Monday , December 23 2024

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How to Get all payment timely at retirement

श्री भगवती लाल सनाढ्य
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाईट) बून्दी (जिला – बून्दी)

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 483-487

सेवानिवृत्ति के समय समस्त परिलाभ समय पर प्राप्त हो, इसके लिए समयबद्ध की जाने वाली समस्त कार्यवाही की जानकारी

प्रश्न : मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य में है मुझे समय-समय पर क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति के समय समस्त परिलाभ मुझे समय पर ही मिल जाए?

उत्तर : इसके लिए निम्न कार्यवाही प्रारंभ करें।

  • स्वयं तथा नॉमिनी एवं अन्य परिवार के सदस्यों के निम्न दस्तावेज की फोटो कॉपी करें
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • बैंक खाता पासबुक
    • कक्षा दसवीं की मार्कशीट
  • कक्षा दसवीं की मार्कशीट के आधार पर उपर्युक्त सभी दस्तावेजों में नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि में एकरूपता होनी चाहिए जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए अगर कहीं पर गलती है तो कक्षा दसवीं की मार्कशीट के आधार पर सभी जगह सही करवा लेवे।
  • अपनी पेमैनेजर की आईडी से अपने मास्टर डाटा का प्रिंट निकाले एवं गत माह की पे स्लिप भी निकाल लेवे।
  • अपने मास्टर डाटा में अंकित प्रविष्टियों की जांच बारीकी से करें अगर कहीं छोटी या जरा सी भी गलती है तो उसे सुधार करवाएं मास्टर डाटा के प्रत्येक कालम की पूर्ति अति आवश्यक है।
  • मास्टर डाटा में अंकित प्रविष्टियाँ ही एक रूपता के साथ में ही अपने एस.एस.ओ. व शाला दर्पण में दर्ज होनी चाहिए।

पेंशन सीरीज भाग -दो : अगर आपने मास्टर डाटा वेल अपडेट कर दिया हो तो आगे निम्न प्रक्रिया अपनाएं अपनी सेवा पुस्तिका में निम्न विवरणानुसार कंप्लीट चेक करना है।

  • सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ पर नॉमिनेशन फॉर्म (जी.ए.126) लगा होना चाहिए।
  • प्रथम नियुक्ति आदेश और स्थायीकरण का दाखिला लगा होना चाहिए।
  • प्राप्त सभी चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का दाखिला लगा होना चाहिए
  • सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ की समस्त प्रविष्ठियों का मूल रिकॉर्ड से अक्षरत: मिलान होना चाहिए।
  • सर्विस बुक अतिरिक्त अटैच है तो उसमें भी प्रथम पृष्ठ की पूर्तियां करनी चाहिए।
  • प्रथम नियुक्ति से आज दिन तक सेवा प्रमाणीकरण होना चाहिए। दिनांक पर कटिंग नहीं होनी चाहिए व दोहरा सत्यापन नहीं होना चाहिए । अगर कटिंग हो गई है तो वहीं से प्रमाणित करनी चाहिए । प्रत्येक सेवा प्रमाणीकरण पर लाल स्याही से क्रम से क्रमांक अंकित होने चाहिए।
  • पीएल व मेडिकल अवकाश चेक करें (पीएल की जांच करने के लिए राजसेवक वेबसाईट पर श्री हंसराज जी जोशी, प्रधानाचार्य द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर उपयोग में ले सकते हैं) व अवकाश लेखा के ऊपर नाम, पद, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि व निवास स्थान अगर अंकित नहीं है तो लिख देवें।
  • डीडीओ की सील पर कहीं पर हस्ताक्षर छूट गए है तो करवाना है।
  • समस्त फिक्सेशन व विकल्प पत्र की प्रविष्ठियां चेक कर लेवे।
  • समस्त वार्षिक वेतन वृद्धियां चेक कर लेवे व वार्षिक वेतन वृद्धि के सामने सेवा पुस्तिका के कॉलम नंबर 8 में कार्मिक के हस्ताक्षर चेक कर लेवे।
  • प्रथम नियुक्ति से आज दिन तक स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति होने पर कार्यमुक्त व कार्यग्रहण का दाखला चेक करें।
  • सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर जन्मतिथि अंकों व शब्दों में सही लिखी हुई होनी चाहिए 10th बोर्ड प्रमाण पत्र संख्या डालकर संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
  • अगर आपसे कोई अधिक भुगतान की वसूली की गई है तो पूर्ण विवरण के साथ सेवा पुस्तिका में दाखला लगा होना चाहिए।
  • अगर निलंबित रहे हो या अवैतनिक अवकाश लिया है तो भी दाखिला होना चाहिए।
  • अगर कोई दीर्घकालीन ऋण लिया है तो उसका पूर्ण विवरण दर्ज होना चाहिए।

पेंशन सीरीज – भाग-3, अगर सेवा पुस्तिका पूर्णतया: चेक कर ली हो तो निम्न विवरणानुसार आगे की कार्यवाही करें :-

