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NPS खाते में ऑनलाइन नॉमिनी अपडेशन

#160 NPS खाते में ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट की जानकारी स्टेप बाय स्टेप क्या होगी ?

गब्बू सिंह कुम्भकार व. अध्या. (गणित)
रा उ मा वि पानमोड़ी, जिला प्रतापगढ़

कृपया ध्यान देवें : NPS Registration और आधार में नाम समान होने की स्थिति में ही Online Nomination Updation संभव होगा

1. सबसे पहले लॉगइन कर सीआरए सिस्टम पर जाना है। यहां मेन्यू में Demographic Changes ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर Update Personal Details पर क्लिक करना होगा।

2. इसके बाद Add/Update Nominee Details विकल्प का सिलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट के प्रकार का चयन करना होगा।

3. फिर नॉमिनी का नाम, रिश्ता, शेयर आदि की जानकारी दर्ज करनी है।

4. अब रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को सबमिट करना है।

5. ओटीपी दर्ज करने के बाद E-Sign And Download पर क्लिक करना है।

6. फिर E Signature Service Provider पेज पर आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी सबमिट कर ई साइन करना है।

7. अब नॉमिनी की जानकारी एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी।

Note : S2 फॉर्म ऑफ लाइन भर कर GPF आफिस में जमा करवा कर भी नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करवाया जा सकता है।

पे-मेनेजर पर बिल बनाने हेतु प्रमुख बातें

प्रश्न #159 :-सभी डीडीओ एवं बिल बनाने वाले कार्मिको को बिल बनाते वक्त किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जानी चाहिए ?

Admin Introduction

उत्तर:- एडमिन पैनल द्वारा कई बार बताया जा चुका है कि बिल को ट्रेजरी फारवर्ड करने से पूर्व बिल की रिपोर्ट / चेकलिस्ट की गहनता से जांच कर लेवे या अन्य किसी विज्ञ कार्मिक से चेक करवा लेंवे ताकि किसी भी असंभावित गलती से बचा जा सका ताकि बाद में अनावश्यक तनाव का कारण नही बने। जहां तक अनुमान है 90% इस प्रकार की गलतियां चेकलिस्ट को ध्यान से चेक नही करने या करवाने से ही होती है।

यहां नीचे दिए गए सामान्य बिंदुओं की जांच बिल को ट्रेजरी फारवर्ड करने से पूर्व अवश्य कर लेवे :

1. बिल नम्बर एवं दिनांक एवं माह की जांच करना ताकि बिल नम्बर क्रमशः आवंटित हो।

2. बिल में मूल वेतन के अनुसार देय भत्तों (DA, HRA, CCA या अन्य) की राशि एवं दरों की जांच करना।

3. बिल में कटौतियों जैसे- SI, NPS, GPF, RPMF, LIC,TAX या अन्य की राशि एवं दरों की जांच करना।

4. बिल के अनुसार आवश्यक दस्तावेज साफ सुथरे एवं डीडीओ से प्रमाणित करवाकर अपलोड करना।

5. वार्षिक कटौतियों जैसे – हितकारी निधि (दिसम्बर) और दुर्घटना बीमा (अप्रेल) माह में नियमानुसार काटना

6. आगामी माह के बिल बनाने से पूर्व इन वार्षिक कटौतियों को पे-डिटैल से डिलीट करना।

7. बिल के आउटर, इनर एवं शिड्यूल की चेकलिस्ट डॉउनलोड कर इनका मिलान करना।

8. एरियर बिलों में अंतर राशि की गणना सही करना एवं अन्तरतालिका के अनुसार बिल की राशि की जांच करना एवं दस्तावेज अपलोड करना।

9. महंगाई एवं अन्य भत्तों में वृद्धि होने पर कटौतियों जैसे – NPS, SI, GPF, RPMF की राशि की जांच करना।

10. अवकाश वेतन बनाते समय अवकाश संबंधी दस्तावेज संलग्न करना।

11. कार्मिक के SI, NPS, GPF, PAN और खाता संख्या आदि की शुद्धता का ध्यान रखना ताकि कटौती सही तरीके से हो सके।

12 जुलाई महीने के बिल में वेतनवृद्धि आदेश के अनुसार कार्मिको की बेसिक पे को अपडेट करना तथा नई बेसिक के अनुसार GPF/NPS एवं RPMF की कटौती को अवश्य चेक करना।

13:- निकट समय मे सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के नियमानुसार GPF एवम SI की कटौती को वेतन से बन्द करना।

इन बिंदुओं का ध्यान रखने पर आपके बिल सही बनेंगे जिससे आपको ट्रेजरी में अनावश्यक चक्कर नही काटने पड़ेंगे एवं बिलो का भुगतान शीघ्रता से हो सकेगा। साथ ही सभी कार्मिको के वेतन भत्तों एवं कटौतियों के सही होने पर अनावश्यक तनाव भी नही रहेगा।

