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GIS Deduction Removal from paymanager

Lokesh Kumar Jain

श्री लोकेश कुमार जैन
व्याख्याता
रा.उ.मा.वि. चंदोड़ा (सेमारी) जिला- उदयपुर

#150 GIS सामूहिक दुर्घटना बीमा के कटोती Paymanager डिलीट करने का प्रोसेस GIS Deduction Removal

अप्रैल के वेतन बिलों में हर बार GIS कटौती की जाती है आगामी माह में Paymanager से हटाना होता है

  • इस वर्ष अप्रैल 2021 माह में GIS की कटौती की दरें 220 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक थी.
  • पिछले वर्ष अप्रैल-2020 में GIS की दर 220 रुपये थी लेकिन इस वर्ष अप्रैल-2021 में ये दरें बीमा धन के अनुसार क्रमशः 220 ,700, 1400 एवं 2100 रुपये थी जिसमें से कार्मिक ने अपनी इच्छानुसार प्रस्ताव में दर चयन कर कटौती करवाई थी।
  • मई 2021 के वेतन बिल बनाने से पूर्व आपको इस GIS कटौती को हटाना/डिलीट करना किसी भी हाल में नहीं भूलना है। यह कार्य प्रत्येक कार्मिक के लिए करने के पश्चात ही बिल प्रोसेस करें।

GIS कटौती (deduction) हटाने की विधि :

पहला तरीका :
BILL PROCESSING ▶ SALARY PREPARATION ▶ EMPLOYEE PAY DETAILS ▶  में जा कर महीना, वर्ष व ग्रुप नेम  का चयन कर एक – एक कार्मिक का चयन कर GIS Deduction को डिलीट किया जा सकता है।

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दूसरा तरीका :
यही कार्य यहाँ से नहीं करना चाहें तो BILL PROCESSING ▶ SALARY PREPARATION ▶ Bulk Deduction में जाकर BILL NAME का चयन कर DEDUCTION में GIS का चुनाव कर नीचे GIS के सामने डिलीट पर क्लिक कर डिलीट करेंगे। ऐसा करने से उस ग्रुप के सभी कार्मिको की GIS कटौती   हट जाएगी। यही प्रक्रिया सभी बिलों के लिए करें।

नियम 03 के तहत DDO के वित्तीय अधिकार लेने की प्रक्रिया

प्रश्न #149 : हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर :  03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq.) को प्रेषित करे।

इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।

>> एडमिन परिचय

1. मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवं शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति

2. चार्ज हस्तांतरण की प्रति 

3. जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।

4. निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।

नोट- (1) उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।

     (2) 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के प्रावधान

#148 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों से सम्बन्धित सवालों का समाधान

(1) 1.1.2004 से पूर्व की सेवा का सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन ले रहे थे। उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन हेतु क्या क्या आवश्यक कार्यवाही की जानी है ?

उत्तर :  सर्व प्रथम मृतक का डेथ प्रमाण पत्र जारी करवा कर सम्बन्धित बैंक की ब्रांच में जमा करावे एवं उनका पेंशन बैंक  A/C बन्द करवा कर शेष राशि उनके नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करावे। कार्मिक के मूल PPO में ही उसकी डेथ के बाद पारिवारिक पेंशन किसको व किस दर से मिलेगी यह उल्लेखित होता है। अलग से कोई आदेश करवाने की जरूरत नही रहती है। उनकी पत्नी के नाम बैंक a/c खोले एवं ब्रांच से पारिवारिक पेंशन शुरू करवाने का फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर बैंक की ब्रांच में जमा करवा देवे। बैंक द्वारा वह आवेदन कोष कार्यालय को व SBI के मामले ने केंद्रीय पेंशन शाखा को अग्रेषित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उनके पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा।

(2) पति एवम पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है पति का देहांत हो चुका है तो क्या उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय होगी ?

उत्तर : पति या पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है और दोनों में से किसी एक की भी डेथ होने पति या पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मिलती है।

(3) एक कार्मिक की डेथ होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही है एवं उनकी पत्नी अनुकंम्पा नियुक्ति से एलडीसी के पद पर कार्यरत है। सवाल यह है कि इनको पारिवारिक पेंशन व नौकरी से मिलने वाले वेतन दोनों में महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान होगा या नही ?

उत्तर : वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27/06/18 के अनुसार दिनांक 01/06/18 से वेतन एवं पारिवारिक पेंशन दोनों पर महंगाईभत्ते का भुगतान किया जाता है।

(4) एक कार्मिक की डेथ हो गई है और उसमे DCRG का नॉमिनेशन नही किया। अब उनकी पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार होगा ?

