#148 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों से सम्बन्धित सवालों का समाधान
(1) 1.1.2004 से पूर्व की सेवा का सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन ले रहे थे। उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन हेतु क्या क्या आवश्यक कार्यवाही की जानी है ?
उत्तर : सर्व प्रथम मृतक का डेथ प्रमाण पत्र जारी करवा कर सम्बन्धित बैंक की ब्रांच में जमा करावे एवं उनका पेंशन बैंक A/C बन्द करवा कर शेष राशि उनके नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करावे। कार्मिक के मूल PPO में ही उसकी डेथ के बाद पारिवारिक पेंशन किसको व किस दर से मिलेगी यह उल्लेखित होता है। अलग से कोई आदेश करवाने की जरूरत नही रहती है। उनकी पत्नी के नाम बैंक a/c खोले एवं ब्रांच से पारिवारिक पेंशन शुरू करवाने का फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर बैंक की ब्रांच में जमा करवा देवे। बैंक द्वारा वह आवेदन कोष कार्यालय को व SBI के मामले ने केंद्रीय पेंशन शाखा को अग्रेषित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उनके पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा।
(2) पति एवम पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है पति का देहांत हो चुका है तो क्या उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय होगी ?
उत्तर : पति या पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है और दोनों में से किसी एक की भी डेथ होने पति या पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मिलती है।
(3) एक कार्मिक की डेथ होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही है एवं उनकी पत्नी अनुकंम्पा नियुक्ति से एलडीसी के पद पर कार्यरत है। सवाल यह है कि इनको पारिवारिक पेंशन व नौकरी से मिलने वाले वेतन दोनों में महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान होगा या नही ?
उत्तर : वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27/06/18 के अनुसार दिनांक 01/06/18 से वेतन एवं पारिवारिक पेंशन दोनों पर महंगाईभत्ते का भुगतान किया जाता है।
(4) एक कार्मिक की डेथ हो गई है और उसमे DCRG का नॉमिनेशन नही किया। अब उनकी पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार होगा ?
उत्तर : DCRG का नॉमिनेशन नही किये जाने पर पेंशन नियम 56 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान कार्मिक के परिवार के समस्त सदस्यों को समान हिस्से में बांटकर वितरित कर भुगतान होगा। इस बाबत परिवार के सभी सदस्यों (पति/पत्नी,विवाहित एवं अविवाहित समस्त पुत्र एवम पुत्रियां) के ग्रेच्युटी आवेदन पत्र प्रपत्र 12 व वर्णात्मक नामावली का प्रमाणित प्रपत्र (3 copy) में पेंशन कुलक के साथ भर कर संलग्न करना होगा।
नोट : ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नामांकन होने की स्थिति में ही नामित को डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी अन्यथा परिवार के सदस्यों को बराबर भागों में मिलेगी। पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनेशन की आवश्यकता नही रहती है। पेंशन नियम 1996 के अनुसार उस परिवार के पात्र सदस्य के लिए पारिवारिक पेंशन का केस तैयार कर भेजे।
(5) : एक कार्मिक की 9 वर्ष की सेवा उपरान्त डेथ हो चुकी है इनको ग्रेच्युटी के भुगतान की गणना किस प्रकार होगी ?
उत्तर:- पेंशन नियम 1996 के अनुसार सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर निम्न प्रकार से उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान किया जाता है।
1 – एक वर्ष से कम सेवा पर – (दो महीने का वेतन)
2 – एक वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम सेवा पर – (6 महीने का वेतन)
3 – 5 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम सेवा पर – (12 महीने का वेतन)
4 – 11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा पर – (20 माह का वेतन)
5 – 20 वर्ष या इससे अधिक सेवा पर – पूर्ण की गई छः माही पर अन्तिम परिलब्धियों का आधा व अधिकतम 33 गुना या 20 लाख से कम हो,
वही ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा।
वेतन से अर्थ (बेसिक पे + मंहगाई भत्ते) से होता है।
नोट – सातवे वेतनमान के अनुसार 01/01/2017 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित है।
(6) Nps कार्मिक की डेथ होने पर क्या उसे पारिवारिक पेंशन मिलती है ?
उत्तर:- वित्त विभाग के आदेश दिनांक- 07/08/2015 के अनुसार Nps कार्मिक की डेथ होने पर उसके पति या पत्नी को Nps का अंशदान समर्पित करने पर OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) के तहत पारिवारिक पेंशन देय होती है अन्यथा एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन देय होगी।
(7) क्या Nps कार्मिक को ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त होता है ?
उत्तर – Nps कार्मिक के सेवानिवृति होने या मृत्यु होने पर नियमनानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान मिलता है। पेंशन कुलक तैयार कर पेंशन विभाग को भेजे।
(8) क्या पारिवारिक पेंशन के साथ कॉम्युटेशन पेंशन की राशि स्वीकृत होती है ?
उत्तर:- पारिवारिक पेंशन के साथ कॉम्युटेशन पेंशन की राशि स्वीकृत नही होती है। केवल सेवानिवृत होने वाले कार्मिको को उनके आवेदन पर पेंशन का 1/3 भाग कॉम्युटेशन राशि फेक्टर तालिका के अनुसार मिलती है।
(9) हमारे स्कूल में कार्मिक पर न्यायालय में फौजदारी मुकदमा चल रहा है और CCA नियम 16 के तहत उसी मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है जबकि उनकी सेवानिवृति 31/05/21 को है। अब इनको राजकीय सेवा से कब कार्यमुक्त किया जाएगा तथा इनका पेंशन प्रकरण किस प्रकार तैयार करे ?
उत्तर – किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या कोई न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो भी उसे सेवानिवृति के दिन ही राजकीय सेवा के अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाता है। विभागीय जांच पूर्ण होने तथा न्यायालय के फाइनल निर्णय अनुसार उसके निलंबन काल के वेतन व इंक्रिनेंट का निर्धारण करने के बाद ही पेंशन प्रकरण बनाया जाता है। जिसमे विलम्ब भी हो सकता है अतः कार्मिक के परिवार के भरण पोषण के लिए निर्धारित प्रपत्र नम्बर 33 में कार्मिक के प्रोविजनल पेंशन (Provisional pension) का केस बना कर भेजे।
(10) पेंशन निर्धारण का सूत्र बतावे।
उत्तर – पेंशन = (अंतिम वेतन / 2) × पूर्ण की गई छः माह की सेवा अवधि की संख्या / 56)
(11) ग्रेच्युटी गणना का सूत्र बतावे।
उत्तर – ग्रेच्युटी = वेतन (Basic pay+Da) × पूर्ण की गई छह माही सेवा अवधि की संख्या (अधिकतम 66) / 4
जो अधिकतम राशि 20 लाख या जो कम हो वह राशि ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है।
(12) – पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?
उत्तर –
(1) सेवानिवृत कार्मिक की मृत्यु होने के बाद सेवानिवृति तिथि से 7 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो बढ़ी हुई दर बेसिक वेतन का 50% एवं उसके बाद साधारण दर बेसिक के 30% के हिसाब से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।
(2) वर्तमान कार्यरत कार्मिक की डेथ होने पर 7 वर्ष तक बेसिक की 50% एवं उसके बाद बेसिक की 30% के हिसाब से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।