कार्मिक के विदेश यात्रा स्वीकृति बाबत जानकारी

#158 राजकीय कार्मिक के विदेश यात्रा स्वीकृति के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राहुल कुमार जैन, अध्यापक
बाउप्रावि बम्बोरी, बागीदौरा (बांसवाड़ा)

चैक लिस्ट

  • आवेदन पत्र
  • कार्यालय अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी द्वारा टिप्पणी तथा अनुशंसा
  • प्रार्थी का घोषणा पत्र
  • प्रार्थी के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति
  • संपूर्ण कॉलम की पूर्ति सहित परिशिष्ट अ ब एवं स
  • कार्मिक के शेष अवकाश GA-45 में
  • आवेदन पत्र में विदेश यात्रा का प्रयोजन
  • कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही ना होने का प्रमाण पत्र।
  • यदि किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा न्यायिक प्रकरण विचाराधीन या प्रक्रियाधीन होने
  • पर संबंधित प्रति एवं दस्तावेज
  • शिक्षण कार्य, राज्य कार्य प्रभावित ना होने का कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र
  • कार्यभार हस्तांतरण की सुनिश्चिता
  • अन्य कोई दस्तावेज यदि हो तो संलग्न करे।

राजकीय कार्मिक/अधिकारी के लिए विदेश यात्रा हेतु निर्देश

1 कर्मचारी सीधे ही विदेश यात्रा हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित नहीं करेंगे।सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशालय को 21 दिन पूर्व विदेश यात्रा हेतु प्रकरण भेजेंगे।

2 विदेश यात्रा हेतु विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

3 सक्षम स्तर से स्वीकृति जारी होने से पूर्व यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत मानकर अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।

4 विदेश यात्रा के स्वीकृत अवकाश के निश्चित समय पश्चात कर्मचारी यदि अनुपस्थित रहता है तो आर एस आर 86 के प्रावधान

अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5 विदेश यात्रा कार्यक्रम इस अनुरूप बनावे की शिक्षण कार्य एवं पदीय दायित्वों में व्यवधान ना हो। यथासंभव अवकाश में

ही विदेश यात्रा कार्यक्रम किया जावे।

6 विदेश यात्रा हेतु आवेदन करना मात्र अनुमति नहीं माना जावे।

7 राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के प्रावधान अनुसार अवकाश स्वीकृति उपरांत ही यात्रा प्रारंभ की जाए।

8 कर्मचारी स्वीकृत अवकाश से अधिक विदेश में नहीं रहेंगे।

9 विदेश से भिजवाए गए त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10 कार्मिक के विरुद्ध शिकायत / विभागीय जांच / न्यायिक / अपराधिक प्रकरण विचाराधीन या प्रक्रियाधीन हो तो पूर्ण विवरण अंकित किया जाए अन्यथा किसी प्रकार की जांच / कार्रवाई ना होने पर इस आशय का घोषणा पत्र आवेदन के साथ लगाया जाए

11 संबंधित संस्था प्रधान राजकीय कार्य शिक्षण कार्य में व्यवधान ना होने के घोषणा के साथ पढ़ाई जाने वाली विषय के पाठ्यक्रम कराने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी एवं वैकल्पिक व्यवस्था तीर घोषणा अंकित करेंगे।

12 यथासंभव विदेश यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक ना रखी जावे।

13 सक्षम अधिकारी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज की पूर्ति होने पर निदेशालय को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

14 विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा अध्ययन / व्यवसाय / नियोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15 विदेश यात्रा के दौरान स्वीकृत अवकाश में वृद्धि सक्षम स्तर से अनुमति बिना स्वीकृति नहीं की जाएगी।

16 विदेश यात्रा में राज्य सरकार के माध्यम से कोई व्यय / विदेशी विनिमय नहीं किया जाएगा न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।

17 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी।

18 कर्मचारी अथवा अधिकारी विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख एवं सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।

शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं का सेवाभिलेखों में इन्द्राज करने की प्रक्रिया

प्रश्न #157 : सेवाकाल के दौरान अर्जित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में कैसे जुड़वाएं ?

उत्तर:- ( शिक्षा विभागीय नियमावली दिनांक 31.12.1995 तक जारी निर्देशों,परिपत्रों एवं नियमों पर आधारित) प्रकाशन वर्ष 1997 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर- परिशिष्ट 5 . 2 .2 के अनुसार योग्यता अभिवृद्धि

शिक्षा विभाग, राजस्थान अपने कर्मचारियों को अपनी योग्यता राज्य सेवा में रहते हुए वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है। इस हेतु शिक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु विभाग में एकरूपता लाने हेतु नियम व प्रणाली निर्धारित है। विभागीय नियमों व प्रणाली की पालना करता हुआ कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी योग्यता अभिवृद्धि करता है तो उसके सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में अंकित करने हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा संक्षिप्त में निम्न दिशा निर्देशानुसार कारवाही की जानी चाहिए।