  • माह नवंबर 2022 में ₹50 का स्टांप पेपर अपने नाम का लेकर उस पर ‘प्रपत्र 6’ टाइप कर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने संस्था प्रधान को दे देवें ताकि समय पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो सके।
  • माह नवंबर 2022 के वेतन बिल से राज्य बीमा की अंतिम कटौती करवावे।
  • दिसंबर 2022 के प्रथम सप्ताह में अपनी एसएसओ आईडी से राज्य बीमा क्लेम लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन की प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी अपने संस्था प्रधान को देनी है साथ ही मूल राज्य बीमा पॉलिसी बांड भी देना है राज्य बीमा पासबुक भी अंतिम कटौती तक प्रविष्टि करके देना है।
  • राज्य बीमा अंतिम भुगतान हेतु ऑफलाइन परिपक्वता दावा प्रपत्र पार्ट-अ एवं पार्ट- ब तथा परिशिष्ट-क भी भर कर देना है।
  • सत्र 2011-12 से आज दिनांक तक अपने पेमैनेजर की आई.डी. से GA55 ए की प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी अपने संस्था प्रधान को देना है।
  • संस्था प्रधान से निवेदन कर राज्य बीमा परिपक्वता अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रेषण पत्र लगाकर उपर्युक्त समस्त दस्तावेज अपने जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवा देवें ताकि अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आपको राज्य बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हो जाए।

पेंशन सीरीज – भाग 4, अब इससे आगे निम्न विवरणानुसार कार्य करें।

  • अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से 8 माह पूर्व पेंशन कुलक 4 प्रतियों में तैयार करें। एक प्रति अपने पास रखे एवं 3 प्रति अपने संस्था प्रधान को देकर प्राप्ति रसीद ले लेवे। राजसेवक वेबसाइट पर श्री प्रवेश कुमार जी शर्मा, लेखाधिकारी, बीकानेर का पेंशन कुलक सॉफ्टवेयर को उपयोग में ले सकते हैं जो पूर्णतया: राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप बनाया है
  • अपने संस्था प्रधान से निवेदन कर अग्रेषण पत्र लगवा कर यथा स्थान पेंशन कुलक पर उनके हस्ताक्षर करवाकर मोहर लगवाकर उनसे उच्च अधिकारी के पास भिजवा देवें।
  • अपनी सेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्व जीपीएफ की कटौती बंद करवा देवें।
  • GA55 सत्र 2011-12 से आज तक प्रिंट निकाल कर अपने संस्था प्रधान को हार्ड कॉपी दे देवें।
  • जीपीएफ पासबुक अंतिम कटौती तक अपडेट कर दे देवें।
  • सेवानिवृत्ति के माह के प्रथम सप्ताह में अपनी एस.एस.ओ. आई.डी. से जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें और उसके बाद उसकी प्रिंट निकाल कर अपने संस्था प्रधान को दे देवें।
  • अपने नाम का ₹50 का स्टांप पेपर लेकर उस पर जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र टाइप करवा कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर अपने संस्था प्रधान को दे देवें
  • निम्न डॉक्यूमेंट की नाम वाइज पीडीएफ बनावे तथा ऑनलाइन करने से पूर्व उन पीडीएफ को नाम वाइज अपलोड करें
    • सेवानिवृत्ति आदेश
    • जीपीएफ पासबुक
    • शपथ पत्र
  • अपने संस्था प्रधान से अग्रेषण पत्र लगवाकर अपने जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवा देवें ताकि आप की सेवानिवृत्ति माह के अगले माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान प्राप्त हो सके।

पेंशन सीरीज : भाग – 5 पांच अब आगे सेवानिवृत्ति के दिन निम्न विवरणानुसार कार्य करें।

  • अपने पास जो भी चार्ज हो वह संस्था प्रधान की आज्ञा से संबंधित को संभलाकर अदेय प्रमाण पत्र तैयार कर उस पर संबंधित प्रभारियों से नो डूयूज़ के हस्ताक्षर करवाकर संस्था प्रधान से प्रमाणित करवा कर एक प्रति अपने पास में रख कर एक प्रति संस्था प्रधान को दे देवें।
  • शाला दर्पण से अपना कार्यमुक्ति आदेश निकलवा कर मूल दो प्रति में प्राप्त करें उसमें से एक प्रति अपने पास रखे व एक प्रति को कोषालय में जीपीओ, सीपीओ व पीपीओ का भुगतान प्राप्त करने के समय पर दे देवें।
  • सेवानिवृत्ति के समय जितनी भी पी.एल. शेष है उसका भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने संस्था प्रधान को देवें।
  • संस्था प्रधान से सेवानिवृत्ति पर शेष पी.एल. के भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त करें।
  • सेवानिवृत्ति के दिन या उसके आगे के दिनों में पी.एल. का भुगतान करने हेतु डी.डी.ओ. की पे मैनेजर की आई.डी. से बिल बनाने हेतु अपने संस्था प्रधान से निवेदन करें ताकि समय पर आपको भुगतान मिल सके।
  • सेवानिवृत्ति के माह का भुगतान प्राप्त हो जाए तो एल.पी.सी. दो प्रति में मूल प्राप्त करें।
  • सेवानिवृत्ति के बाद जब भी कोषालय में वर्किंग-डे हो उस दिन वहां जाकर अपने जीपीओ, पीपीओ व सीपीओ की राशि प्राप्त करने हेतु कोषाधिकारी से मिले एवं आवश्यक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करावे सिखो और सिखाओ ग्रुप के सदस्यों द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार कर एडमिन पैनल द्वारा अप्रूव होने के बाद निस्वार्थ भाव से शेयर की गई रोजाना एक प्रश्न की प्रश्नोत्तरी क्रमांक 457 को देखें
  • जब सभी भुगतान प्राप्त हो जाए तब अपने घर, परिवार की आवश्यकता के अनुरूप राशि रखकर बाकी की शेष राशि को केंद्रीय, राज्य, राष्ट्रीयकृत बैंक की विभिन्न योजना या सावधानीपूर्वक अन्य कहीं निवेश करें।

