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Joining Time Rules in Rajasthan

Joining Time Rules in Rajasthan

कार्यग्रहण काल से अभिप्राय

Meaning of Joining Time. कार्यग्रहण काल- किसी राज्य कर्मचारी को सार्वजनिक हित में स्थानांतरित कर दिए जाने पर, पद-ग्रहण करने या पदस्थापित स्थान पर पहुंचने हेतु यात्रा के लिए अनुज्ञेय समय से है. ( Joining Time Rules in Rajasthan )

Joining Time Rules in Rajasthan देयता

  1. एक राज्य कर्मचारी को जनहित में स्थानांतरण होने पर उसे उसी स्थान या नए स्थान पर, पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यग्रहण काल ( Joining Time ) (समय) दिया जावेगा. 180 दिनों तक की अवधि के लिए अस्थाई स्थानांतरण हेतु कार्यग्रहण समय देय नहीं होगा.
  2. सक्षम अधिकारी द्वारा एक पद से सरप्लस घोषित राज्य कर्मचारियों को दूसरे पद पर स्थानांतरण करने पर कार्य ग्रहण काल स्वीकार किया जावेगा बशर्ते स्थानांतरण नगरपालिका/परिषद की सीमा से बाहर हो.
  3. राज्य सरकार/विभाग/कार्यालय के संस्थापन में कटौती के फलस्वरूप कर्मचारियों के सेवा मुक्त होने पर कार्यग्रहण काल देय होगा, यदि नए पद पर नियुक्ति की आज्ञा उन्हें पुराने पद पर कार्य करते समय प्राप्त हो गई हो. यदि पुराने पद से मुक्त होते समय उनकी किसी नए पद पर नियुक्ति हो जावे तो विभागाध्यक्ष द्वारा उनके सेवा भंग होने की अवधि को बिना वेतन कार्यग्रहण काल में परिवर्तित किया जा सकेगा, परंतु शर्त यह है कि सेवा भंग 30 दिनों से अधिक कि नहीं हो और मुक्त होने की दिनांक से उस कर्मचारी ने निरंतर 3 वर्षों से कम सेवा नहीं की हो.
  4. प्रतियोगिता परीक्षा या राज्य कर्मचारियों एवं अन्य के लिए साक्षात्कार के फलस्वरूप राज्य सरकार/ केंद्र/ अन्य राज्यों के स्थाई कर्मचारियों को नियुक्त कर लिए जावे, इन नियमों के अंतर्गत कार्यग्रहण काल स्वीकार किया जावेगा.
  5. स्थानांतरण आदेश में जनहित अंकित होने पर ही कार्यग्रहण काल दे होगा.
  6. राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने निरंतर 3 वर्ष से अधिक नियमित सेवा नहीं की हो, को चाहे कार्यग्रहण काल दे हो फिर भी उन्हें कार्यग्रहण काल का वेतन देय नहीं होगा.

कार्यग्रहण काल की अवधि

Duration of Joining Time – नगरपालिका/नगर परिषद की सीमा में स्थानांतरण होने पर एक कर्मचारी को पूर्व के पद से मध्यान्ह पूर्व में कार्य मुक्त हो जाता है तो वह दिन की गणना में सम्मिलित होगा. मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त होने पर उसे दूसरे कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व नवीन पद पर कार्य ग्रहण करना होगा. कार्यकाल की गणना कर्मचारी के पुराने पद प्रभार की त्यागने से की जावेगी.

स्थानांतरण होने पर कार्य ग्रहण काल की गणना निम्न प्रकार की जावेगी

पुराने एवं नये मुख्यालय की दूरी स्वीकृत कार्यग्रहण काल जब सड़क मार्ग से न्यूनतम 200 किमी निरंतर यात्रा की जावे तो देय कार्यग्रहण काल 
1000 कि.मी. या कम1000 कि.मी. से अधिक2000 कि.मी. से अधिक10 दिन 12 दिन15 दिन12 दिन 15 दिन15 दिन

आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी का स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जावे, जिसके कारण उसका निवास बदल जाता है तो उसे 4 दिन का कार्य ग्रहण काल किया जावेगा.

भंडार / कोषागार का कार्यभार ग्रहण करने पर कार्यग्रहण काल

जब कर्मचारी को किसी पद के कार्यभार में विभिन्न स्थानों पर स्थित भंडार का दायित्व भी संभालना हो और जिसके कारण उसे संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करना आवश्यक हो इस प्रयोजनार्थ व्यतीत समय, किसी भी स्थिति में 7 दिन से अधिक का नहीं होगा तथा यह समय इस नियम के उपनियम (5) के अंतर्गत कार्यग्रहण काल माना जावेगा.

जोधपुर एवं जयपुर जिला कोषागारों का प्रभार 7 दिन में पूर्ण करना होगा. अन्य कोषागारों के मामले में 3 दिन एवं कोषागारों का कार्यभार लेने में लिया गया समय इस नियम के उपनियम (5) के अंतर्गत बढ़ाया हुआ समय माना जावेगा.

कार्यग्रहण काल को उपार्जित अवकाशों में जोड़ा जाना

जब पूर्ण कार्यग्रहण काल का लाभ लिए बिना कोई राज्य कर्मचारी नए पद का कार्यभार ग्रहण कर ले तो उसे नियमानुसार देय तथा वास्तव में उपभोग किए गए कार्यग्रहण काल के अंतर को उपार्जित अवकाश के लेखों में जोड़ा जावेगा.

Joining Time समाप्ति पर सार्वजनिक अवकाश पढ़ने के बाद समय की गणना

कार्यग्रहण काल की समाप्ति पर एक या अधिक सार्वजनिक अवकाश आ जावे उन अवकाशों की अवधि को कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि माना जावेगा

विभागाध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में कार्यग्रहण काल 30 दिवस तक स्वीकृत कर सकता है तथा इससे अधिक की स्वीकृति वित्त विभाग विशेष कारणों/परिस्थिति में दे सकता है. 

कार्यग्रहण समय को किसी भी प्रकार के नियमित अवकाश की अवधि, आकस्मिक अवकाश के साथ सम्मिलित किया जा सकता है. ( Joining Time rules in Rajasthan )

कार्यग्रहण काल का वेतन

कर्मचारी को कार्यग्रहण काल का वेतन पूर्व के पद की दरों पर वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य क्षतिपूरक भत्ते तथा मकान किराया भत्ता देय होंगे, किंतु वाहन भत्ता तथा स्थाई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

यात्रा अवधि में अन्य स्थान पर स्थानांतरण होने पर

यदि कर्मचारी पूर्व के पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने चल दे और यात्रा अवधि में ही उसका पदस्थापन नवीन स्थान पर कर दिया जावे तो दूसरे स्थान पर जाने के आदेश प्राप्त होने की दिनांक से दूसरे दिन से उसे नए सिरे से नियमानुसार कार्यग्रहण काल स्वीकृत किया जावेगा. नया आदेश प्राप्त करने से पूर्व उपभोग किए कार्यग्रहण काल अवधि ही देय होगी.