1 .सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ज्यों ही योग्यता अर्जित की जाए उस परीक्षा की अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

2. कर्मचारी अपनी योग्यता अभिवृद्धि को सेवाअभिलेख में इंद्राज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र ‘क ‘में भरकर सूचना देगा।

3. प्रपत्र ‘क’ व मूल अंक तालिका /प्रमाण पत्र को देखकर सक्षम अधिकारी प्रपत्र ‘ख’अपने कार्यालय के सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि हेतु आदेश निकालेगा। इनकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में लगाकर उसकी सेवा पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठ में योग्यता का इंद्राज करेगा।

4 .अभिवृद्धित योग्यता का प्रमाण पत्र/ अंकतालिका की सत्य प्रतिलिपि को अग्रेषित करने वाला अधिकारी मूल प्रति से जांच करेगा।

5 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र क व ख है जो कि सक्षम अधिकारी को भेजे जाते हैं।

6 .प्रपत्र क व ख की पूर्ति की जाकर उसमें दिए गए विवरणों की वरिष्ठता सूची एवं मूल अभिलेख से जांच कर ही सक्षम अधिकारी को भेजना चाहिए।

7 .निदेशालय में ऐसे योग्यता अभिवृद्धि के प्रार्थना पत्रसंयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा न भेजे जाएं जिनकी वरिष्ठता निदेशालय द्वारा निर्धारित कर प्रसारित नहीं की गई हो।

8 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता का अंकन उसी कार्यालय स्तर पर किया जाता है जहां से वह प्रसारित होती हैं।

9 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु प्रकरण प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य आदि उचित माध्यम से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय को प्रेषित करना चाहिए।

10 . पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO ) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय ) को सीधे ही भेजे जाएंगे ताकि ग्रेड 3 अध्यापक (प्रा शि) पद की योग्यता अभिवृद्धि व वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जा सके।

11.संयुक्त निदेशक कार्यालय उनके द्वारा प्रेषित वरिष्ठता सूची के आवश्यक संशोधन करके और उनकी एक प्रति निदेशालय को प्रेषित करता है जहां राज्य स्तर की वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि की जाती है।

12. संस्था प्रधान को चाहिए की वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज/ योग्यता अभिवृद्धि कराने का प्रकरण (Sec set up) सीबीईओ के माध्यम से ही प्रोपर चेनल भेजें। सीधे निदेशालय प्रकरण नहीं भेजा जाना चाहिए।

13. संस्था प्रधान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 2nd ग्रेड टीचर्स के प्रकरण वाया सीबीईओ संयुक्त निदेशक कार्यालय को भेजेंगे जिससे द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के योग्यता अभिवृद्धि व वरीयता में नाम दर्ज हो सके। संपूर्ण प्रकरण निर्धारित प्रपत्र क व ख तथा दस्तावेजों के साथ भेजे जाएंगे जिसके आधार पर आदेश होंगे।

14. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक तृतीय वेतन श्रंखला के अध्यापकों की सूची के नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि के आदेश जारी करेगा व वरीयता में दर्ज़ कर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेगा।

15. राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरण मय आवश्यक दस्तावेजों के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजे जाएंगे। निदेशक महोदय के आदेश से राजपत्रित अधिकारियों के योग्यता अभिवृद्धि आदेश व वरीयता सूची में नाम दर्ज हेतु आदेशित किया जाता है।

योग्यता अभिवृद्धि के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

  • सेवा के दौरान और अर्जित योग्यताओं का सेवा पुस्तिका में अंकन होना चाहिए साथ ही किसी भी संवर्ग के शिक्षक, कर्मचारी / अधिकारी हेतु जारी वरीयता सूची में कार्मिक का नाम सेवा अभिलेख में दर्ज़ योग्यता के अनुसार होना चाहिए।
  • निर्धारित योग्यता पश्चात ही सम्बन्धित वरीयता सूची में यह नाम जुड़ते हैं। इन्हीं योग्यताओं और वरीयता के आधार पर कार्मिक का रिक्तियों के अनुसार अगले पद पर प्रमोशन किया जाता है।
  • किसी भी तरह की शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से की जाती है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंक तालिका आदि दस्तावेजों के आधार पर योग्यताओं का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख में किया जाता है। समय रहते सेवा अभिलेख में निर्धारित विभागीय नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि अंकन करा लेना चाहिए।

नया प्रान कार्ड प्राप्त करने की प्रकिया

प्रश्न #156 : NPS कार्मिक का मूल PRAN CARD उसे प्राप्त ही नही हुआ/ गुम/ क्षतिग्रस्त हो गया हैं। प्राण कार्ड पुन: प्राप्त करने की प्रकिया बताए ?

