एक कार्मिक ने छात्रावास अधीक्षक (L-5) के पद पर 05.12.2017 को कार्यग्रहण किया। उसे परिवीक्षा काल मे 17 सीसी नोटिस मिल जाने के कारण आदिनांक तक स्थायीकरण/नियमितीकरण नही हुआ। अब 17 सीसीए कार्यवाही एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के साथ प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही से परिवीक्षाकाल/स्थायीकरण एवं वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर – परिवीक्षाकाल में 17 सीसीए के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होने से परिवीक्षाकाल एवं वेतन नियमितीकरण पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आपका स्थायीकरण दो वर्ष पश्चात दिनांक 05.12.2019 को ही L-5 के प्रथम सेल में 20800 पर किया जाएगा। आगामी वेतनवृद्धि तिथि 01.07.2020 रहेगी।
चूंकि सीसीए नियम 17 की कार्यवाही के तहत आपकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। अतः 01.07.2020 से देय वेतनवृद्धि ₹ 21400 का नकद लाभ आपको देय नही होगा केवल नोशनल लाभ ही देय होगा अर्थात 01.07.2020 से 30.06.2021 तक आपको मूल वेतन 20800 के अनुसार ही वेतन भुगतान किया जाएगा।
आगामी वेतनवृद्धि जो 01.07.2021 से मिलेगी उसका नकद लाभ आपको मूल वेतन 22000 के हिसाब से देय होगा।
नोट -असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने पर वेतनवृद्धि नियमित की तरह ही स्वीकृत होती है परन्तु उसका आर्थिक लाभ उस वर्ष में नही मिलता है। इसमे कार्मिक को एक साल का आर्थिक नुकसान होता है।
संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने पर उस वर्ष की वेतनवृद्धि नही लगती है जिसका आजीवन आर्थिक नुकसान होता है।
जितने वर्ष के लिए संचयी या असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी जाती है, एसीपी एवं पदोन्नति भी देय दिनांक के उतने वर्ष बाद ही मिलती है।