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मातृत्व अवकाश के बारे में सामान्य जानकारी

प्रश्न #161 :-मातृत्व अवकाश के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करावे ?

दिलीप कुमार सेवानिवृत्त व्याख्याता
निवासी सादड़ी जिला पाली

उत्तर:-मातृत्व अवकाश (Metarnity Leave) के बारे में सामान्य जानकारी निम्नानुसार है :

(1) वित्त विभाग के आदेश -F1(43)FD/(Gr-2)/83 (RSR 14/08) Dated 11.10.2008 के अनुसार महिला कार्मिको को चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश पूरे सेवाकाल में “दो से कम उत्तरजीवी संतान होने पर” दो बार लिया जा सकता है।

(2) यदि पूर्व में कोई संतान जीवित नही होने पर यह अवकाश तीसरी बार भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) प्रोबेशन काल मे भी मातृत्व अवकाश अस्थाई कार्मिक को भी देय होता है इससे प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है तथा प्रोबेशन में यह अवकाश DDO स्तर पर स्वीकृत किया जाता है।

(4) FD के आदेश 19/06/2009 के अनुसार वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त नियुक्त संविदा महिला कर्मचारियों को भी यह अवकाश देय है।

(5) प्रसूति अवकाश अधूरे गर्भपात के मामले में देय नही होता है।

गर्भपात (Abortion) या गर्भ स्राव (Misscarrige) में 6 सप्ताह का गर्भपात अवकाश चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार कर मिलता है जो सेवाकाल में एक बार अथवा दो बार कुल मिला कर 6 सप्ताह (42दिन) तक होगा।

(6) राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 B के अनुसार किसी महिला कार्मिक के दो से कम जीवित संतान होने पर उस कार्मिक द्वारा एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैधानिक रूप से गोद लेती है तो बच्चे को दत्तक ग्रहण करने की दिनांक से 180 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(7) सेवा नियम 97(1) के अनुसार मातृत्व अवकाश में अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व आहरित वेतन की दर से अवकाशकाल मे नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।

(8) मातृत्व अवकाश के क्रम में CL के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है परन्तु यह ध्यान रहे 180 दिन का मातृत्व अवकाश DDO स्वीकृत कर सकते है इसके साथ अन्य अवकाश लेने पर इसकी स्वीकृति फिर निदेशालय से होगी।

(9) मातृत्व अवकाश की एंट्री सेवा पुस्तिका में लाल इंक से करे जिसमे प्रथम अवसर या द्वितीय अवसर आदि का स्पष्ट उल्लेख करे। यह अवकाश लीव A/C में कही पर डेबिट नही किया जाएगा इसका इंद्राज सत्यापन वाले पेज पर करे।

(10) मातृत्व अवकाश के दौरान पदोन्नति अथवा ट्रांसफर हो जाता है तो कार्यग्रहण अवधि (Extention) बढ़ाने हेतु आवेदन करें जो अनिवार्य रूप से मिल जाता है। इसके बिना यदि मातृत्व अवकाश में ड्यूटी पर जॉइन कर दिया जाता है तो मातृत्व अवकाश समाप्त माना जाता है।

Note : विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान सेवा नियम 103 का अध्ययन करे

Maternity Leave in Rajasthan Complete Detail

Maternity Leave in Rajasthan
प्रश्न – एक महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश लेना है ? इसके बारे में विस्तार से बताइये ?

By श्री अभिषेक शर्मा
कनिष्ठ सहायक

उत्तर- राजस्थान सेवा नियम (खंड प्रथम) के नियम 103 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दो से कम जीवित संतान होने पर महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave in Rajasthan) उसके प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिन तक की अवधि का स्वीकृत किया जाता है.

विशेष परिस्थितियों– यदि महिला कार्मिको द्वारा दो बार प्रसूति अवकाश प्राप्त (avail) करने के बाद भी कोई संतान जीवित नही रहती है, तो उस महिला कार्मिक को एक बार ओर प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

★ उक्त महिला कार्मिक को अवकाश अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के समकक्ष वेतन ही अवकाश वेतन के रूप में नियमित मिलेगा।

सेवा पुस्तिका इंद्राज -यह अवकाश उसके अवकाश के लेखे में नामे नही लिखा जाएगा. परंतु प्रसूति अवकाश का इंद्राज सेवा पुस्तिका में पृथक से किया जाएगा।

विशेष टिप्पणी दो से कम उत्तरजीवी संतानो वाली महिला सरकारी कर्मचारी को गर्भस्राव सहित पूर्ण गर्भपात (Complete Abortion) के मामले मे सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कुल छ: सप्ताह का अवकाश (एक बार 42 दिन या दो बार में 21-21 दिन) स्वीकृत किया जा सकेगा. उक्त अवकाश आवेदन के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र सलग्न होने की स्थिति में ही यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा. गर्भपात शब्द में गर्भपात की आशंका (threatened Abortion) को सम्मिलित नही माना जावेगा एवं ऐसी स्थिति में प्रसूति अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा.

संविदा कर्मचारियों के लिए प्रसुति अवकाश के सन्दर्भ मे – संविदा कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश वित्त विभाग की अनुमति से ही स्वीकृत होगा।

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आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रसूति अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया- सबसे पहले महिला कर्मचारी को प्रधानाचार्य महोदय को प्रसूति अवकाश पर जाने हेतु एक आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. उसके उपरांत डीडीओ कार्यालय स्तर पर एक कार्यालय आदेश जारी करेंगे, जिसमे उपरोक्त निर्देशानुसार 180 दिन का अवकाश स्वीकृत करेगे ।

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