शैलेन्द्र उपाध्याय वरिष्ठ अध्या (अंग्रेजी)
राउमावि गोतोड़ बौंली सवाई माधोपुर

यदि मूल प्राण कार्ड प्राप्त ही नही हुआ है :

सर्वप्रथम आप https://cra-nsdl.com/CRA/pranCardStatusInput.do इस लिंक से Pran Card Dispatch Status Track कर सकते हों। इसके लिए आपको ( New Registered PRAN, Re-issued PRAN, Re-issued Password/T-PIN ) इन तीन ऑप्शन में से New Registered PRAN के ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर टिक करके PRAN नंबर या PPAN में अपनी Employee आईडी व कैप्चा कैलकुलेशन डाल कर सबमिट करने पर आपको प्राण कार्ड का स्टेटस डिस्पैच दिनांक व डिस्पैच का पता प्रदर्शित हो जायेगा। अगर पता नोडल ऑफिस DTO Sipf Office का है तो आप Sipf ऑफिस में सम्पर्क कर प्राप्त कर लें। अगर डिस्पैच नही हुआ है तो इंतजार करें। यदि गलत पते पर डिस्पैच हो गया है तो निम्नानुसार कार्य करें।

यदि प्राण कार्ड गुम/गलत जगह डिस्पैच/क्षतिग्रस्त हो गया है निम्न तीन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है :

1. ऑनलाइन आवेदन cra-nsdl.com पर Subscribers लॉगिन से :

> सर्वप्रथम कार्मिक cra-nsdl.com पर Subscribers मे यूजर आईडी में Pran No. एवं पासवर्ड कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन करे। (यदि पासवर्ड पता नही है तो Reset Password पर क्लिक करके Instant Set/Reset Password Option मे Generate OTP माध्यम से प्राण नंबर,डेट ऑफ बर्थ, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कैप्चा कैलकुलेशन सबमिट करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भरके पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन करें।)

> इसके पश्चात् Demographic Change मेनू में Request for PRAN Card ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको आपका Pran Card प्रदर्शित होगा जिसके नीचे Reprint PRAN Card का ऑप्शन शो होगा जिस पर क्लिक करके Confirm करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसको सबमिट करना हैं। सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट जनरेट हो जायेगी और आप को एक्नोलेजमेंट नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं स्क्रीन पर प्राप्त हो जायेगा।एक्नोलेजमेंट नंबर के माध्यम से आप डेमोग्राफिक चेंज मेनू में View IPIN/TPIN/Reprint PRAN Request Status ऑप्शन से रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। यह एक सशुल्क/चार्जेबल ट्रांजेक्शन है जो आपके प्राण अकाउंट से काटा जायेगा। जैसे ही प्राण कार्ड आपके नोडल ऑफिस/कार्यालय में प्राप्त हो जाए तो आप इसे वहां से प्राप्त कर लें।

2. ऑनलाइन e-Pran Card सॉफ्ट कॉपी मे :

> कार्मिक cra-nsdl.com में Subscriber लॉगिन पर ही Views मेनू मे Download e-PRAN ऑप्शन पर क्लिक करके Download as PDF ऑप्शन से पीडीएफ फॉर्मेट में प्राण कार्ड डाउनलोड कर सकता है। यह निशुल्क/नॉन चार्जेबल है।

3. ऑफलाइन आवेदन S2 फॉर्म भर कर :

> कार्मिक द्वारा S2 फॉर्म ब्लैक इंक पैन से भर कर DDO के माध्यम से नोडल ऑफिस में जमा करवाना होता हैं। फॉर्म के प्रमाणीकरण के पश्चात् नोडल ऑफिस से CRA सिस्टम में रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद एक नया प्राण कार्ड प्रिंट करके सम्बन्धित नोडल ऑफिस को डाक के माध्यम से सब्सक्राइबर को वितरण हेतु भेजा जाता हैं। यह भी एक सशुल्क/चार्जेबल ट्रांजेक्शन है जो आपके प्राण अकाउंट से काटा जायेगा। आप इसका डिस्पैच स्टेटस Re-issued PRAN ऑप्शन से जांच कर ले। जैसे ही प्राण कार्ड आपके नोडल ऑफिस/कार्यालय में प्राप्त हो जाए तो आप इसे वहां से प्राप्त कर लें।

➡️ Annexure S2 का उपयोग : S2 फॉर्म ( Request For Change/Correction in Subscriber Master details And/Or Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card) के माध्यम से कार्मिक अपने प्राण डाटा में निम्न परिवर्तन/संशोधन कर सकता है.