How to Update GPF-2004 Ledger

श्री बलबीर स्वामी (व्याख्याता)
राउमावि कायमसर (सीकर)

How to Update GPF-2004 Ledger

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 480

जीपीएफ-2004 लेजर अपडेट करने की प्रक्रिया

वर्तमान में एस.आई.पी.एफ पर लेजर अपडेशन का कार्य चल रहा है आप अपनी लेजर भी निम्न प्रक्रिया से जांच करे व अपडेट करे।

  • 1) सर्वप्रथम अपनी एसएसओ आईडी से लोगिन कर न्यू एस.आई.पी.एफ पोर्टल पर जाये।
  • 2) जीपीएफ-2004 पर क्लिक करें वहां आपको लेजर का ओप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करे, आप देखेंगे कि उसमें सभी जगह शून्य प्रदर्शित हो रहा है।
  • 3) अब आप इसे क्लोज कर नीचे दिये गये अपडेट लेजर पर क्लिक करे।
  • 4) यहां आपसे वर्ष चयन करवाया जायेगा जहां आप जबसे पेमेनेजर पर आये है वहां से अब तक की सभी कटौतियों से संबंधित लेजर देख सकेंगे।
  • 5) अगर यहां आपको ऐसी कटौती दिखाई दे रही है जो आपके मुख्य लेजर में नहीं है तो आगे दिये गये सबमिट बटन पर क्लिक कर अपडेट कर सकेंगे।
  • 6) 2020 व 21 में बौनस व डीए एरियर की जो राशि (एनपीएस कार्मिकों की) जीपीएफ-2004 में जमा की गई थी वो राशि यहां सीपीएफ डिडक्शन में दिखाई दे रही है, आप सबमिट बटन पर क्लिक कर अपडेट करे, डाटा अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जायेगा।
  • 7) अब आप इसे क्लोज कर पुनः जीपीएफ-2004 की लेजर देखे आपकी राशि इसमें प्रदर्शित हो जायेगी।

नोट : यह कार्य मोबाइल में संभव नहीं होगा कृपया लेपटॉप या कम्प्यूटर का इस्तेमाल करें एवं सबमिट बटन ना दिखाई देने पर ctrl+minus से स्क्रीन को छोटा कर ले।

Rules regarding foundation and inauguration of state buildings

Dinesh Kumar Vaishnav

श्री दिनेश कुमार वैष्णव, व. सहायक
CBEO अराई जिला अजमेर

Rules regarding foundation and inauguration of state buildings

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 410

राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

राजकीय भवनों के शिलान्यास या उद्घाटन के लिए राजकीय समारोह में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए संस्था प्रधान को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी है। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) के आदेश क्रमांक – पं 24(1) प्रसु/सम/अनु-1/2015 जयपुर दिनांक 17 फरवरी 2020 के परिपत्र अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि राजकीय भवनों के शिलान्यास या उद्घाटन के लिए/ राजकीय समारोह में जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/ सभापति/ अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच) को आमंत्रित करने सम्बन्धित निम्नांकित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है।

