House Rent Allowance Rules in Rajasthan
The Rajasthan government employee who lives in a rented house receives payment of house rent allowance at the prescribed rates. ( House Rent Allowance Rules )
HRA प्राप्त करने के सामान्य नियम :
- यह भत्ता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा की वह Rent की राशी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भुगतान कर रहा है ( House Rent Allowance Rules in Rajasthan )
- जो सरकारी कर्मचारी अपने एवं पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता या हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले मकान में रहता है तो भी उसे नियमानुसार मकान किराया भत्ता ( House Rent Allowance ) मिलेगा. लेकिन उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह गृहकर या मकान व रख-रखाव व्यय का भुगतान करता है.
- यदि पति पत्नि दोनों राजकीय सेवा में हो एवं एक ही स्थान पर कार्यरत हों तथा दोनों किराये अथवा स्वामित्व वाले मकान में रहतें हो, दोनों को मकान किराया भत्ता मिलेगा.
- House Rent Allowance (HRA) मकान में रहने की तिथि से देय होगा, लेकिन इसके लिए आवेदन पत्र मकान किराया पर लेने की तिथि से 1 माह में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा HRA आवेदन की तिथि से देय होगा.
- यदि कर्मचारी के नियुक्ति स्थान पर स्वयं का मकान हो एवं कर्मचारी किराये के मकान में रहता हो तो उसे किराये के मकान में रहने के अनुरूप HRA देय है.
- स्थायी वर्कचार्ज कर्मचारियों को 1 सितम्बर 2008 से HRA देय होगा.
- कर्मचारी का पदस्थापन राजस्थान से बाहर होने पर यदि राजकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार के नियमों में से जो भी लाभदायक हो, प्राप्त करने का हक़दार होगा.
House Rent Allowance Rules in Rajasthan
HRA भुगतान करने की प्रक्रिया :
- कर्मचारी द्वारा : सरकारी कर्मचारी को HOUSE RENT ALLOWANCE से अपने प्रथम दावे के साथ एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप ‘ख’ में प्रस्तुत करना होगा. और बाद में कोई परिवर्तन होता है तो नया प्रमाण पत्र देना होगा.
- DDO द्वारा : आहरण एवं वितरण अधिकारी को माह जनवरी तथा जुलाई माह के वेतन बिल में मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को राजकीय आवास अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र अंकित करना होगा.
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विभिन्न वेतनमान में HRA की दरें
पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (1.10.17 से लागू)
Classification of Cities / Towns | Rate of HRA (Pay in Pay Matrics) | Cities Classified in Category |
Y | 16% | Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer |
Z | 8% | Remaining Cities and other Places |
Note : The rates of HRA will be revised to 18% and 9% for Y and Z Class cities respectively when Dearness Allowance crossess 25% and further revised to 20% and 10% when Dearness Allowance crosses 50%. आदेश : एफ.6(4)वित्त(नियम)2017/30.10.17 House Rent Allowance Rules in Rajasthan
HRA Revised Rate (01.09.2008 से लागू )
Classification of Cities / Towns | Rate % on Basic Pay | Name of Cities |
Y | 20% | जयपुर, जोधपुर (शहर), कोटा (शहर), बीकानेर, अजमेर* |
Z | 10% | श्रेणी Y में अंकित स्थानों के अलावा शेष सभी शहर, कस्बे और गाँव |
HRA Rate (1.1.05 से 31.8.08 तक)
Classification of Cities / Towns | Rate % on Basic Pay | Name of Cities |
ए | 15% | जयपुर |
बी-2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर |
सी | 7.5% | अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाडा, बारां, बाड़ी, बालोतरा, चुरु, चित्तौडगढ, चोमू, धौलपुर, दौसा, फतेहपुर, गंगापुर सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुंझुनूं, जैसलमेर, किशनगढ़, करौली, कुचामनसिटी, लाडनुं, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, निम्बाहेडा, पाली, रतनगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, टोंक, उदयपुर |
अवर्गीकृत | 5% | झालावाड, डूंगरपुर, सिरोही एवं अन्य सभी नगर, कस्बे तथा गाँव |
HRA Rate (1.1.98 से 31.12.04 तक)
Classification of Cities / Towns | Rate % on Basic Pay | Name of Cities |
बी-1 | 15% | जयपुर (Population>10 lac) |
बी-2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर (Population>5 lac) |
सी | 7.5% | अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाडा, बारां, चुरु, चित्तौडगढ, धौलपुर, फतेहपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुंझुनूं, किशनगढ़, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर (Population>50K) |
अवर्गीकृत | 5% | झालावाड, करौली, दौसा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमन्द जैसलमेर एवं अन्य सभी नगर, कस्बे तथा गाँव (Population<50K) |