> Section A – Change in Personal Details ( सब्सक्राइबर का नाम,पिता का नाम, पैन कार्ड,वर्तमान पता, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, वैल्यू एडेड सर्विस में संशोधन या अपडेशन)

> Section B – Subscriber’s Nomination Details ( नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी के साथ सम्बन्ध, शेयर प्रतिशत, नॉमिनी के संरक्षक की डिटेल यदि नॉमिनी अवयस्क है तो, कंडीशन जिससे नॉमिनेशन अमान्य हो जाएं का संशोधन या अपडेशन )

> Section C :Request for Reissue of I-PIN/T-PIN (आई पिन/टी पिन पुन: जारी करवाने हेतु)

> Section D –Request for Reissue of PRAN card ( प्राण कार्ड गुम/क्षतिग्रस्त होने पर पुन:

जारी करवाने हेतु )

➡️ Reissue of T-Pin, I-Pin and reissue PRAN card will be chargeable by the CRA

➡️ PRAN- Permanent Retirement Account Number

काम/पते की बात – प्राण कार्ड पुन: जारी करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना सबसे अच्छा विकल्प हैं। आप e-Pran Card से भी अपना काम चला सकते हैं।

Note : S2 फॉर्म में केवल वही बॉक्स/कॉलम भरना होता है जो संशोधन कराने की आवश्यकता है अन्य को खाली छोड़ना है।

कार्मिक की मृत्यु पश्चात की जाने वाली कार्यवाही

#155 किसी कार्मिक की मृत्यु पश्चात की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दीजिये।

श्री श्यामसुंदर भांभू सूरपुरा वरिष्ठ सहायक
राउमावि सूरपुरा नोखा जिला बीकानेर

उत्तर : अगर किसी कार्मिक की सामान्य मृत्यु हो गई है तो इन 12 बिंदुओं अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करनी है.

1. मृत कार्मिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

नोट :- मृत्यु प्रमाणपत्र की कम से कम 5 मूल प्रतियां प्राप्त कर लेंवे।

2. सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना।

सेवा समाप्ति आदेश जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र मूल तथा सर्विस बुक की पहले पेज की फोटो कॉपी सहित  डीडीओ कवरिंग लेटर नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना है।

> Admin Introduction

(3) सेवा समाप्ति आदेश जारी होने के बाद शाला दर्पण से मृत कार्मिक को ऑन लाइन कार्य मुक्त करना।

4. नॉमिनी से कुलक भरवाना। कुलक आदि भरवाने की कार्यवाही कार्यालय स्तर पर ही करें तथा नॉमिनी के 9 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (3 पेंशन कुलक) हेतु प्राप्त कर जहां जहां नॉमिनी के हस्ताक्षर करने है वहां उनसे हस्ताक्षर करवाएं।

5. मृत्यु वाली तिथि तक की कार्मिक की सेवा पुस्तिका संधारित करें और सेवा समाप्ति आदेश की प्रविष्टि करें।

6. पेंशन कुलक के साथ निम्न डॉक्यूमेंट सलंग्न करने है :-

     (१) कार्यमुक्त आदेश

     (२) ऋण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र

     (३) अंतिम भुगतान पत्र (lpc) पे मैनेजर से निकाली हुई

     (४) सेवा समाप्ति आदेश

     (५) मृत्यु प्रमाण पत्र

     (६) अदेय प्रमाण पत्र

     (७) विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।

…निरंतर पेज 2 पर

7. पे मैनेजर तथा एसएसओ में नॉमिनी का बैंक अकाउंट अपडेट करना (पे-मैनेजर पर बैंक अकाउंट कोष कार्यालय से अपडेट करवाने है)

डीडीओ एसएसओ से जीपीएफ एवं राज्य बीमा का अंतिम भुगतान करवाना।

8.  यदि कार्मिक शिक्षा विभाग में कार्यरत थे तो हितकारी निधि एवम शिक्षक कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन करवाना।

9. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त करना।

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करनी है –

(१) अनुकम्पा हेतु नॉमिनी स्वयं आवेदन करती है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है यदि नॉमिनी का पुत्र या अविवाहित पुत्री आवेदन करें तो आवेदक के भाई, बहिन तथा नॉमिनी स्वयं का सहमति शपथ पत्र।

(२) आवेदक द्वारा परिवार के भरण पोषण का शपथ पत्र।

(३) आवेदक की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक आदि की अंकतालिका।

(४) आवेदक का संतान संबधी शपथ पत्र, अविवाहित है तो दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र।

10. कार्मिक द्वारा मनोनयन किया हुआ है तो  ग्रेचुटी का भुगतान नॉमिनी को होगा और मनोनयन नहीं किया हुआ है तो ग्रेच्युटी का भुगतान अविवाहित पुत्रियों, पुत्रों तथा पति/पत्नी को समान रूप से होगा।

11. पीपीओ अंक जारी होने के पश्चात pl के अंतिम भुगतान हेतु पेंशन विभाग से बजट की डिमांड करना तथा pl का अंतिम भुगतान करना।

12. कोरोना की रोकथाम में  डयूटी के दौरान संक्रमित होने के कारण मृत्यु होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11.04.2020, चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 01.12.2020 एवं निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश दिनांक 03.05.2021 के अनुसार 50 लाख की अनुग्रह राशि हेतु आवेदन की कार्यवाही करना।

Employee ID से SSO-ID रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

प्रश्न #154 – राजकीय कार्मिक द्वारा Employee ID से SSO-ID रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है?