  • 1) राजकीय भवनों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित राजकीय भवन या सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास या उद्घाटन व अन्य राजकीय समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जाए।
  • 2) सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए सूचना तीव्रतर संचार साधनों या माध्यमो से प्रेषित की जाए ताकि उन्हें यथासमय सूचना प्राप्त हो जाये।
  • 3) यह जरूर सुनिश्चित कर लेवे कि जनप्रतिनिधि द्वारा सूचना प्राप्ति की पुष्टि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जा चुकी है।
  • 4) आमंत्रित किये गए जनप्रतिनिधियों की बैठक व्यवस्था समुचित तरीके से की जाए। उन्हें कोई दुविधा न हो और समारोह में जनप्रतिनिधियों को ससम्मान बैठाने की पूर्ण व्यवस्था हो।
  • 5) सांसदों / विधायकों से सम्पर्क के दौरान सरकारी सेवक द्वारा शिष्टता व सम्मान प्रदर्शित किया जाए।
  • 6) यह भी ध्यान रखे कि उन्हें जनप्रतिनिधि के समक्ष क्या कहना है ? जनप्रतिनिधि की बात को धैर्यपूर्वक सुनना व सटीक जवाब दिया जाना चाहिए।
  • 7) राजकीय भवन का शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही सम्पादित कराए जाएं। किसी भी परिस्थितियों में अधिकारीगण उक्त कार्य न करे और न ही शिलालेख पर अपने नाम अंकित कराए।
  • 8) जिन राजकीय कार्यों को (विकास से सम्बन्धित) क्रियान्वित नही किया जा सकता है अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणा न करे और न ही आश्वासन देवे।
  • 9) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों / भवनों एवं बस्तियों अथवा राज्य सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों के नाम द्वारा सम्बोधित नही किये जायें।
  • 10) राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, जनसुनवाई कार्यक्रमों व राजकीय समारोह में अधिकारीगण साफा/माला नही पहने।

GPF Scheme for Retired Employee

Dinesh Kumar Vaishnav

श्री दिनेश कुमार वैष्णव, व. सहायक
CBEO अराई जिला अजमेर
GPF Scheme for Retired Employee

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 388

सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य प्रावधायी निधि में शामिल होने सम्बन्धी जानकारी

सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य प्रावधायी निधि में शामिल होने सम्बन्धी जानकारी

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम ,1997 के नियम 4 के अंतर्गत सेवानिवृति के पश्चात GPF खाता खुला सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त सेवानिवृति परिलाभों जैसे GPF अंतिम भुगतान राशि, राज्य बीमा राशि, सेवानिवृति PL परिलाभ, कम्युटेशन राशि व ग्रेच्युटी राशि जमा की जाती है। इस खाते में प्रचलित दर पर ब्याज मिलता है। अभी ब्याज की वर्तमान दर 7.1% है। इसमे एक विशेष बात यह है कि इसमे जमा राशि के भुगतान पर कोई लॉक-इन पीरियड नही है। (परिपत्र2/2010-11 दिनांक 21-4-2010 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 11-10-2017)

  • सेवानिवृति बाद प्रत्येक अंशदाता जो प्रावधायी निधि योजना का सदस्य रहा हो, वह खाता खुलवा सकता है।
    • (1) राज्य कर्मचारी (2) जिला परिषद कर्मचारी (3) पंचायत समिति कर्मचारी (4) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी
    • (5) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (नोटिफिकेशन दिनांक 28-6-2012)
  • खाता कब तक जारी रख सकते हैं > अंशदाता, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, अपने खाते में सेवानिवृति परिलाभ जमा कराते हुए भी प्रचलित ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर खाते को किसी भी अवधि तक चालू रख सकता है। (नोटिफिकेशन दिनांक 30-3-1999)

सेवानिवृत्त होने के पश्चात GPF खाता पुनः कैसे खुलवाए ?

  • (A) सेवानिवृत्त होने वाला कार्मिक सामान्य प्रावधायी निधि में सम्मिलित होने के लिए उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला स्तर को लिखित में एक प्रार्थना पत्र देगा। इस पत्र में कार्मिक अपनी सेवानिवृत्त तिथि व सेवानिवृति पश्चात प्राप्त परिलाभों का ब्यौरा देगा। साथ ही इस पत्र में नॉमिनेशन की जानकारी देगा। अंत मे हस्ताक्षर, पूरा पता व मोबाईल नम्बर अंकित करेगा। इस पत्र पर एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक है।
  • (B) सेवानिवृति पश्चात GPF खाते में सेवानिवृति परिलाभ जमा कराते वक्त एक शपथ पत्र देना पड़ता है जिसकी भाषा निम्नांकित है। मैं——पुत्र/पुत्री——-पद——-कार्यालय /विभाग——-सेवानिवृति दिनांक——-शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि :
    • 1) यह कि मेरा GPF खाता संख्या ———-है।
    • 2) यह कि मैं सेवानिवृति उपरांत अपने प्रावधायी निधि खाते को सेवानिवृति परिलाभों सहित चालू रखने का विकल्प स्वीकार करता हूँ/करती हूं।
    • 3) मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूं कि मेरे जीपीएफ़ खाते में जमा कराई गई सेवानिवृति परिलाभों की कुल राशि ———–है। जिनकी आदेशो की प्रतियां संलग्न कर दी गई है। निम्नांकित कॉलम बनाकर सूचना भरे।
      • क्रम संख्या भुगतान का प्रकार आदेश संख्या दिनांक

