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Rajasthan Vardi Niyam

Rajasthan Vardi Niyam

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुछ पदों के कार्मिकों को राजस्थान सरकार द्वारा वर्दी भत्ता प्रदान किया जाता है. इन कर्मचारियों को कार्य प्रकार के अनुसार वर्दी पहन कर ड्यूटी करने का नियमानुसार प्रावधान है. अतः कर्मचारियों को वर्दी खरीदने हेतु वर्दी भत्ता का भुगतान किया जाता है.  हालाँकि पहले इन कार्मिकों को सरकार द्वारा ही वर्दी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन दिनांक 1 अप्रैल 2015 से वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता का नकद भुगतान का प्रावधान कर दिया. ( Rajasthan Vardi Niyam )

वर्दी धारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2013 से प्रतिमाह 150 रू धुलाई भत्ता भी दिया जाता है, इससे पूर्व यह धुलाई भत्ता दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 75 रू देय था.  

वर्दी भत्ता की दर  (1 अप्रैल 2013 से लागू)

क्रम संख्या  पदनाम  वर्दी भत्ता राशी
1नर्स ( नर्सिंग स्टाफ ) Rs. 2250/-
2सचिवालय के जमादार  Rs. 2250/-
3अन्य विभागों के जमादार Rs. 1800/-
4ड्राईवर  Rs. 1800/-
5चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी Rs. 1650/-
6महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी Rs. 1950/-
7तकनीकी कर्मचारी Rs. 1650/-

Rajasthan Vardi Niyam Orders

वर्दी के संबंध में आदेश / परिपत्र इत्‍यादि :

  1. परिपत्र क्रमांक प.6(9) सा.प्र. / 3 / 79 पार्ट-1 दिनांक 21.1.1992 सरकारी विभागों में उपयोग आने वाली वस्‍तुऐं तथा कपडा क्रय किये जाने बाबत ।
  2. परिपत्र क्रमांक प.6(9) सा.प्र. / 3 / 79 पार्ट-1 दिनांक 01.12.1992 राज.राज्‍य सहकारी बुनकर संघ एवं राज. राज्‍य हैण्‍डलूम डवलपमेन्‍ट करापोरेशन से वर्दी का कपडा क्रय करने बाबत ।
  3. परिपत्र क्रमांक प.6(2) सा.प्र. / 3 / 81 पार्ट दिनांक 24.02.2011 वर्दी पहनकर आने बाबत दिशा निर्देश
  4. आदेश क्रमांक प.6(2) सा.प्र. / 3 / 1981 पार्ट दिनांक 04.05.2012 वर्दी की दर्रे निर्धारित करने बाबत ।
  5. आदेश क्रमांक 6(2) साप्र/3/81 दिनांक 22.6.12 तकनीकी कर्मचारियों के लिए वर्दी की दरें पुर्ननिर्धारित करने बाबत्।
  6. आदेश क्रमांक 6(2) साप्र/3/81 दिनांक 16.06.2015 कर्मचारियों को वर्दी के स्‍थान पर वर्दी भत्‍ता दिये जाने बाबत् ।
  7. राज्य कर्मचारियों को दिये जा रहे वर्दी भत्ते की पात्रता के संबंध में आज्ञा दिनांक 22.06.2018

Rajasthan Vardi Niyam शर्तें

  1. यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष में 6 माह से अधिक अवधि के लिए निलंबित रहता है तो भत्ता देय नहीं होगा.
  2. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वेच्छिक अथवा बर्खास्त / पदच्युत कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल होने पर भी वर्दी भत्ता देय नहीं होगा
  3. प्रोबेशन के दौरान वर्दी भत्ता उन्ही कर्मचारियों को देय है जिन्हें वर्दी पहनना वैधानिक रूप से अनिवार्य है.
  4. वित्तीय वर्ष में 6 माह की स्थायी कर्मचारी से रूप में सेवा अवधि पूर्ण होने पर वर्दी भत्ता देय होगा.
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