श्री सचिन शर्मा कनिष्ठ सहायक
रा. मा. वि. साण्डन जिला – चूरु

उत्तर- कार्मिक की एम्प्लोयी ID ही SIPF ID होती है ना कि SSO ID अतः एम्प्लोयी ID को SSO ID बनाने के लिए SSO पर रजिस्टर्ड करना होता है |

एम्प्लोयी ID को SSO पर रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया

➡ सर्च sso.rajasthan.gov.in

➡ Rajasthan’s Single Sign On पर क्लिक कीजिए।

➡ यहाँ सबसे ऊपर दो विकल्प दिखाई देते है। (1) Login (2) Registration

➡ Registration पर क्लिक कीजिए।

➡ एक नया पेज ओपन होगा जहाँ तीन विकल्प दिखाई देते है।

     (1) Citizen        (2) Udhyog    (3) Govt. Employee

➡ Govt. Employee पर क्लिक कीजिए। ➡ SIPF पर क्लिक कीजिए।

➡ एक नया पेज ओपन होगा जहां –

   SIPF Number – एम्प्लोयी ID लगानी है, Password – DOB है (DDMMYYYY)

   (जैसे जन्म दिनांक 01/01/1990 है तो पासवर्ड होगा – 01011990)

➡ Next पर क्लिक कीजिए।

➡ एक नया पेज ओपन होगा जहाँ Password और Confirm Password में नया पासवर्ड

   बनाकर लगाना होता होता है।

➡ उसके बाद Register पर क्लिक कीजिए।

➡ एक अलर्ट मैसेज प्राप्त होगा।

   इस प्रकार एम्प्लोयी ID को SSO पर रजिस्टर्ड कर सकते है |

एम्प्लोयी ID को SSO पर रजिस्टर्ड किए बिना SIPF पोर्टल पर लॉगिन करने का तरीका :

➡ सर्च sipfportal.rajasthan.gov.in

➡ sipf – Rajasthan.gov.in पर क्लिक करके ओपन कीजिए।

➡ SIPF Sign In का एक नया पेज ओपन होगा जहाँ User Name और Password

   लगाकर लॉगिन करते है।

   ( यहाँ User Name एम्प्लोयी ID होगी और Password – जन्म दिनांक )

राजस्थान में चाइल्ड केयर लीव के नियम

प्रश्न #153 : चाइल्ड केयर लीव के बारे में जानकारी देवे।

विरेन्द्र कुमार यादव, व्या. भौतिक विज्ञान
गजानन्द मोदी उमावि नीमकाथाना (सीकर)

उत्तर:- राजस्थान सेवा नियम,1951 में नियम 103(3) जोड़कर राज्य सरकार की महिला कार्मिकों को संपूर्ण सेवाकाल में 730 दिन की CCL दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रमुख शर्ते 

  • यह अवकाश महिला कार्मिकों को उनकी प्रथम दो जीवित विधिमान्य (सेरोगेसी से उत्पन्न के लिए नहीं) 18 वर्ष से कम आयु की संतानों के पालन या देखभाल की आवश्यकता यथा परीक्षा या बीमार होने के कारण स्वीकृत किया जा सकता है।
  • एकल पुरूष यथा अविवाहित/विदुर/तलाकशुदा पुरुष को भी ये अवकाश देय है। (वित्त विभाग के आदेश F.1(6)FD/Rules/2011 दिनांक 31-07-2020)
  • 40% या अधिक निःशक्त संतान के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है।
  • कार्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20% से अधिक कार्मिकों को एक समय में CCL स्वीकृति नहीं की जा सकती है।

CCL के आवेदनों का संधारण तिथि वार एक रजिस्टर में कर विचार निम्न प्राथमिकता क्रम में किया जाना चाहिए :

  • आकस्मिक गंभीर कारण जैसे बच्चे की गंभीर बीमारी जिससे बच्चा अस्पताल में इंदौर भर्ती हो अथवा दुर्घटना के कारण विशेष देखभाल की आवश्यकता हो।
  • दिव्यांग संतान की माताओं को या गंभीर रोग से पीड़ित बच्चे की देखभाल हेतु।
  • संतान की सेकेंडरी/ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समय देखभाल अथवा उच्च व्यवसायिक संस्थान में प्रवेश हेतु परीक्षा के कारण प्राप्त आवेदन
  • 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे का पालन।

नोट:- स्वीकृति में विधवा /परित्यक्ता श्रेणी की महिला कार्मिकों को प्राथमिकता दी जावे।

निरंतर… पेज 2 पर  

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें :

(1) राशन कार्ड की प्रति

(2) जीवित संतानों की जन्म प्रमाण पत्रों की प्रति

(3) दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति मय निर्भरता प्रमाणपत्र।

(4) संतान की बीमारी से संबंधित दस्तावेज

(5) संतान की परीक्षा तिथि/ प्रवेश संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति।

