Maternity Leave in Rajasthan
प्रश्न – एक महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश लेना है ? इसके बारे में विस्तार से बताइये ?
By श्री अभिषेक शर्मा
कनिष्ठ सहायक
उत्तर- राजस्थान सेवा नियम (खंड प्रथम) के नियम 103 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दो से कम जीवित संतान होने पर महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave in Rajasthan) उसके प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिन तक की अवधि का स्वीकृत किया जाता है.
विशेष परिस्थितियों– यदि महिला कार्मिको द्वारा दो बार प्रसूति अवकाश प्राप्त (avail) करने के बाद भी कोई संतान जीवित नही रहती है, तो उस महिला कार्मिक को एक बार ओर प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
★ उक्त महिला कार्मिक को अवकाश अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के समकक्ष वेतन ही अवकाश वेतन के रूप में नियमित मिलेगा।
◆ सेवा पुस्तिका इंद्राज -यह अवकाश उसके अवकाश के लेखे में नामे नही लिखा जाएगा. परंतु प्रसूति अवकाश का इंद्राज सेवा पुस्तिका में पृथक से किया जाएगा।
● विशेष टिप्पणी दो से कम उत्तरजीवी संतानो वाली महिला सरकारी कर्मचारी को गर्भस्राव सहित पूर्ण गर्भपात (Complete Abortion) के मामले मे सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कुल छ: सप्ताह का अवकाश (एक बार 42 दिन या दो बार में 21-21 दिन) स्वीकृत किया जा सकेगा. उक्त अवकाश आवेदन के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र सलग्न होने की स्थिति में ही यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा. गर्भपात शब्द में गर्भपात की आशंका (threatened Abortion) को सम्मिलित नही माना जावेगा एवं ऐसी स्थिति में प्रसूति अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा.
√ संविदा कर्मचारियों के लिए प्रसुति अवकाश के सन्दर्भ मे – संविदा कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश वित्त विभाग की अनुमति से ही स्वीकृत होगा।
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रसूति अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया- सबसे पहले महिला कर्मचारी को प्रधानाचार्य महोदय को प्रसूति अवकाश पर जाने हेतु एक आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. उसके उपरांत डीडीओ कार्यालय स्तर पर एक कार्यालय आदेश जारी करेंगे, जिसमे उपरोक्त निर्देशानुसार 180 दिन का अवकाश स्वीकृत करेगे ।
Hello!
अगर गर्भपात प्राइवेट हॉस्पिटल में हों गया तो अवकाश स्वीकृति होगी या नहीं।
कृपया जल्दी उतर दे।
9166134162