उत्तर : DCRG का नॉमिनेशन नही किये जाने पर पेंशन नियम 56 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान कार्मिक के परिवार के समस्त सदस्यों को समान हिस्से में बांटकर  वितरित कर भुगतान होगा। इस बाबत परिवार के सभी सदस्यों (पति/पत्नी,विवाहित एवं अविवाहित समस्त पुत्र एवम पुत्रियां) के ग्रेच्युटी आवेदन पत्र प्रपत्र 12 व वर्णात्मक नामावली का  प्रमाणित प्रपत्र (3 copy) में पेंशन कुलक के साथ भर कर संलग्न करना होगा।

नोट :  ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नामांकन होने की स्थिति में ही नामित को डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी अन्यथा परिवार के सदस्यों को बराबर भागों में मिलेगी। पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनेशन की आवश्यकता नही रहती है। पेंशन नियम 1996 के अनुसार उस परिवार के पात्र सदस्य के लिए पारिवारिक पेंशन का केस तैयार कर भेजे।

(5) : एक कार्मिक की 9 वर्ष की सेवा उपरान्त डेथ हो चुकी है इनको ग्रेच्युटी के भुगतान की गणना किस प्रकार होगी ?

उत्तर:- पेंशन नियम 1996 के अनुसार सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर निम्न प्रकार से उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान किया जाता है।

        1 – एक वर्ष से कम सेवा पर – (दो महीने का वेतन)       
2 – एक वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम सेवा पर – (6 महीने का वेतन)
3 – 5 वर्ष  या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम सेवा पर – (12 महीने का वेतन)
4 – 11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा पर – (20 माह का वेतन)
5 – 20 वर्ष या इससे अधिक सेवा पर – पूर्ण की गई छः माही पर अन्तिम परिलब्धियों का आधा व अधिकतम 33 गुना या 20 लाख से कम हो, 
वही ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा।

वेतन से अर्थ (बेसिक पे + मंहगाई भत्ते) से होता है।

नोट – सातवे वेतनमान के अनुसार 01/01/2017 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित है।

(6) Nps कार्मिक की डेथ होने पर क्या उसे पारिवारिक पेंशन मिलती है ?

उत्तर:- वित्त विभाग के आदेश दिनांक- 07/08/2015 के अनुसार Nps कार्मिक की डेथ होने पर उसके पति या पत्नी को Nps का अंशदान समर्पित करने पर OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) के तहत पारिवारिक पेंशन देय होती है अन्यथा एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(7) क्या Nps कार्मिक को ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त होता है ?

उत्तर – Nps कार्मिक के सेवानिवृति होने या मृत्यु होने पर नियमनानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान  मिलता है। पेंशन कुलक तैयार कर पेंशन विभाग को भेजे।

(8) क्या पारिवारिक पेंशन के साथ कॉम्युटेशन पेंशन की राशि स्वीकृत होती है ?

उत्तर:- पारिवारिक पेंशन के साथ कॉम्युटेशन पेंशन की राशि स्वीकृत नही होती है। केवल सेवानिवृत होने वाले कार्मिको को उनके आवेदन पर पेंशन का 1/3 भाग कॉम्युटेशन राशि फेक्टर तालिका के अनुसार मिलती है।

(9) हमारे स्कूल में कार्मिक पर न्यायालय में फौजदारी मुकदमा चल रहा है और CCA नियम 16 के तहत उसी मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है जबकि उनकी सेवानिवृति 31/05/21 को है। अब इनको राजकीय सेवा से कब कार्यमुक्त किया जाएगा तथा इनका पेंशन प्रकरण किस प्रकार तैयार करे ?

उत्तर – किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या कोई न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो भी उसे सेवानिवृति के दिन ही राजकीय सेवा के अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाता है। विभागीय जांच पूर्ण होने तथा न्यायालय के फाइनल निर्णय अनुसार उसके निलंबन काल के वेतन व इंक्रिनेंट का निर्धारण करने के बाद ही पेंशन प्रकरण बनाया जाता है। जिसमे विलम्ब भी हो सकता है अतः कार्मिक के परिवार के भरण पोषण के लिए निर्धारित प्रपत्र नम्बर 33 में कार्मिक के प्रोविजनल पेंशन (Provisional pension) का केस बना कर भेजे।

(10) पेंशन निर्धारण का सूत्र बतावे।

उत्तर – पेंशन = (अंतिम वेतन / 2) × पूर्ण की गई छः माह की सेवा अवधि की संख्या / 56)

(11) ग्रेच्युटी गणना का सूत्र बतावे।

उत्तर – ग्रेच्युटी = वेतन (Basic pay+Da) × पूर्ण की गई छह माही सेवा अवधि की संख्या (अधिकतम 66) / 4

जो अधिकतम राशि 20 लाख या जो कम हो वह राशि ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है।