चाइल्ड केयर लीव के सम्बन्ध में अन्य शर्ते एवं नियम :

  • CCL का दावा अधिकार पूर्वक नहीं किया जा सकता है।
  • महिला कार्मिक द्वारा पहले उपभोग किए जा चुके या किए जा रहे अवकाश को किसी भी परिस्थिति में CCL में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
  • CCL को अवकाश लेखे में नामे नहीं लिखा जाएगा ।इसे अधिसूचना में प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में संधारित कर सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाता है।
  • महिला कार्मिक को अपने बच्चे के पालन या परीक्षा एवं बीमारी के समय देखभाल हेतु एक समय में अधिकतम 120 दिवस कि CCL के आवेदन (PL के समान) स्वीकृत करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष यानि DDO तथा 120 दिन से अधिक की स्वीकृति के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम हैं।
  • एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार ही CCL स्वीकृत किया जा सकता है।
  • एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूर्ण होता है तो उस spell को अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में गिना जाता है।
  • सामान्यतः प्रोबेशन ट्रेनी कार्मिक को CCL स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है तो प्रोबेशन अवधि उतने दिन आगे बढ जाती है, जितने दिन का CCL स्वीकृत होगा।
  • यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह माना जावेगा तथा तदनुसार ही स्वीकृत होगा।
  • CCL का उपभोग अन्य अवकाश की निरन्तरता मे किया जा सकता है।
  • CCL के पहले या बाद मे आने वाले रविवार व सार्वजनिक अवकाशो का उपभोग किया जा सकता है।
  • प्रथम 365 दिवस की CCL पूर्ण वेतन यानि 100% (अवकाश पर जाने से पूर्व के समान) तथा शेष 365 दिवस की CCL 80% वेतन पर देय होती है।
  • न्युनतम 5 दिन की अवधि के लिए ही CCL देय  है या 5 दिन से कम अवधि के लिए CCL देय नहीं है।

वसूली राशी राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया

प्रश्न : किसी कार्मिक को वेतन / यात्रा भत्ता / चिकित्सा परिचर्या राशि अथवा किसी अन्य प्रकार का अधिक भुगतान होने के कारण वसूल की गई राशि किस प्रकार जमा करवाई जाएगी ?

सन्दर्भ – आय व्ययक अनुभाग जयपुर, दिनांक 03-07-2018 को जारी परिपत्र के क्रम में

1. पिछले वर्षों की अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति में जमा हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी.

  • https://egras.raj.nic.in पर स्कूल / कार्यालय का लॉगिन करें
  • Minus Expenditure सेलेक्ट करना होगा।
  • वहाँ Profile create करना होगा।
  • Department Name : 70-secondary Education चयन करना होगा।
  • इसके बाद Major Head 2202-सामान्य शिक्षा चयन करेंगे।

   इससे सारे बजट हेड की सूची नीचे Left Side में आती है, फिर निम्न प्रक्रिया करें.

  • इसमें से 2202-02-911-01-01 का चयन करेंगे.
  • प्रार. शिक्षा के कार्यालयों हेतु बजट मद 2202-01-911-01-00 का चयन किया जाएगा.
  • DIET हेतु बजट मद 2202-80-911-01-00 का चयन किया जाएगा.
  • अपनी सुविधानुसार Profile Name रखना है.
  • Object Head 98 – घटाइए चयन करना है.
  • भुगतान किए गए बजट मद के अनुसार SF/CA चयन करना है.
  • इसके बाद Voted चयन करना है तथा Submit कर देना है.
  • इस प्रकार Profile बनाने के बाद वसूली राशि का चालान बनाया जा सकता है.

2. अधिक भुगतान की वसूली उसी वित्तीय वर्ष में करने की स्थिति में उसी बजट मद में

   चालान द्वारा जमा करवाई जाएगी जिस बजट मद से राशी आहरित की गई है।

SI नंबर आवंटन प्रक्रिया और Paymanager पर अपडेशन

प्रश्न #151 : 1 मैंने मार्च 2021 में  प्रथम राज्य बीमा घोषणा पत्र ( SI ) का आवेदन ऑनलाइन किया था वह अभी भी LDCSI पर पेंडिंग बोल रहा है। इसको एप्रूव्ड करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा ?

