जिला कार्यालय के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में दावेदार द्वारा निर्णय की दिनांक से 3 माह की अवधि में निर्णय के विरुद्ध रिव्यु / रिवीजन हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा सकेगा।

Check Also

How to Update GPF-2004 Ledger

श्री बलबीर स्वामी (व्याख्याता)राउमावि कायमसर (सीकर) How to Update GPF-2004 Ledger रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भैया जी कॉपी की करने की बजाय पीडीएफ़ डाउनलोड कर लो !!