जीपीएफ स्वत्व राशि

ग्रेच्युटी राशि

रूपांतरण राशि

बीमा स्वत्व राशि

अवकाश नकदीकरण राशि

  • 4) मेरे द्वारा पूर्व में उपरोक्त राशि का कहीं अन्यत्र निवेश नही किया गया है एवं वास्तव में यह राशि सेवानिवृति परिलाभों की ही है, जिसके प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी स्वीकृति/ भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपरोक्तानुसार संलग्न कर दी गई है।
  • 5) यह कि सेवानिवृति पश्चात इस राशि के आहरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लागू नियम/भविष्य में किये जाने वाले संशोधन मुझे मान्य होंगे।
  • 6) यह कि इस योजना में जमा राशि /देय ब्याज पर यदि आयकर का (TDS सहित) कोई उत्तरदायित्व बनता है या भविष्य में बनेगा तो मैं इसको वहन करने के लिए स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूंगी एवं उपरोक्त जमा राशि अथवा ब्याज राशि पर TDS देय होने के कारण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को कोई TDS अथवा TDS पर ब्याज अथवा पेनल्टी आयकर विभाग को देनी पड़ती है तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ऐसी राशि जो मुझसे सम्बन्धित है, मुझसे वसूल कर सकता है।

अंत मे हस्ताक्षर अंशदाता, स्थायी पता, फोन नम्बर व दिनांक अंकित की जानी है।

Instant Employee ID Generation

Budget Head Not Exist in Paymanager

श्री अभिषेक शर्मा क.स.
रा०उ०मा०वि० दडावट
ब्लॉक-आसींद (भीलवाड़ा)

Instant Employee ID Generation

रोजाना एक प्रश्न- क्रमांक 365

डीडीओ द्वारा SIPF NEW पोर्टल पर नवनियुक्त कर्मचारी का डेटा सबमिट करते ही एम्प्लॉई आई डी कैसे प्राप्त करे

SIPF(NEW) पोर्टल की जानकारी : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा फिलहाल ही पूर्व के SIPF पोर्टल को अपडेट कर न्यू वर्जन SIPF (NEW) के नाम से चालू किया है जिसमे समस्त कार्मिको के डेटा SIPF (NEW) पर प्रदर्शित होने लग गए। और समस्त कार्य ऑनलाइन हो गए। इस पोर्टल पर आप अपना GA55 एवं SI & GPF Bag तथा NPS अन्य आवश्यक जानकारी प्रति सेकंड में देख सकते है व डाऊनलोड भी कर सकते है। साथ ही लोन प्रकिया भी ऑनलाइन करने से समस्त कार्मिको के लिए हितकारी रहा है ।

SIPF(NEW) एम्प्लॉई आई डी का प्रोसेस :

  • सर्वप्रथम आहरण एवं वितरण अधिकारी की आईडी & पासवर्ड से SSO लॉगिन करें।
  • साइट Log-in होने के उपरांत जैसा कि पहले आप SIPF पर क्लिक करते थे अब आपको उस पर क्लिक नही कर के SIPF(NEW) पर क्लिक करना है जिसमे थोड़ी देर में वह LOADING जैसा लिखा आएगा । उसके उपरांत DDO की सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे ही सम्पूर्ण रूप से डेटा फेच हो जाये उसके उपरांत आपको SWITCH ROLE में DDO Role करना है । जैसे ही आप DDO रोल पर क्लिक करते है आपके सामने DDO Dashboard प्रदर्शित होगा, जिसमे निम्न ऑप्शन होंगे।
    • 1. EMPLOYEE (👍🏻)
    • 2. GPF(👍🏻)
    • 3. SI (👍🏻)

आपको एम्प्लॉई पर क्लिक करना है, क्लिक करने पर उसमे निम्न ऑप्शन दिखाई देंगे।

1. CREATE (👍🏻)

2.EMPLOYEE DETAIL(👍🏻)

3. EMPLOYEE TRANSFER (👍🏻)

4. PROFILE (👍🏻)

5. Update Nomination (👍🏻)

इनमे आपको एम्प्लॉई आई डी बनाने के लिए CREATE पर क्लिक करना है उसके उपरांत Create Employee Profile में अनेक ऑप्शन आएंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

EMPLOYEE :

  • 1. BASIC DETAILS
  • 2. CONTACT DETAILS
  • 3. SERVICE DEATILS
  • 4. SCHEME DETAILS

  • इन सभी ऑप्शन में 10 से 11 कॉलम की पूर्ति करने के उपरांत जो ऊपर स्कीम के ऑप्शन का विशेष ध्यान देना है यदि आप उस ऑप्शन को फीड नही करते है तो सारे डेटा अपडेट नही होगा और आपकी एम्प्लॉई आईडी प्राप्त नही होगी। अतः आप स्कीम के ऑप्शन में NPS सेलेक्ट (कर्मचारी के अनुसार) करे और नंबर 0 और दिनांक जोइनिंग डेट लिख के सबमिट करते ही आपको आपकी एम्प्लॉई आईडी तुंरत प्राप्त हो जाएगी।
  • DDO ROLE पर क्लिक करने पर आपके विद्यालय की राज्य बीमा एवम GPF तथा NPS कार्मिको के डेटा में संशोधन व एम्प्लॉई आईडी बनाने व अन्य समस्त कार्य इस रोल में किये जाते है

