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Income Tax Section 80D

पोस्ट तैयारकर्ता
C P Kurmi
चन्द्र प्रकाश कुर्मी, प्राध्यापक भौतिकी
राउमावि. टोडारायसिंह (टोंक)
cpkurmi@gmail.com

Income tax Section 80GG

रोजाना एक प्रश्न – क्रमांक 340

Income tax Section 80D

मेडिक्लेम पालिसी/ स्वास्थ्य बीमा पिछले एक दशक में लोकप्रिय हो रही हैं। यह किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में बीमाधारक/ निवेशक को चिकित्सा कवर प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ आपात स्थिति के मामले में किसी की बचत को बचाने में मदद करती हैं। व्यक्तियों को स्वास्थ्य नीतियों को लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार आपके और आपके परिवार या माता-पिता के लिए आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर कुछ कर लाभ प्रदान करती है। आयकर अधिनियम की धारा 80डी प्रीमियम से संबंधित भुगतान और उससे जुड़े टैक्स लाभों के नियमों का पालन करती है।

धारा 80D के तहत कर लाभ का दावा कौन से मामलों में कर सकता है?

एक निवेशक स्वयं, परिवार (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता-पिता) के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए दावा कर सकता है। भाई-बहनों या अन्य रिश्तेदारों की ओर से भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कटौती उपलब्ध नहीं होती है। समूह बीमा प्रीमियम के लिए भी यह कटौती उपलब्ध नहीं है।

वह राशि जो धारा 80D में कर राहत के लिए दावा की सकती है |

  1. 60 वर्ष से कम आयु के निवेशक भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के मुकाबले अधिकतम 25,000 रुपये तक प्रति वर्ष का दावा कर सकते हैं| इसमें स्वयं, पति / पत्नी, आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम शामिल होता है।
    (अधिकतम दावा योग्य राशि 25000 रुपये)
  2. 60 वर्ष से कम आयु के निवेशक अपने माता-पिता (60 वर्ष से कम आयु) के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के रूप में अधिकतम 25000 रुपये तक का दावा भी कर सकता है।
    ( अधिकतम दावा योग्य राशि 25000 स्वयं + 25000 माता-पिता = 50000 रुपये)
  3. 60 वर्ष से कम आयु के निवेशक अपने माता-पिता(60 वर्ष से ऊपर) के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के रूप में अधिकतम 50000 रुपये तक का दावा भी कर सकता है।
    ( अधिकतम दावा योग्य राशि 25000 स्वयं + 50000 माता-पिता = 75000 रुपये)
  4. निवेशक स्वयं (60 वर्ष से ऊपर) तथा अपने माता-पिता (60 वर्ष से ऊपर) के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के रूप में अधिकतम 50000 रुपये तक का दावा भी कर सकता है।
    ( अधिकतम दावा योग्य राशि 50,000 स्वयं + 50,000 माता-पिता = 100,000 रुपये)

इन चारों स्थतियों में प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप के 5000 रूपये भी शामिल है | हेल्थ चेकअप कराओ या नहीं कराओ | केन्द्रीय कार्मिकों के लिए फाइनेंस एक्ट 2010 के आदेश क्रमांक F.No.142/1/2011-SO(TPL) Dated, 6th April, 2011 के बिंदु 15 के अनुसार CGHS Contribution को आयकर अधिनियम की धारा 80D में कर राहत के लिए शामिल किया गया है | जिसमे कटौती की अधिकतम सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22के लिए 25,000 रुपये तक है।

यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है, कि यदि निवेशकों के माता-पिता की आयु 60 से ऊपर है, तब ऊपर बिंदु 2 के लिए सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है। यदि स्वयं व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो बिंदु 1 की सीमा भी 50,000 रुपए तक बढ़ जाती है।

अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से उपरोक्त को समझने का प्रयास करेंगे

उदाहरण : A

मिस्टर X एक 31 वर्षीय व्यापारी है और अपने पति / पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ रहता है। उनके साथ उनके माता-पिता भी हैं, जिनकी उम्र 58 और 56 वर्ष है। मिस्टर X अपने परिवार के लिए सालाना 20,000 रुपये का प्रीमियम चुकाता है। इसके अलावा, वह अपने माता-पिता के लिए 30,000 रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भी चुकाता है।

उपरोक्त मामले में, भले ही श्री X कुल 50,000 रुपये का प्रीमियम चुकाता है, वह केवल 80D के तहत 45,000 रुपये के लिए कर-बचत लाभों का दावा कर सकता है। वह अपने, पति / पत्नी और 4 साल की बेटी के लिए प्रीमियम 20,000 रुपये की संपूर्ण कटौती का दावा कर सकता है,किन्तु , उसके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से कम है इसलिए, उसे केवल 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा न कि 30,000 रुपये का ।

इसलिए, कुल कटौती धारा 80D में दावा 45,000 रुपये (20,000 + 25,000 रुपये ) होगा।

उदाहरण : B

मिस्टर Y एक वेतनभोगी 45 वर्षीय व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और अपनी माँ जो 69 वर्ष की है। मिस्टर Y 28,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम (स्व + जीवनसाथी + 2 बच्चों के लिए) और 59,000 रुपये (माँ के लिए) चुकाता है।

उपरोक्त मामले में, भले ही मिस्टर Y 87,000 रुपये का कुल प्रीमियम चुकाते हैं, लेकिन वे केवल धारा 80 डी के तहत 75,000 रुपये के लिए कर-बचत लाभों का दावा कर सकते हैं। वह स्वयं, अपने पति या पत्नी और बच्चे के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है ,भले ही उसने वास्तव में 28,000 का भुगतान किया हो। इसी प्रकार वह अपनी मां के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अधिकतम 50,000 रुपये का दावा कर सकता है, भले ही वास्तविक भुगतान 59,000 रुपये हो।

इसलिए, कुल कटौती धारा 80D में दावा 75,000 रुपये ( 25,000 रु + 50,000 रु ) होगा।

स्वास्थ्य बीमा में कर लाभ के अलावा प्रमुख फायदे

स्वास्थ्य बीमा के लाभ उनके कर लाभों तक ही सीमित नहीं हैं। भले ही दावा योग्य प्रीमियम कटौती एक अच्छे प्रोत्साहन के रूप में काम करती है, भले ही उनके बिना स्वास्थ्य बीमा अत्यधिक अनुशंसित हो। कुछ प्रमुख लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं।

  • चिकित्सा व्यय के विरुद्ध कवरेज।
  • गंभीर बीमारियों के खिलाफ कवरेज।
  • कैशलेस लाभ।
  • अपने नियोक्ता कवर के ऊपर और उसके ऊपर सुरक्षा।

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