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एनपीएस अंशदान हेतु कर छूट के संबंध में क्या प्रावधान है और यह कर छूट किन धाराओं के तहत मिलती है ?

प्रश्न- 1:- एनपीएस अंशदान हेतु कर छूट के संबंध में आयकर के क्या प्रावधान है और यह कर छूट किन धाराओं के तहत मिलती है ?

उत्तर – एनपीएस 01.01.2004 के बाद नियुक्त सभी कार्मिको की सकल आय में जोड़ा जाता है, जिस पर आयकर नियमों के तहत विभिन्न धाराओं में कर छूट का लाभ भी देय है। आज हम एनपीएस योगदान के बदले में मिलने वाली कर छूट के प्रावधानों के बारे में जानते है।

(i) 80CCD1 – कार्मिक द्वारा एनपीएस का योगदान (अधिकतम – वेतन+डीए का 10%)
नोट – उक्त कटौती धारा 80C के अधीन 1,50,000 की सीमा में ही की जा सकती है।

(ii) 80CCD2 – नियोक्ता द्वारा कार्मिक अंशदान के बराबर एनपीएस का अंशदान (अधिकतम – वेतन+डीए का 10%)
नोट – उक्त कटौती धारा 80C के अन्तर्गत 1,50,000 के अलावा अलग से की जाएगी।

(iii) 80CCD(1B) – इसमें 01.01.2004 के बाद नियुक्त कार्मिक एनपीएस अंशदान पर 50,000 की अतिरिक्त कर छूट प्राप्त कर सकते है। यह सुविधा बजट प्रावधान 2015-16 के तहत दी गई है।
नोट:- इसमें कार्मिक अपने एनपीएस की कटौती को दो भागों में विभाजित भी कर सकता है। उक्त सुविधा केवल एनपीएस के टियर-1 एकाउंट में निवेश पर ही प्राप्त की जा सकती है।

उदाहरण 1- एक कार्मिक की एनपीएस कटौती 65000 है व अन्य कटौतियां (LIC, PLI,SI, PPF, TUTION FEES, NSC) 120000 है। कार्मिक को कर छूट किस प्रकार मिलेगी।

धारा 80C में – 120000

धारा 80CCD1 – 30000 या 15000

कुल योग 80C – 1,50,000 या 1,35,000

80CCD(1B) – 35000 या 50000
कुल कर छूट योग्य कटौती – 185000/-

उदाहरण 2- एक कार्मिक की एनपीएस कटौती 75000 है व अन्य कटौतियां (LIC, PLI,SI, PPF, TUTION FEES, NSC) 130000 है। कार्मिक को कर छूट किस प्रकार मिलेगी।
धारा 80C में – 130000

धारा 80CCD1 – 20000 या 25000

कुल योग धारा 80C – 1,50,000

80CCD(1B) – 50000
कुल कर छूट योग्य कटौती – 2,00,000/-

नोट:- धारा 80CCD1 एवं 80CCD(1B) का योग धारा 80CCD2 के बराबर (नियोक्ता के अंशदान) के बराबर होना चाहिये

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