श्री विष्णु कुमार शर्मा, व.अ. संस्कृत
राउमावि जलवाना मेड़ता सिटी नागौर

उत्तर – जिन साथियों का हाल ही में स्थायीकरण हुआ है और उनका मार्च 2021 से प्रथम राज्य बीमा घोषणा पत्र आवेदन ऑनलाइन किया हुआ है तो ऊन सब की मार्च के वेतन से प्रथम एसआई कटौती हो गई होगी। चुंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं लेकिन कई एसआईपीएफ ऑफिस ऑफलाइन डाक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं। इसलिए आप निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स एसआईपीएफ ऑफिस में भेज कर SI आवेदन अप्रूव करवा कर अपने SI नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

1- कार्मिक के द्वारा किया गया ऑनलाइन प्रथम राज्य बीमा घोषणा पत्र आवेदन पत्र ।

2- कार्मिक का GA-55

3- एसआई कटौती जो पेमैनेजर पर हुई है उसका SI शेड्यूल।

4- राज्य बीमा प्रथम कटौती पत्र GA79

प्रश्न -2  मेरा एसआईपीएफ जिला कार्यालय से राज्य बीमा प्रथम घोषणा पत्र एप्रूव्ड हो गया है। अब मैं मेरे SI Policy नंबर कहां से प्राप्त करूं ?

उत्तर : आप अपने SI policy नम्बर दो प्रकार से देख सकते है

प्रथम विधि:   

सबसे पहले निम्न साइट पर क्लिक करे।   https://sso.rajasthan.gov.in

  • अपनी पर्सनल SSO लॉगिन में ID, पासवर्ड ओर कैप्चा भर कर सबमिट करें, Login होकर SIPF पर क्लिक करे।
  • मुख्य साइट पर ही आपको प्रोफ़ाइल, NPS/GPF, GPA, SI Summary (छत्तरी का निशान) दिखाई देगा।
  • SI Summary (छत्तरी के निशान) पर क्लिक करें, क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा।
  • पेज पर सबसे ऊपर आपको SI policy के नम्बर दिखाई देंगे।
  • SI policy नम्बर के नीचे आपको SI कटौती स्लैब, बीमा क्लेम, बोनस  आदि के ऑप्शन दिखाई देंगे।
  • इस प्रकार आप अपने स्थायी SI policy नम्बर देख सकते है।                Contd…..

दूसरी विधि

  • SIPF की मेन साइट पर क्लिक करे।
  • मुख्य साइट पर ही आपको profile, NPS/GPF, GPA, SI Summary, my Tran. का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • My Transactions पर क्लिक करे ।
  • क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा उसमे आपने आज तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन किये है उसकी पूरी डिटेल दिखाई देगी।
  • इस डिटेल में आपका SI policy आवेदन भी दिखाई देगा।
  • SI policy आवेदन का Application Number ही आपने SI policy नम्बर है।

ध्यान रहे – यही SI policy नम्बर आपके स्थायी नम्बर है जो आपके पूरी सर्विस में यही रहेंगे।

प्रश्न 3 – मेरे स्थायी SI policy नम्बर मुझे प्राप्त हो गए अब मुझे इनको पेमेनेजर पर अपडेट करने की पूरी प्रोसेस बताइए ?

उत्तर-  पेमैनेजर पर स्थायी एसआई पॉलिसी नंबर अपडेट करने की वही प्रक्रिया रहेगी जो हमने अस्थाई नंबर अपडेट करने के दौरान अपनाई थी। स्थायी SI policy नम्बर अपडेट करने के लिए निम्न प्रोसेस फॉलो करे.

  • निम्न लिंक से DDO SSO लॉगिन ओपन करे – https://sso.rajasthan.gov.in
  • DDOID पासवर्ड ओर कैप्चा भरे, मेन साइट ओपन होगी, SIPF पर क्लिक करे।
  • ऊपर से DDO रोल सलेक्ट करे, ट्रांजेक्शन पर क्लिक करे
  • एम्प्लॉय पर क्लिक करे, एम्प्लॉय-ID या नाम से कार्मिक सर्च करे, नीचे Scheme सलेक्ट करे।
  • NPS/GPF में अपने प्राण नम्बर भरे, SI Policy में अपने स्थायी नम्बर भरे।
  • दोनों की डिस्ट्रिक्ट ओर डेट सही भरे, सबमिट करें।
  • अब अपने पर्सनल पेमेनेजर इस लिंक से ओपन करे – paymanager2.raj.nic.in
  • अपने पर्सनलID पासवर्ड, कैप्चा भरे, मेन साइट ओपन होगी, एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करे।
  • Master Data Request पर क्लिक करे, Update Number Details request क्लिक करे।
  • यहां आपके SI नम्बर शॉ हो रहे होंगे, नीचे Edit पर क्लिक करे, OTP भरे.
  • SI आवेदन की पीडीएफ अपलोड करें, रिक्वेस्ट जनरेट कर DDO को फॉरवर्ड करे.
  • DDO से HOD को फॉरवर्ड करे, HOD से एप्रूव्ड होते ही आपके स्थायी नम्बर अपडेट होंगे।

Note – कुछ कार्मिको के SI स्थायी नम्बर जारी होते ही पर्सनल पेमेनेजर पर शॉ हो रहे हैं। ऐसे कार्मिको को DDO SSO लॉगिन पर अपडेट करने की आवश्यकता नही है।

error: भैया जी कॉपी की करने की बजाय पीडीएफ़ डाउनलोड कर लो !!