Special Casual Leave in Rajasthan
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श्री लीलाराम जी प्रधानाचार्य
राउमावि मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर
निवासी- दोहडा (किशन गढ बास) अलवर
Special Casual Leave in Rajasthan
बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए
- पुरुष को 6 दिन तथा महिला को 14 दिन का अवकाश देय है।
- उस पुरुष राज्य कर्मचारी जिसकी पत्नी बंध्याकरण की शल्य चिकित्सा करवाती है तो पत्नी की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारी को 7 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- बंध्याकरण के असफल होने पर दूसरी बार ऑपरेशन करवाने पर चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर 6 दिन का अवकाश देय होगा।
- लूप लगवाने वाली महिला कर्मचारी को 1 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन बिगड़ने पर दुबारा ऑपरेशन कराने पर 14 दिन का अवकाश देय है यदि ऑपरेशन से कोई जटिलता पैदा हो गई हो तो प्रमाण पत्र के आधार पर पुरुष को 6 दिन व महिला कर्मचारी को 14 दिन का अतिरिक्त विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय होगा।
निरोधावकाश
- एक राज्य कर्मचारी को परिवार या घर में किसी छूत का रोग लग जाने के फलस्वरुप कार्यालय में नहीं आने के आदेश द्वारा अपेक्षित कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए 21 दिन का विशेष परिस्थिति में 30 दिन का निरोधावकाश देय है
- राज्य कर्मचारी के परिवारजनों को स्वाईन फ़्लू हो जाने पर 7 दिवस का निरोधावकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। (आदेश दिनांक 15.10.12)
- Recanalisation operation कराने पर 21 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा
Note : किन्तु यह अवकाश आकस्मिक अवकाश या नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता F.1(5)fd/group-2 dated 15.1.81
शैक्षिक अवकाश
- राजकीय विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों हेतु 15 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है, जैसे माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की बैठक में भाग लेना, प्रायोगिक परीक्षा , राज्य अथवा राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेना , शिक्षक संघ में भाग लेने पर जिला स्तर पर 2 दिन राज्य स्तर पर 2 दिन.
- मान्यता प्राप्त संघ के पदाधिकारी को 10 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है (अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , सचिव ,संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष) आदेश दिनांक 1.4.1983 परिशिष्ट 1
खिलाड़ियों का अवकाश
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले कर्मचारी का चयन होने पर एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का अवकाश देय है।
- राज्य स्तरीय / स्थानीय टूर्नामेंट में भाग लेने वाले राज्य कर्मचारी को एक अवसर पर 10 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय किंतु कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 18 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय होगा। (आदेश दिनांक 25.4.1972)
क्षतिपूर्ति अवकाश
- रविवार या अन्य राजपत्रित छुट्टियों में लिपिक वर्ग व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनिवार्य रुप से कार्यालय में उपस्थिति का आदेश देने पर कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देय है आदेश संख्या प. 11(शिक्षा -2/73 दिनांक 12.6.73)
- विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को द्वितीय शनिवार के स्थान पर काम करने की एवज में 1 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27 .12 .1968 के अतिक्रमण में सरकार ने आदेश दिए हैं कि चौकीदारों को एक पक्ष में 24 घंटों का विश्राम अवश्य दिया जावेगा तथा इसकी जगह कार्य करने को लगाए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा आदेश दिनांक 3:08 1977
Note : ऎच्छिक अवकाश आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है F. 1(49)fd (gr2)82 आदेश दिनांक 15.9.90