नोट – यदि SIPF(NEW) DDO ROLE अपडेट नही है तो लेटरपेड पर DDO का निम्न विस्तृत विवरण मेल करें

1. नाम कर्मचारी

2. एम्प्लॉई आई डी

3. DDO CODE

4. EMAIL आई डी

5. मोबाइल नंबर

6. कार्यग्रहण आदेश।

SI and GPF last deduction

Rebate Category Section 80G Deduction

यशवन्त कुमार जाँगिड़
अध्यापक
राप्रावि जगदेवपुरा डाँडा जिला बाराँ

#337 एसआई एवं जीपीएफ अंतिम कटौती किस माह से की जाती है तथा SI पॉलिसी विस्तार लाभ क्या है, इनकी जानकारी हेतु निम्न बिंदुओं पर एक नजर डाले ।

  • राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि सदैव 01 अप्रेल ही होती है और सामान्यतः सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व आने वाली 1 अप्रेल ही एसआई परिपक्वता तिथि होती है।
  • राज्य बीमा नियम 1998 के नियम 18(3) के अनुसार परिपक्वता तिथि से तीन माह पूर्व राज्य बीमा कटौती बन्द कर दी जाती है। सामान्यतः जिनकी पॉलिसी 1 अप्रेल को परिपक्व होती है, उनकी अंतिम SI कटौती पूर्ववर्ती वर्ष के नवम्बर (देय दिसम्बर) माह के वेतन से की जाती है।
  • ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि 01.04.2022 से 31.03.2023 के मध्य है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी सामान्यतः 01.04.2022 को परिपक्व हो जाएगी। अतः इन कर्मचारियों के माह नवम्बर 2021 (देय दिसम्बर) के वेतन से राज्य बीमा की अंतिम कटौती करनी है।
  • अंतिम एसआई कटौती पश्चात इन कर्मिकों का परिपक्वता दावा प्रपत्र SIPF पोर्टल पर ऑनलाईन कर हार्डकॉपी मय बीमा पॉलिसी, बीमा रेकार्ड बुक एवं अंतिम तीन वर्ष का जीए 55A एवं परिशिष्ट ‘क’ संलग्न कर 31 जनवरी तक राज्य बीमा विभाग को भिजवाएं ताकि कार्मिक को पोलिसी परिपक्वता राशि का भुगतान समय पर किया जा सकें।
  • राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 12 के अनुसार जीपीएफ की अंतिम कटौती नियमानुसार सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व बंद की जाती है।
  • अतः जीपीएफ की कटौती सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व के वेतन बिल से काटना सुनिश्चित करें। जैसे – किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति 30 अप्रेल 2022 को है तो जनवरी 2022 (देय फरवरी) के वेतन बिल से जीपीएफ की अंतिम कटौती की जाएगी।
  • राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमों के अनुसार कार्मिक की सेवानिवृति तिथि से ठीक पूर्व आने वाली 1 अप्रेल को पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, लेकिन अगर कार्मिक चाहे राज्य बीमा नियम 39(2)(i) के अनुसार पॉलिसी अवधि विस्तार का विकल्प भी ले सकता है। इसके लिए परिपक्वता तिथि के 15 दिन पूर्व (15 मार्च तक) डीडीओ के माध्यम से अपना विकल्प सम्बंधित जिले के SIPF ऑफिस भेजकर सेवानिवृति के ठीक बाद में आने वाली 31 मार्च तक अपनी एसआई पॉलिसी को जारी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि विस्तारित अवधि के बोनस सहित कार्मिक की सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाली 01 अप्रैल को संदेय होगी।
  • राजकीय कार्मिकों द्वारा उक्त विकल्प लेने पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 51 के अनुसार सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक कार्मिक की मृत्यु होने बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि का भुगतान किया जाएगा तथा नियम 18 (2) के अनुसार एसआई प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति तक वेतन से वसूलनीय होगा और सेवानिवृत्ति पश्चात का शेष बकाया प्रीमियम बिना ब्याज के दावे की रकम मे से वसूलनीय होगा ।

GPF Final Claim online at retirement

Paymanager Bill Auto Process

Created by
श्री दिलीप कुमार
सेवानिवृत्त व्याख्याता
निवासी सादड़ी जिला पाली

GPF Final Claim online

GPF का सेवानिवृति पर फाइनल क्लेम कैसे ऑन लाइन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए :

