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Group Personal Accident Insurance Scheme (GPA) Samuh Durghatna Bima

Group Personal Accident Insurance Scheme (GPA)

Details of Group Accident Insurance Scheme

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर दिनांक 01 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है।

यह योजना वर्तमान में राज्य कर्मचारियों पर लागू अनिवार्य राज्य बीमा योजना के अतिरिक्त है। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना में राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियो की मुत्यु अथवा क्षति पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।

इसी क्रम में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19-04-2023 के अनुसार पॉलिसी वर्ष 2023-24 (दिनांक 1.05.2023 से 30.04.2024 तक की अवधि) के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

क्र.सं.बीमा धनकार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती
110 700/-
2201400/-
3302100/-

इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-

  1. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल देय मई, 2023 के वेतन से अधिकारी / कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में उल्लेखित बीमाधन हेतु चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
  2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से पे- मैनेजर पोर्टल / पीआरआई पे – मैनेजर पोर्टल / एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगें। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
  3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है।
  4. जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है (उपरोक्त तालिका के श्रेणी 1 से 3 तक में से किसी भी एक का चयन करने की स्थिति में), उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा दिये गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगें। कार्मिक के द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।
  5. ऐसे कार्मिक उपर्युक्तानुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौति नहीं कराना चाहते है, तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी, ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमाधन के लाभ देय होंगे।
  6. किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किये जाने तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिये जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जायेगी उनके द्वारा भी बीमित वर्ष में अधिक बीमाधन हेतु प्रीमियम की अन्तर राशि की कटौती भी नहीं करायी जा सकेगी।
  7. दिनांक 01.05.2023 के बाद नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 ( 6 ) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनिज पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2023-24 हेतु देय प्रीमियम की राशि आई.आर.डी.ए.आई. नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस पर काटी जायेगी ।
  8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें की किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रैल 2023 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2023 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि (उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार) एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2023 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेगें।
  9. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

GIS Premium Instruction 2023-24

राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग के नवीन आदेश दिनांक 19.04.2023 (Download Order) के अनुसार समूह व्यक्तिगत की प्रमुख बातें :

  • समूह दुर्घटना बीमा योजना योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से निर्धारित दर से प्रीमियम राशी की कटौती की जाती है।
  • जो कार्मिक कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं करते है उनकी प्रीमियम कटौती नहीं की जावेगी और ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन के लाभ लाभ देय होंगे
  • समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना आवश्यक है तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है।
  • बीमा प्रीमियम की कटौती आहरण वितरण अधिकारी उनके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से पे-मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पोर्टल/ई-ग्रास के माध्यम के कटौती करेगें।
  • प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
  • 1 मई के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर उक्त योजना अनिवार्य रूप् से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से उस वर्ष के लिये देय प्रीमियम की राशि को IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी।
  • आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रैल के वेतन से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि कर ली गई है।
  • जिन कर्मचारियों को माह अप्रैल का वेतन यदि किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजि स्तर से बीमा प्रीमियम की राशी SIPF / EGRAS Portal के माध्यम Budget Head 8011-00-107-01-00 में 31 मई से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे।

Coverage of GIS ( Samuh Durghatna Bima )

  • राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से प्रतिवर्ष माह अप्रैल के वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
  • पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
  • यह योजना वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या प.12 6 वित्त नियम 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
  • GIS में सम्मिलित कार्मिक को योजना के अंतर्गत उल्लेखित क्षतियों के पालिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
  • पालिसी की अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को भी पालिसी की अवधि समाप्ति तक पालिसी के लाभ देय होंगे.

Online Proposal of Group Accident Insurance Scheme

  • जिन कार्मिकों ने SIPF Portal में प्रस्ताव पत्र की आनलाईन पूर्ति कर दी है उन्हे पुनः प्रस्ताव पत्र भरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि श्रेणी 1 के अलावा 2, 3, 4 के बीमा धन क्रमशः 10, 20, 30 लाख और प्रीमियम क्रमशः 700, 1400, 2100 की राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल राज्य सरकार द्वारा Rs. 350/- की राशि वहन कर शेष प्रीमियम क्रमशः Rs. 350/- 1050/- 1750/- कार्मिक द्वारा वहन किया जावेगा।
  • श्रेणी 1 का पूरा प्रीमियम 350/- राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा, इस श्रेणी की कार्मिक से कोई कटौती नहीं की जावेगी। यही विगत वर्ष कार्मिक द्वारा कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220/- रुपए काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते है तो उनकी कोई प्रीमियम कटोती नहीं की जावेगी और उन्हे श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रु के बीमाधन का आवरण प्राप्त होगा।
  • समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा उनके अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से SIPF Portal में प्रस्ताव पत्र की आनलाईन पूर्ति कराया जाना आवश्यक है.
  • जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने पूर्व में SIPF Portal पर Proposal Online Submit कर दिया है और जिसमें कोई संशोधन / परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है उन्हें नवीन प्रस्ताव पत्र आन लाईन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है.
  • अतः जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र आनलाईन नहीं भरा गया है, उनके द्वारा आनलाईन प्रस्ताव पत्र अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है।

किसी कार्मिक के माह अप्रैल 20 के बिल से GIS के 220 रु की कटौती कर दी गई परन्तु Sso Id से Gpa प्रस्ताव सब्मिट नही किया गया

प्रश्न 02 : किसी कार्मिक के माह अप्रैल 20 के बिल से GIS के 220 रु की कटौती कर दी गई परन्तु Sso Id से Gpa प्रस्ताव सब्मिट नही किया गया.

उत्तर :

  • Sso-Id से Gpa प्रस्ताव सब्मिट करना जरूरी है। यदि कार्मिक की दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो Gpa प्रस्ताव के बिना नॉमिनी को भुगतान कैसे होगा अतः कार्मिक की sso id से Gpa का प्रस्ताव सब्मिट कर देवे.
  • GPA प्रस्ताव यदि गत वर्ष ऑनलाइन भर दिया गया हो एवं नॉमिनी में इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसे दुबारा हर वर्ष ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है।