(12) – पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर – 
(1) सेवानिवृत कार्मिक की मृत्यु होने के बाद सेवानिवृति तिथि  से 7 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो बढ़ी हुई दर बेसिक वेतन का 50% एवं उसके बाद साधारण दर बेसिक के 30% के हिसाब से  पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।
(2) वर्तमान कार्यरत कार्मिक की डेथ होने पर 7 वर्ष तक बेसिक की 50% एवं उसके बाद बेसिक की 30% के हिसाब से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

Group Insurance Challan Creation

By : श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक
रा.प्रा.वि.जगदेवपुरा डांडा प.स.किशनगंज जिला-बाराँ

प्रश्न #147 : सामूहिक दुर्घटना बीमा GPA चालान बनाने की प्रक्रिया बताये ?

SSO लॉगिन के माध्यम से GPA चालान बनाने की प्रक्रिया के चरण :

1. सबसे पहले SSO पोर्टल के माध्य्म से SIPF लॉगिन करें।

2. इसके बाद MENU में TRANSACTION > MISC PERSONAL ONLINE PAYMENT के ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. अब जो पेज ओपन होगा उसमें अपना नाम पता एवं अन्य प्रविष्टि को चेक करें और SELECT TRANSACTION TYPE में ONLINE/OFFLINE का चयन करें।

4. अब CHEQUE NO./BANK NAME/IFSC CODE आदि दर्ज करें तथा SCHEME में GPA का चयन करें।

5. इसके बाद FROM में 01.05.2021 एवं TO में 30.04.2022 दर्ज करें एवं CITY/PINCODE आदि भी दर्ज करें।

6. इसके बाद REMARK में कार्मिक का नाम,पद, पदस्थापन स्थान, एम्प्लोयी आईडी,पैन नम्बर आदि लिखकर SUBMIT पर क्लिक करें।

7. इसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा जहां आपको REDIRECT TO PAY पर OK करना है। ओके करते ही आप EGRAS के होम पेज पर आ जाएंगे।

Yashwant Jangid Introduction

8. यहाँ आपको LOGIN AS A GUEST पर क्लिक करना है और उपयुक्त BANK का चयन करना है। इसके बाद PAY NOW पर क्लिक करते ही ऑफलाइन चालान जनरेट हो जाता है जिसे DOWNLOAD CHALAN पर क्लिक कर पीडीएफ में डॉउनलोड किया जा सकता है।

9. इस प्रकार जनरेट चालान को संबंधित बैंक में जमा करवाया जा सकता है।

EGRAS लॉगिन के माध्यम से चालान बनाने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले आपको ईग्रास की अधिकृत साइट https://egras.raj.nic.in/Default.aspx पर जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन/साइन इन करना है।

2. यदि आपके पास ईग्रास लॉगिन आईडी नही है तो आप New User Sign Up ऑप्शन का प्रयोग कर लॉगिन आईडी/पासवर्ड प्राप्त कर सकते है।

3. Egras पर लॉगिन होने के पश्चात आपको profile में Create profile पर क्लिक करना है। यहां select department में 101 SIPF एवं Major Head में 8011 बीमा एवं पेंशन निधि को सेलेक्ट कर नीचे प्रोफ़ाइल नाम मे GPA CHALAN EMPLOYEE लिखने के बाद budget head में 8011-00-107-01-00 GPA का चयन करने के बाद >> पर क्लिक कर फिर दाईं ओर भी उक्त बजट हेड को सेलेक्ट कर Submit करना है। इससे चालान हेतु प्रोफाइल बन जाएगी।

4. अब आपको चालान हेतु प्रोफाइल का चयन कर continue पर क्लिक करना है। इसके बाद जिला, ऑफिस, ट्रेजरी, पैन नम्बर, वर्ष, अवधि और राशि दर्ज करनी है। यहाँ अवधि में one time का चयन कर दिंनाक 01.05.2021 से 30.04.2022 दर्ज करें।

5. इसके बाद PAYMENT DETAILS में BANK/MODE OF PAYMENT/ ONLINE/OFFLINE आदि का चयन करे। यदि आप ऑनलाइन भुगतान करना चाहते है तो भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें।

6. इसके बाद REMARK में कार्मिक का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, एम्प्लोयी आईडी,पैन नम्बर आदि लिखकर SUBMIT पर क्लिक करें। इसके बाद चालान को DOWNLOAD CHALAN के ऑप्शन पर क्लिक करें।

राजकीय योजनाओं और शब्दावलियों के संक्षेपाक्षर

रोजाना एक प्रश्न

Lokesh Kumar Jain


श्री लोकेश कुमार जैन व्याख्याता
रा.उ.मा.वि. चंदोड़ा (सेमारी) जिला- उदयपुर

प्रश्न- शिक्षा विभाग, पेमेनेजर एवं शाला दर्पण पर प्रचलित शॉर्ट फॉर्म व फुल फॉर्म की जानकारी उपलब्ध करवाए ?