  • 1) GPF का फाइनल क्लेम sso id से सबमिट करने के लिए सर्व प्रथम GPF की मूल पास बुक को अपडेट कर लेवें एवं उसकी एक पीडीएफ बना कर सेव रखें जो 3 MB से कम Size की हो। पासबुक में शुरू से अंत तक प्रति पेज पर हर महीने में Bill No, Bill date, (TV नम्बर अथवा भुगतान तिथि)अवश्य अंकित हो तथा हर पेज की वर्ष वार कटौतियों की राशि का योग लगावें एवं प्रति पेज वित्तीय वर्ष वार DDO के हस्ताक्षर मय सील प्रमाणित करावें।
  • 2) इसके साथ ही 50 रु के स्टाम्प पर Indemnity Bond को तैयार कर उसे DDO से प्रमाणित करवा कर पीडीएफ बनाकर किसी Folder में Save रखें। इसके साथ ही कार्मिक के सेवानिवृति आदेश की भी पीडीएफ बना लेवें।
  • 3) अब कार्मिक की SSO Id से लॉगिन कर STATE INSURANCE AND PROVIDENT FUND(NEW) ICON पर Click करें। Claim आवेदन से पूर्व कार्मिक Update E-Bag Option को Check कर लें कि वहाँ आपके Claim से सम्बंधित Documents Upload है या नहीं अन्यथा Active Window पर Claim आवेदन Validate करते समय *Upload Documents in E-BAG सम्बंधित Error Show होगा। अतः इस Option से आवश्यकता अनुसार GPF PASSBOOK, INDEMNITY BOND व Retirement Order आदि Upload कर E-BAG Update कर दें।
  • 4) डैशबोर्ड पर राइट साइड में Click For GPF Transaction पर Click कर GPF Claim को Select कर उस पर Click करें।
  • 5) Type of Claim में निम्न Options Show होंगे
    > Complsury retirement
    > Superannuation
    > Terminated
    > Voluntary retirement
    इसमे से अधिवार्षिकी आयु पूर्णता पर सेवानिवृत्ति के लिए Superannution को Select करें।
  • 6) Window पर Open फॉर्म में निम्न सूचनाएं भरें।
    > Date of Retirement
    > Application Date
    > Claim amount (यह Auto Filled मिलेगा।)
    > Total amount
  • 7) नीचे एक चेक बॉक्स 🔲 दिया गया है Transfer in Retired account उसमें ✅ Mark करें एवं यदि Claim की पूरी राशि आहरित करना चाहते हैं तो सम्पूर्ण Claim Amount को Bank के कॉलम में राशि फीड कर देवें एवं in Reterement Account में शून्य भर दें।
  • 8) यदि सेवानिवृति के बाद GPF Account Re Open कर उसमें पूरी राशि अथवा आंशिक राशि पुनः जमा करवाना चाहते है तो राशि को Bank एवं in Retirment Account इन दोनों Columns में सम्पूर्ण Claim Amount को स्प्लिट कर दोनों में राशि अपनी इच्छा अनुसार भर देवें परन्तु यह ध्यान रखे दोनो कॉलम में लिखी राशि का योग क्लेम की राशि से अधिक नहीं हो। अब Next Tab पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
  • 9) Next Tab में आपकी बैंक Details पे मैनेजर से Auto Fetch हो कर Show होगी उसे अच्छी तरह से चेक करें एवं बैंक Details सही हो तो 🔲 में Tick Mark ✅ कर Next पर Click कर आगे बढ़ें।

नोट:- यदि बैंक Details में कोई सुधार अपेक्षित हो तो पहले उसे पे मैनेजर पर Update करें।

  • 10) Documents टैब में आप द्वारा E-bag में Save किये गए documents शो होंगे उसे एक बार पुनःOpen कर चेक कर लें एवं प्रत्येक Documents को Validate कर Save करें।
  • 11) अब क्लेम सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए है Submit With Aadhar/Submit With Janaadhar इन दोनों में से किसी एक को Select कर मोबाइल पर प्राप्त OTP से Verifed कर क्लेम फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
  • 12) Transaction टैब से सबमिट किये गए क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंट कर लें।
  • 13) निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा यह पूरा प्रोसेस पेपर लेस है फिर भी यदि आपके SIPF कार्यालय द्वारा हार्ड कॉपी मांगी जाती है तो निम्न दस्तावेज सलंग्न कर प्रकरण SIPF कार्यालय को भेज दें।
    • 1. ऑन लाइन सबमिट फॉर्म की हार्ड कॉपी
    • 2. Gpf की मूल पास बुक एवं मूल प्रमाणित Idemnity bond
    • 3 . एक Cancelled Cheque या बैंक पास बुक की कॉपी का प्रथम पेज
    • 4. तीन साल के Ga 55
    • 5. सेवा विवरण
  • 14) आप Track my application tab से अपने क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते है। वैसे क्लेम का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है।

Gpf and SI Deduction analysis

“रोजाना एक प्रश्न” क्रमांक 91
By एडमिन श्री अरविन्द खण्डेलवाल
Gpf and SI Deduction analysis

प्रश्न:- मैं बहुत ही असमंजस में हूँ कि SI या GPF मे से कटौती किसमे बढ़ाया जाना उचित रहेगा ? कृपया मुझे उचित सलाह देवे।

उत्तर:- बहुत ही व्यावहारिक और जरुरी जानकारी चाही है। आज के इस भाग दौड़ और आपा-धापी के भौतिक युग में कुछ साथी परिवार और भविष्य के प्रति अपने दायित्वों का ध्यान नहीं रख पाते है जो सामान्यतः उचित नहीं है। आपका प्रश्न 2 टॉपिक प्रस्तुत करता है।👇

