यशवन्त कुमार जाँगिड़
अध्यापक
राप्रावि जगदेवपुरा डाँडा जिला बाराँ
रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 342
एक महिला कार्मिक ने राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व एक संतान को जन्म दिया है। कार्मिक को मातृत्व अवकाश लाभ मिलने के संबंध में जानकारी
वित्त विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक – F.1(6)FD(Rules)/2021 दिनांक 23.12.2021 के अनुसार RSR भाग-1 के नियम 103 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि – अब महिला कार्मिको को राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व जन्म लेने वाली संतान हेतु भी अधिकतम 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। जो कि निम्न शर्तो के अधीन रहेगा.
- 1. महिला कार्मिक को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के 15 दिन के भीतर ही मातृत्व अवकाश के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन करना होगा। राजकीय सेवा में नियुक्ति के 15 दिन बाद आवेदन करने पर मातृत्व अवकाश का लाभ नही मिलेगा।
- 2. राजकीय सेवा में नियुक्ति होने से 3 माह पूर्व जन्मी संतान हेतु मातृत्व अवकाश देय नही होगा।
- माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने प्रकरण संख्या 4384/2020 में दिए निर्णय में बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से जन्म के तीन माह बाद तक की अवधि को ही प्रसूति अवधि (period of confinement) माना है। अतः बच्चे के जन्म से तीन माह बाद राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने पर मातृत्व अवकाश देय नहीं होगा।
- 3. राजकीय सेवा में नियुक्ति होने से पूर्व जन्मी संतान के लिए मातृत्व अवकाश की कुल अवधि 180 दिन में से निम्न अवधि कम कर दी जाएगी –
- A. बच्चे के जन्म से पूर्व के 15 दिन
- B. राजकीय सेवा में नियुक्ति के समय बच्चे की उम्र (दिनों में)
- C. नियुक्ति तिथि से मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अवधि (दिनों में) जो कि अधिकतम 15 दिनों तक सीमित होगी।
मातृत्व अवकाश अवधि = 180 – ( संतान के जन्म से 15 दिवस पूर्व से अवकाश पर प्रस्थान की अवधि दिनों में )
इसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझने का प्रयास करते है :
Order >> Maternity leave in case child born before appointment fin order Dt. 23-12-2021
Q1 – किसी महिला कार्मिक की राजकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक 15.12.2021 है जिसने 30.11.2021 को एक संतान को जन्म दिया है और 23.12.2021 से मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन करती है तो उसे कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा?
उत्तर – इस स्थिति में प्रसूति दिनांक 30.11.2021 के 15 दिन पूर्व दिनांक 15.11.2021 से 14.05.2022 को 180 दिन की अवधि पूरी होती है। अतः कार्मिक को दिनांक 23.12.2021 से 14.05.2022 तक 142 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
Q2 – किसी महिला कार्मिक की राजकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक 15.12.2021 है जिसने 13.09.2021 को एक संतान को जन्म दिया है और 23.12.2021 से मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन करती है तो उसे कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा?
उत्तर – वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 23.12.2021 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 4384/2020 में दिए निर्णय में बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से जन्म के तीन माह बाद तक की अवधि को ही प्रसूति अवधि (period of confinement) माना है। इस मामले में संतान का जन्म राजकीय सेवा में नियुक्ति से 3 माह पूर्व हुआ है। अतः मातृत्व अवकाश लाभ नही मिलेगा।
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