उत्तर- वैसे तो हर विभाग की अपनी-अपनी शार्ट फॉर्म्स व फुल फॉर्म्स की शब्दावलियां होती है लेकिन आपके लिए यहाँ शिक्षा विभाग, पेमेनेजर एवं शाला दर्पण संबंधित रोज़मर्रा काम आने वाले महत्वपूर्ण शॉर्ट व फुल फॉर्म्स का एक सुंदर व शानदार गुलदस्ता तैयार कर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है।

✅ PRAN – Permanent Retirement Account Number

✅ TAN- Tax deduction and collection Account Number

✅ PAN- Permanent Account Number

✅ DDO- Drawing and Disbursing officer

✅ OTP- One Time Password

✅ CL- Casual Leave

✅ PL- Privileged Leave

✅ ML- Medical Leave

✅ QL- Quarantine Leave

✅ ROP – Recovery Of Payment

✅ CCL- Child Care Leave

✅ NPS- National Pension Scheme

✅ CPenF- Contributory Pension Fund

✅ CPF- Contributory Provident Fund

✅ BLO- Booth Level Officer

✅ PEEO- Panchayat Elementary Education Officer

✅ CBEO- Chief Block Education Officer

✅ ACBEO- Additional Chief Block Education Officer

✅ RP- Resource Person

✅ KRP- Key Resource Person

✅ MT- Master Trainer

✅ CDEO- Chief District Education Officer

✅ JD- Joint Director

✅ OD- On Duty

✅ DL- Duty Leave

✅ FD- Finance Department

✅ PPO- Pension Payment Order

✅ SIP- State Insurance Premium

✅ GPF- General Provident Fund

✅ RPMF- Rajasthan Pensioners Medical Fund

✅ SIL- State Insurance Loan

✅ SIPF- State Insurance Provident Fund

✅ LIC- Life Insurance Corporation

✅ PLI- Postal Life Insurance

✅ CWSN- Child With Special Needs

✅ PTI- Physical Training Instructor

✅ OA- Office Assistant

✅ AAO- Assistant Accounts Officer

✅ LDC- Lower Division Clerk

✅ UDC- Upper Division Clerk

✅ GIS- Group Insurance Scheme

✅ PC- Paper Coordinator

✅ CS- Centre Superintendent

✅ ECS- Electronic Clearing Services

✅ STO- Sub Treasury Officer

✅ DTO- District Treasury Officer

✅ TDS- Tax Deducted at Source

✅ SSO- Single Sign On

✅ NEFT- National Electronic Fund Transfer

✅ DPC- Departmental Promotion Committee

✅ RR- Review and Revision

✅ PM- Pay Manager

✅ Pri Pay- Pri Paymanager

✅ RGHS- Rajasthan Government Health Scheme

✅ CGHS- Central Government Health Scheme

✅ APP- Application

✅ IT- Income Tax

✅ EMI- Equal Monthly Installment

✅ KYC- Know Your Customer

✅ HOD- Head Of Department

✅ URL- Uniform Resource Locater

✅ WWW- World Wide Web

✅ NIC- Nation Information Centre

✅ Email- Electronic Mail

✅ Gmail- Google Mail

✅ GOR- Government Of Rajasthan

✅ ID- Identity Document

✅ IFMS- integrated Finance monitoring System

✅ DA- Dearness Allowance

✅ HRA- House Rent Allowance

✅ HQ- Head Quarter

✅ DOB- Date Of Birth

✅ DOJ- Date Of Joining

✅ DOR- Date Of Retirement

✅ CA- Central Assistance

✅ SF- State Fund

✅ NA- Not Applicable

✅ NOC- No Objection Certificate

✅ IFSC- Indian Financial System Code

✅ MICR- Magnetic Ink Character Recognition

✅ A/c no.- Acount Number

✅ HPL- Half Payment Leave

✅ LPC- Last Pay Certificate

✅ TA- Traveling Allowance

✅ PD- Personal Deposit

✅ NSDL- Nation Securities Depositories Limited

✅ RTE- Right To Education

✅ RTI- Right To Information

✅ GST- Goods and Service Tax

✅ FVC- Fully Vouched Contingent

✅ TV No. Transaction Voucher Number

✅ BSER- Board of Secondary Education Rajasthan

✅ TAD- Tribal Area Development

✅ ACP-Assured Career Progression

✅ GPA- Group Personal Accident

✅ APO- Awaiting Posting Order

✅ SC- Schedule Caste

✅ ST- Schedule Tribe

✅ OBC- Other Backward Caste

✅ SBC- Special Backward Caste

error: भैया जी कॉपी की करने की बजाय पीडीएफ़ डाउनलोड कर लो !!