  1. आर्थिक सुरक्षा की गारंटी (राज्य बीमा)
  2. विनियोग (जीपीएफ)

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Gpf and SI Deduction analysis
अब इसको विस्तृत में जानते है 👇

  1. राज्य सरकार द्वारा राज्य बीमा योजना 1-1-1954 से राज्य कर्मचारियों को/उसके परिवार को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी कर्मचारियों हेतु लागू की गई थी. इस योजना का मूल उद्देश्य कार्मिक के असामयिक निधन होने पर परिवार को आर्थिक संबलन प्रदान करना है. इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सेवाकाल में ऋण के रूप में सहायता भी ली जा सकती है. और सेवानिवृत्त होने पर राज्य बीमा पालिसी की परिपक्वता होने पर एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है।
  2. राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच बचत की आदत विकसित करने और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद जब उसके पास कोई नियमित आय नहीं होगी इस संचय का उपयोग करने के उद्देश्य से भविष्य निधि योजना शुरू की गई थी। 1 मई 1980 से यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों और जिला परिषद और पंचायत समितियों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। हालाँकि बाद में इस योजना को उन कर्मचारियों पर लागू किया जाना बंद हो गया है जो 1 जन 2004 या उसके बाद नियुक्त किए जाते हैं। इस योजना में कार्मिक के वेतन वर्गानुसार एक निश्चित दर से कटोती की जाती है. और कार्मिक स्वेच्छा से GPF में अधिक राशी जमा का विकल्प भी दे सकता है।

▪️अब मूल प्रश्न यह है कि GPF या SI में से किसमे अधिक कटौती करवाई जावे ?

  1. राज्य बीमा में निर्धारित Slab से 2-Step आगे कटौती जरुर करनी चाहिए ताकि बीमाधन अधिक हो। एक तो इसमें अन्य बीमा योजना के मुकाबले बोनस की दर अधिक होने से यह योजना अधिक फायदेमंद है। साथ ही वेतन से कटोती होने से किश्त की चूक नहीं होती। आमतौर पर अन्य बीमा कंपनियों से बीमा होने पर बड़ी संख्या में किश्त नियमित जमा नहीं होने से Policy लैप्स हो जाती है और आर्थिक घाटा होता है। इसके अलावा आवश्यकता होने पर ऋण की राशि भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और आसानी से मिल जाती है। Maturity पर अच्छी खासी रकम मिल जाती है।
    • यहाँ एक बात और विचारणीय है चूँकि कार्मिक के असामयिक निधन की स्थिति में सभी परिलाभ के बाद भी रिक्तता की स्थिति रहती है इसलिए अपने परिवार को वास्तविक पर्याप्त आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु परिवार के कमाऊ सदस्य को Term Plan Insurance अवश्य लेना चाहिए जो की बाज़ार में अनेक बीमा कंपनियों के उपलब्ध है। मामूली किश्त पर एक बड़ा आर्थिक संरक्षण आप परिवार को प्रदान कर सकते है। जीवन बीमा की वास्तविक अवधारणा यही है।
  1. GPF योजना में भी निर्धारित दर से कटोती की जाती है, आज की स्थिति में बाज़ार में उपलब्ध Bank, Post Office और अन्य निजी योजनाओं के मुकाबले GPF की प्रतिफल दर उच्च है तथा पूरी तरह सुरक्षित है. अतः राज्य बीमा की अधिक कटोती और अन्य निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यदि विनियोग की गुंजाईश है तो निश्चित रूप से GPF में अधिक कटोती कराना सबसे सहज, लाभदायक और सुरक्षित विकल्प है.

सेवानिवृत्त कार्मिक के GPF क्लेम के Claim Form के साथ क्या- क्या दस्तावेज लगते है ?

प्रश्न 01 : सेवानिवृत्त कार्मिक के GPF क्लेम के Claim Form के साथ क्या- क्या दस्तावेज लगते है ?

उत्तर :
1 👉Sso- id से sipf पर ऑन लाइन सब्मिट किये गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी
2 👉आवेदन पत्र में ही दिए गये शपथ पत्र को 50 रु के स्टाम्प पेपर पर लिख कर प्रमाणित करावे एवं सलग्न करे।
3 👉 प्रथम से अंतिम GPF कटौती तक प्रमाणित GPF मूल पास बुक।
4 👉 सेवा विवरण शुरू से अंत तक (Ddo वाइज) जिसकी जानकारी Gpf पास बुक में Ddo के प्रमाणित हस्ताक्षर से मिल जायेगी।
5 👉 सेवानिवृति/ सेवा समाप्ति आदेश
6 👉 डेथ क्लेम होने पर डेथ सर्टिफिकेट
7 👉 बैंक खाते की पास बुक की फोटो कॉपी या निरस्त चेक सलग्न करे
8 👉 तीन वर्ष के GA 55 भी सलग्न करे

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