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मातृत्व अवकाश के बारे में सामान्य जानकारी

प्रश्न #161 :-मातृत्व अवकाश के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करावे ?

दिलीप कुमार सेवानिवृत्त व्याख्याता
निवासी सादड़ी जिला पाली

उत्तर:-मातृत्व अवकाश (Metarnity Leave) के बारे में सामान्य जानकारी निम्नानुसार है :

(1) वित्त विभाग के आदेश -F1(43)FD/(Gr-2)/83 (RSR 14/08) Dated 11.10.2008 के अनुसार महिला कार्मिको को चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश पूरे सेवाकाल में “दो से कम उत्तरजीवी संतान होने पर” दो बार लिया जा सकता है।

(2) यदि पूर्व में कोई संतान जीवित नही होने पर यह अवकाश तीसरी बार भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) प्रोबेशन काल मे भी मातृत्व अवकाश अस्थाई कार्मिक को भी देय होता है इससे प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है तथा प्रोबेशन में यह अवकाश DDO स्तर पर स्वीकृत किया जाता है।

(4) FD के आदेश 19/06/2009 के अनुसार वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त नियुक्त संविदा महिला कर्मचारियों को भी यह अवकाश देय है।

(5) प्रसूति अवकाश अधूरे गर्भपात के मामले में देय नही होता है।

गर्भपात (Abortion) या गर्भ स्राव (Misscarrige) में 6 सप्ताह का गर्भपात अवकाश चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार कर मिलता है जो सेवाकाल में एक बार अथवा दो बार कुल मिला कर 6 सप्ताह (42दिन) तक होगा।

(6) राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 B के अनुसार किसी महिला कार्मिक के दो से कम जीवित संतान होने पर उस कार्मिक द्वारा एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैधानिक रूप से गोद लेती है तो बच्चे को दत्तक ग्रहण करने की दिनांक से 180 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(7) सेवा नियम 97(1) के अनुसार मातृत्व अवकाश में अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व आहरित वेतन की दर से अवकाशकाल मे नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।

(8) मातृत्व अवकाश के क्रम में CL के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है परन्तु यह ध्यान रहे 180 दिन का मातृत्व अवकाश DDO स्वीकृत कर सकते है इसके साथ अन्य अवकाश लेने पर इसकी स्वीकृति फिर निदेशालय से होगी।

(9) मातृत्व अवकाश की एंट्री सेवा पुस्तिका में लाल इंक से करे जिसमे प्रथम अवसर या द्वितीय अवसर आदि का स्पष्ट उल्लेख करे। यह अवकाश लीव A/C में कही पर डेबिट नही किया जाएगा इसका इंद्राज सत्यापन वाले पेज पर करे।

(10) मातृत्व अवकाश के दौरान पदोन्नति अथवा ट्रांसफर हो जाता है तो कार्यग्रहण अवधि (Extention) बढ़ाने हेतु आवेदन करें जो अनिवार्य रूप से मिल जाता है। इसके बिना यदि मातृत्व अवकाश में ड्यूटी पर जॉइन कर दिया जाता है तो मातृत्व अवकाश समाप्त माना जाता है।

Note : विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान सेवा नियम 103 का अध्ययन करे

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One response to “मातृत्व अवकाश के बारे में सामान्य जानकारी”

  1. किसी महिला कर्मचारी के servise से पहले 1 संतान हो और उसके बाद दूसरी संतान पर मेटरनिटी लीव ले ली तो क्या उसको next डिलीवरी पर मेटरनिटी लीव मिल सकती है क्या।

    मतलब शुरू के 2 बच्चो पर ही मैटरनिटी लीव मिलेगी या पूरी सर्विस में 2 बार मिलेगी।

    Plz reply me

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